पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो गया है। हालांकि जीएसटी को लागू हुए भी काफी वक्त जाया भी हो गया है। लेकिन आज भी लोग जीएसटी नियम से बेखबर रहते है। क्योंकी जीएसटी आने के बाद से इसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी हुए है और होते रहते है। इसीलिए आज हम बात करते है, जीएसटी टैक्स की दर क्या है? इन दर परिवर्तनों से हमारे रोजमार्र जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे की कौन सा सामान महंगा होगा या फिर कौन सी चीज सस्ती मिलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं जीएसटी का किस वस्तु पर कितना असर होगा।
जीएसटी टैक्स की दर
जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह माल और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। वास्तव में, जीएसटी सरकार को राजस्व प्रदान करता है। और इसीलिए भारत सरकार वस्तु की मूल्यता के आधार पर जीएसटी को घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी टैक्स की दर में विभाजित किया गया है यह दर जीएसटी की स्लैब दर से भी जानी जाती है। सरकार ने लोगो के लिए वस्तुओं के महत्व और जरूरत के हिसाब से कुल मिलाकर 5 टैक्स दर बनाई थी। परन्तु इन्ही दर विभाजन के कारण जीएसटी की गणना भी बहुत जटिल बन गयी।
- 0 % जीएसटी टैक्स दर
- 5 % जीएसटी टैक्स दर
- 12 % जीएसटी टैक्स दर
- 18 % जीएसटी टैक्स दर
- 28 % जीएसटी टैक्स दर
वस्तुओं पर जीएसटी की दरें
सरकार ने स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5-स्तरीय कर संरचना प्रस्तावित की है- 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी दरों के हालिया संशोधन के बाद, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो पांच टैक्स स्लैब के साथ आती हैं, जो उन लोगों के साथ हैं जो किसी भी कर को आकर्षित नहीं करते हैं। यह दर निम्नप्रकार से प्रस्तुत है।
कृपया ध्यान दें :- इस सूची में केवल उन वस्तुओं को गहरे शब्दों में प्रदर्शित किया गया है जिनकी दरों को विभिन्न परिषद बैठकों में संशोधित किया गया है। क्योकि संशोधनों के अनुसार दरों का बदलाब भी हुआ है।
1.) 0 % जीएसटी टैक्स दर
0 % टैक्स की दर यह दर पहले नहीं थी इस दर को संशोधन के बाद बनाया गए है। यह दर अब जीएसटी की प्रथम दर कहलाती है इस दर में वह सभी वस्तुए आती है, जो जीवन यापन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम इस प्रकार की किसी भी वस्तु को खरीदते है या उपयोग करते है, तो हमको किसी भी प्रकार का टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है।
- अनाज
- नमक
- ताजे फल-सब्जियां
- ताज़ी सब्जियां
- बिना मार्का आटा
- गुड़
- दूध
- अंडे
- दही
- लस्सी
- खुला पनीर
- चावल
- मैदा
- बेसन
- खोया
- पनीर
- मीट-मछली
- कुमकुम
- बिंदी
- सिन्दूर
- पान के पते
- गर्भरोधक
- डाक विभाग के पोटकार्ड / लिफाफे
- चॉक
- बिना मार्का प्राकृतिक शहद
- खजूर का गुड़
- नमक
- शिक्षा सेवाएं
- स्वास्थय सेवाएं
- काजल
- बच्चो की किताब
- राखी
- साल पत्ती और उसके उत्पाद
- स्मारक सिक्के
- झाड़ू के लिए कच्चा माल
- सैनिटरी नैपकिन
- मानव बाल
2.) 5 % जीएसटी टैक्स दर
5 % की दर, टैक्स दर दूसरे नंबर की है। इसके अंतर्गत वह वस्तुएं आती है। जो की दैनिक उपयोग में आती है और सामान्य जरूरत वाली होती है। यदि हम इस प्रकार का वस्तु का खरीद करते है। तो उन वस्तुओं पर 5 % जीएसटी टैक्स दर लगायी जाती है।
- ई-पुस्तकों की आपूर्तिचीनी
- चायपत्ती
- भुने हुई कॉफी बीन्स
- खाने योग्य तेल
- बच्चों के लिए मिल्ड फूड (हल्का भोजन)
- पैक्ड (डिब्बाबंद) पनीर
- सूती धागा
- फैब्रिक (कपडा)
- 500 रुपये तक की फुटवेयर
- न्यूजप्रिंट (अखबारी कागज)
- पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत मिलने वाला केरोसिन
- घरेलू एलपीजी (गैस)
- कोयला
- हथकरघा दरी (हैंडलूम दरी)
- हस्तनिर्मित कालीन, वस्त्र तल, आवरण
- बुना हुआ टोपी
- कोटा पत्थर और समान पत्थर (पॉलिश के अलावा अन्य)
- समुद्री इंजन
- ई-पुस्तकों की आपूर्ति
- आम के सूखे टुकड़े
- सादा चपाती / रोटी
- डिब्बा बंद भोजन
3.) 12 % जीएसटी टैक्स दर
12 % जीएसटी टैक्स दर तीसरे नंबर की दर है इस दर के अंतर्गत कम अनिवार्यता वाली वस्तुऐ जो की मानव के दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली हर वह वस्तु जिनका प्रयोग मानव जरुरत पर निर्भर करता है, की आवश्कता है या नहीं ? जो की निम्नलिखित है :-
- मक्खन
- देसी घी
- काजू
- बादाम
- सॉस (टमाटर का)
- फलों का जूस
- नारियल पानी
- अचार
- मुरब्बा
- चटनी
- जैम
- चम्मच
- कांटे
- सीढ़ी
- केक
- मछली चाकू
- चिमटा
- सॉस और सरसों की चटनी लेकिन करी पेस्ट
- मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग
- मिश्रित मसालों और मिश्रित व्यंजनों को छोड़कर
- मुंगोड़ी सहित दालों की बनी बाड़ी
- प्लास्टिक की माला
- ताश खेलना
- शतरंज बोर्ड
- कैरम बोर्ड
- मानव निर्मित फिलामेंट्स का सिलाई धागा
- सभी सिंथेटिक फिलामेंट यार्न, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक
- हाथ से संचालित रबर रोलर
- मल्टीमॉडल परिवहन की आपूर्ति
4.) 18 % जीएसटी टैक्स दर
18 % जीएसटी टैक्स दर यह जीएसटी की चौथी दर है। इस दर के अंतर्गत जरूरत और विलासिता के बीच की वस्तुऐ आती है। यदि आप इन उपयोग करते है तो 18% के तहत टैक्स लगता है। यह सभी वस्तुएं निम्नलिखित है –
- मिनरल वाटर
- महंगे जूते
- औद्योगिक वस्तुएं
- हेयर ऑयल
- पास्ता
- कॉर्न फ्लेक्स
- जैम
- सूप
- आइसक्रीम
- टॉयलेट / फेशियल टिश्यू
- आयरन / स्टील
- साबुन
- टूथपेस्ट
- कैपिटल गुड्स (कच्चा माल)
- फाउंटेन पेन
- कंप्यूटर
- मानव निर्मित फाइबर
- काजल पेंसिल
- प्लास्टिक तिरपाल
- स्कूल बैग
- कंक्रीट पाइप्स
- नमक घुटा हुआ स्टोन वेयर पाइप
- एल्युमिनियम पन्नी
- हुक
- रियर ट्रैक्टर टायर और रियर ट्रैक्टर टायर ट्यूब
- बिजली या इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी
- मल्टीफ़ंक्शन प्रिंटर के अलावा प्रिंटर
- सीसीटीवी सहित सीसीटीवी वीडियो रिकार्डर
- टीवी के लिए शीर्ष बॉक्स सेट करें
- कंप्यूटर मॉनिटर 17 इंच से अधिक नहीं है
- इलेक्ट्रिकल फिलामेंट्स या डिस्चार्ज लैंप
- बाँस का फर्नीचर
- स्विमिंग पूल और पैडलिंग पूल
- औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर
- विद्युत ट्रांसफार्मर
- टीवी / मॉनिटर्स (32 इंच तक)
- लिथियम-आयन बैटरी
- पोस्टर रंग
- फर्श की टाइलें
- फाइल
- लेटर क्लिप
- लेटर कॉर्नर
- पेपर क्लिप
- पंप के लिए भागों
- वाशिंग मशीन
- खाद्य चक्की और मिक्सर
- वैक्यूम क्लीनर
- टॉयलेट स्प्रे
5.) 28 % जीएसटी टैक्स दर
28 % जीएसटी टैक्स दर, जीएसटी की अंतिम दर है। इस दर के अनुसार विलासिता वस्तुऐ और नुकसानदेह चीजों आती है। उदाहरण के लिए –
- कार
- एसी
- परफ्यूम
- बालों का शैंपू
- मेकअप का सामान
- मोटरसाईकल
- सिगरेट
- कस्टर्ड पाउडर
- पटाखे या आतिशबाजी
- वाशिंग मशीन
- खाद्य चक्की और मिक्सर
- वैक्यूम क्लीनर
- पेंट और वार्निश
- शेवर्स, हेयर क्लिपर्स
- हेयर क्लीनर
- भंडारण वॉटर हीटर
- विसर्जन हीटर
- हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर्स
सेवा के आधार पर जीएसटी की दरें
सरकार ने सेवाओं पर सामान के रूप में समान 4-स्तरीय कर संरचना के साथ जीएसटी भी लगाया है। 5%, 12%, 18% और 28% वाली सेवाओं पर जीएसटी की दर उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न पेशेवरों और विपक्षों के साथ आती है। हालांकि, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने 0% में रेट स्लैब को 5%, 12%, 18%, 28% कर दिया है। विभिन्न स्लैब के तहत वर्गीकृत कुछ सेवाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:
1.) 5 % जीएसटी टैक्स दर
- माल, यात्रियों का रेलवे-परिवहन
- माल भारत के बाहर से एक पोत में ले जाया जाता है
- ईंधन लागत के बिना मोटर टैक्सी किराए पर लेना
- रेडियो टैक्सी में परिवहन सेवाएं
- हवाई यात्रा द्वारा परिवहन
- टूर ऑपरेटर सेवाएं
- विमान के पट्टे
- प्रिंट मीडिया विज्ञापन स्थान
- समाचार पत्रों की छपाई के लिए काम करना
2.) 12 % जीएसटी टैक्स दर
- भारतीय रेलवे के अलावा किसी तीसरे पक्ष से कंटेनरों में माल का रेल परिवहन
- अर्थव्यवस्था को छोड़कर हवाई यात्रा
- लाइसेंस के बिना रेस्तरां में भोजन
- 1000 रुपये से अधिक और प्रति दिन 500 रुपये से कम के लिए आवास का किराया
- बिक्री के उद्देश्य से भवन का निर्माण
- अस्थायी आधार पर आईपी अधिकार
- मूवी टिकट 100 रुपये से कम या उसके बराबर।
3.) 18 % जीएसटी टैक्स दर
- शराब लाइसेंस वाले रेस्तरां में भोजन / पेय
- बाहरी खानपान
- रु .500 से अधिक के लिए आवास के लिए किराया लेकिन प्रति दिन रु। 5000 से कम
- भोजन, शामियाने, और पार्टी की व्यवस्था की आपूर्ति
- सर्कस, भारतीय शास्त्रीय, लोक, रंगमंच, नाटक
- मूवी टिकट 100 रूपए से अधिक
4.) 28 % जीएसटी टैक्स दर
- मनोरंजन कार्यक्रम-मनोरंजन सुविधा
- वाटर पार्क, रेस कोर्स, गो-कार्टिंग, कैसीनो, आईपीएल जैसे खेल आयोजन
- रेस क्लब सेवाएं
- जुआ
- एसी 5 सितारा होटलों में भोजन / पेय
- 5 सितारा होटल या उससे ऊपर के आवास