जीएसटी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए पंजीकरण कैसे करें?

जीएसटी के तहत एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कोई व्यक्ति या व्यवसाय या लाभ नहीं है, जो कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित लेनदेन करता है, चाहे वह एक प्रमुख या एजेंट या किसी अन्य क्षमता के रूप में हो, लेकिन जिनके पास भारत में व्यापार या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है।

इसलिए, भारत में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी व्यवसाय या संगठन एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति होगा – जिसे भारत में सभी जीएसटी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। तो आज के इस लेख में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले है, की जीएसटी गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति क्या है? अथवा इसके लिए पंजीकरण कैसे करें? और साथ ही कुछ जरुरी तथ्यों के बारे में भी एक-एक करके जानने की कोशिश करेंगे।

जीएसटी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए पंजीकरण कैसे करें?
जीएसटी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए पंजीकरण कैसे करें?

अनिवासी कर योग्य व्यक्ति क्या है?

सभी गैर-निवासी कर योग्य व्यक्तियों को कुल वार्षिक टर्नओवर या किसी भी अन्य मानदंडों के बावजूद भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, जीएसटी अधिनियम और नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सभी अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने से पांच दिन पहले जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा। इसलिए, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विदेशी व्यवसायों के लिए जल्द से जल्द जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है।

गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति कौन है?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो कभी-कभी सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है, या दोनों, चाहे वह प्रमुख या एजेंट या किसी अन्य क्षमता के रूप में हो, लेकिन जो कोई निश्चित व्यवसाय या स्थान नहीं रखता है।

दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यवसाय जो भारत के बाहर स्थित डेटाबेस से वस्तुओं या सेवाओं या डेटा पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं, इस परिभाषा के अंतर्गत आएंगे और माल और सेवा कर कानून के अधीन होंगे।

जीएसटी कानून की धारा 24 एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को निर्दिष्ट करती है। इसमें कुछ व्यवसायों और संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें माल और सेवा कर के तहत पंजीकरण करने के लिए अनिवार्य है और 20 लाख / 10 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा द्वारा शासित नहीं हैं। इस प्रकार, चाहे वह व्यवसाय एक बार के लेनदेन में शामिल हो या लगातार कर योग्य लेनदेन हो, हर गैर-निवासी व्यक्ति या कंपनी को माल और सेवा कर के तहत पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

गैर-निवासी कर योग्य व्यक्तियों के लिए जीएसटी जमा

जीएसटी के तहत अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों और आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए जमा राशि की आवश्यकता होती है। जीएसटी पंजीकरण के लिए जमा राशि पंजीकरण की वैधता के दौरान अपेक्षित कर देयता के बराबर होती है। इसके अलावा, यदि कोई अनिवासी व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण के विस्तार के लिए अनुरोध करता है, तो विस्तार अवधि की अपेक्षित कर देयता के आधार पर कर अग्रिम रूप से जमा किया जाना चाहिए।

एक बार, जीएसटी पंजीकरण आवेदन एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है; अग्रिम कर के भुगतान के लिए एक आवेदन संदर्भ संख्या उत्पन्न की जाती है। कर का भुगतान करने पर, करदाता के इलेक्ट्रॉनिक नकद बही का श्रेय दिया जाता है, और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?

प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसाय जो उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आता है, उसे व्यवसाय शुरू होने से कम से कम पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य रूप से होता है । एक उच्च समुद्री बिक्री के मामले में आगे स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। कानून कहता है कि भारत के प्रादेशिक जल से आपूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण प्राप्त करेगा जहां उपयुक्त आधार रेखा का निकटतम बिंदु स्थित है।

जैसे की:- हाई सी सेल (HSS) एक माल है, जिसे एक कंसाइनरी डॉक्यूमेंट कंसाइनर द्वारा दूसरे खरीदार को दिया जाता है, जबकि माल अभी भी पहुँचाया जा रहा है, या मूल / हवाई अड्डे के बंदरगाह से उनके प्रेषण के बाद और गंतव्य के हवाई अड्डे / हवाई अड्डे पर उनके आगमन से पहले भेजा जाता है। इस प्रकार यदि मुंबई के तट के पास किसी भी उच्च समुद्र की बिक्री की जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को अपने वैध पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि के साथ पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है, पंजीकरण के लिए, जीएसटी आरईजी -09 फॉर्म का उपयोग करते हुए, व्यवसाय शुरू होने से कम से कम पांच दिन पहले सामान्य पोर्टल की सहायता से किया जाता है। अथवा आधारित इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन का एक नया मोड ईवीसी के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित होना चाहिए।

अनिवासी (यदि वह एक कंपनी है) को अपने मूल देश (जो उस देश में हमारे पैन के बराबर है) की कर पहचान संख्या जमा करनी होगी। अथवा अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को जीएसटी पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक अनंतिम संदर्भ संख्या दी जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में कर की अग्रिम जमा करने के लिए एक पावती जारी की जाएगी।

अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा कर का अग्रिम भुगतान

एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता के बराबर राशि में कर की अग्रिम जमा राशि की आवश्यकता होती है जिसके लिए पंजीकरण की मांग की जाती है।

दूसरे शब्दों में, जीएसटी परिषद द्वारा परिचालित पंजीकरण नियमों ने निर्दिष्ट किया है कि गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम आधार पर कर जमा करना आवश्यक है। यह अग्रिम कर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाएगा और अंततः रिटर्न फाइलिंग के समय वास्तविक कर देयता के खिलाफ समायोजित हो जाता है।

ये नियम आगे निर्दिष्ट करते हैं कि यदि कोई अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण के लिए अपने आवेदन में इंगित पंजीकरण की अवधि का विस्तार करना चाहता है, तो जीएसटी आरईजी -11 फार्म का उपयोग करके आवेदन की वैधता समाप्त होने से पहले सामान्य पोर्टल के माध्यम से सुसज्जित होना चाहिए। अथवा उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण की अनुमति दी जाती है।

अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए जीएसटी पंजीकरण की वैधता

आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों और अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों के लिए जीएसटी पंजीकरण वैधता अवधि के साथ प्रदान किए जाते हैं। वैधता अवधि कर योग्य व्यक्ति के अनुरोध, और जीएसटी जमा की गई राशि के आधार पर तय की जाती है। यदि कोई गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण की वैधता अवधि का विस्तार करना चाहता है, तो पंजीकरण की वैधता की समाप्ति से पहले फॉर्म जीएसटी REG-11 में एक आवेदन किया जा सकता है।

अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

  • आवेदक का नाम पासपोर्ट के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए।
  • व्यवसाय शुरू होने से कम से कम पांच दिन पहले आवेदक के लिए GST REG-09 फॉर्म दाखिल करके आम पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
  • कर पहचान नंबर / अद्वितीय संख्या (वह संख्या जिसके माध्यम से संबंधित सरकार द्वारा इकाई की पहचान की जाती है) या पैन (यदि लागू हो) आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  • भारत के बाहर स्थापित।
  • आवेदक को ईवीसी के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित होना चाहिए।

एनआरआई के मामले में, जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए, दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है:-

गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया

गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति का अंतिम पंजीकरण भारत में निवासी करदाता के रूप में एक ही पंक्ति में किया जाता है। उसी के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है। आप एक-एक करके बिंदुओं की सहायता से प्रक्रिया देख सकते है।

  • आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म GST REG-26 में एक आवेदन जमा करना आवश्यक है।
  • आवेदक को अस्थायी पंजीकरण से तीन महीने के भीतर कर और जीएसटी से संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • यदि प्रदान की गई जानकारी सटीक और पूर्ण है, तो, फॉर्म GST REG-06 में आवेदक को अंतिम जीएसटी पंजीकरण जारी किया जाएगा।
  • हालाँकि, यदि दी गई जानकारी गलत या अपूर्ण है, तो अधिकारी फॉर्म GST REG-27 में आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
  • यदि आवेदक जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उचित उत्तर देने में सक्षम नहीं है और आवेदक को सुनने के लिए और अधिकारी की संतुष्टि पर उचित अवसर देने के बाद, आवेदक को दिया गया अनंतिम पंजीकरण फॉर्म जीएसटी REG-28 के माध्यम से रद्द कर दिया जाएगा।
  • हालाँकि, यदि आवेदक जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उचित उत्तर देने में सक्षम है और उक्त उत्तर अधिकारी को स्वीकार्य है, तो कारण बताओ नोटिस को फॉर्म जीएसटी REG-20 में एक आदेश जारी करके शून्य कर दिया जाएगा।
  • अनिवासी के पंजीकरण के लिए आवेदन को आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। उक्त अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भारत में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और उसके पास वैध पैन नंबर होना चाहिए।

अनिवासी कर योग्य व्यक्ति का उदाहरण

एक उदाहरण की मदद से इन नियमों को समझते हैं। मान कर चलिए , यूएसए से बाहर स्थित कंपनी मार्क इंक विशेष श्रेणी के टर्बोजेट इंजन का निर्माण कर रही है, जो भारत को असेंबलिंग (कोडांतरण) के लिए सप्लाई किए जाते हैं। यह मार्क इंक के लिए एक बार का लेनदेन है और इस प्रकार उन्होंने सभी अनुपालन संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भारत में एक एजेंट विनोद नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया है।

विनोद को अपने पैन नंबर प्रस्तुत करके और इस लेनदेन से संबंधित अग्रिम करों का भुगतान करके मार्क इंक के लिए पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। एक बार जब लेनदेन सफलतापूर्वक हो जाता है और उसके बाद पुनः आपूर्ति की जाती है, तो मार्क इंक को अपने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और पंजीकरण के समय भुगतान किए गए अग्रिम कर से सभी जीएसटी देयता को पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है । अथवा अधिक भुगतान किए गए किसी भी कर को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वापस भी किया जा सकता है।

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