जैसा की आप लोग जानते ही है, की जीएसटी टैक्स प्रणाली अन्य कर सिस्टम से कितनी विशाल और उच्च है। क्योकि इसकी गुणवत्ता और इसके नियम ही इसे दूसरी टैक्स योजना से अलग बनाती है। जैसे की जीएसटी नंबर, यूआईएन नंबर आदि यह विशाल गुण ही जीएसटी को अलग बनाती है। यूआईएन नंबर (विशिष्ट पहचान संख्या) एक विशिष्ट नंबर होता है, जिसकी सहयता से हम जीएसटी के तहत पंजीकरण व्यापारियों के मध्य हुए व्यापार का ब्यौरा और भुगतान की जानकारी व्यवस्थित करते है। तो आज के इस लेख में हम जानेंगे की जीएसटी में यूआईएन नंबर क्या होता है? व इसका अर्थ क्या है? और जीएसटी नंबर व यूआईएन नंबर में क्या अंतर है?
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
- 1. जीएसटी में यूआईएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) क्या है?
- 2. जीएसटी में यूआईएन के लिए कौन पात्र है?
- 3. जीएसटी में UIN का उद्देश्य क्या है?
- 4. जीएसटी में यूआईएन (UIN) संख्या का प्रारूप / स्वरूप
- 5. जीएसटी यूआईएन के लिए आवेदन / पंजीकरण कैसे करें?
- 6. जीएसटी में UIN नंबर की जाँच कैसे करें?
- 7. जीएसटी में यूआईएन (UIN) और जीएसटीआईएन (GSTIN) नंबर के बीच अंतर क्या है?
जीएसटी में यूआईएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) क्या है?
जीएसटी में यूआईएन का अर्थ या मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ( विशिष्ट पहचान संख्या ) होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या है, जो सामान्य जीएसटीआईएन नंबर के बजाय कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती है। इस संख्या में 15 अंको होते है। जिनके तहत राज्य कोड व शॉप या मॉल के पैन नंबर आदि आते है। इस नंबर का प्रयोग दो व्यापारियों के बीच हुए व्यापार के लेंन-देंन और उधारी की जानकारी प्राप्त होती है। यह नंबर सामान्य तौर पर जीएसटीआईएन नंबर की तरह कार्य करता है। लेकिन जीएसटी यूआईएन नंबर विशेष व्यक्तियो को दिया जाता है। तो आगे बात करते है की कौन जीएसटी यूआईएन नंबर प्राप्त करने हेतु योग्य है?
जीएसटी में यूआईएन के लिए कौन पात्र है?
जीएसटी के नियमो के अनुसार जो व्यक्ति कर योग्य आपूर्ति नहीं करते हैं। उनको यह विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है। जैसे की :-
- संयुक्त राष्ट्र संगठन की कोई विशेष एजेंसी
- संयुक्त राष्ट्र संघ के (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा)। :- अधिनियम, 1947 के तहत अधिसूचित कोई भी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन जैसे की आईएमएफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आदि।
- विदेशी देशों के दूतावास
- आयुक्त द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति।
जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यह वह व्यक्ति हैं, जो कर योग्य जावक आपूर्ति नहीं करते हैं। इन लोगों को एक पहचान संख्या प्रदान करने का कारण यही है, कि वे आवक आपूर्ति पर भुगतान कर के लिए भुगतान के हकदार हैं। इन व्यक्तियों को यूआईएन का इस्तेमाल करते हुए आवक आपूर्ति पर भुगतान कर का भुगतान कर सकते हैं। तो अब बात करते है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की संरचना कैसी होती है?
जीएसटी में UIN का उद्देश्य क्या है?
जीएसटी में विशिष्ट पहचान संख्या (UIN), यूआईएन, विदेशी राजनयिक मिशनों के लिए जीएसटी पंजीकरण का एक विशेष वर्ग है, जो की भारतीय क्षेत्र में करों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन या किसी भी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन की कोई विशेष एजेंसी संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के तहत अधिसूचित, विदेशी देशों के वाणिज्य दूतावास या दूतावास और आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। इस आधार पर जीएसटी में UIN का उद्देश्य शरीर को माल और सेवाओं की आवक आपूर्ति पर कर वापसी प्राप्त करने की अनुमति देता है।
जीएसटी में यूआईएन (UIN) संख्या का प्रारूप / स्वरूप
जीएसटी यूआईएन संख्या (विशिष्ट पहचान संख्या) एक विशिष्ट पहचानकर्ता 15 अंकों का एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड है, जो जीएसटी से छूट प्राप्त व्यक्ति या संस्था की विशेष पहचान की पहचान करने में मदद करता है। 15 अंकों वाले जीएसटी यूआईएन संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या) की संरचना या प्रारूप नीचे प्रस्तुत किया गया है।
- यूआईएन(UIN) के पहले दो अंक स्टेट कोड के लिए होते हैं। हर राज्य के लिए कोड अलग-अलग होते है।
- विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) के पहले दो अंको के बाद के 10 अंक आपकी दुकान, मॉल या कंपनी जैसी व्यवसाय इकाई का पैन नंबर है।
- और इस यूआईएन संख्या का 13 वां अंक एक राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर दिया जाता है।
- वही 14 वां अंक डिफ़ॉल्ट रूप से “Z” दिया होता है।
- और इसीप्रकार आखिरी अंक चेक कोड के लिए दिया जाता है। यह कर विभाग द्वारा आंतरिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली एक वर्णमाला या संख्या होती है।
जीएसटी यूआईएन के लिए आवेदन / पंजीकरण कैसे करें?
जीएसटी में यूआईएन के लिए पात्र व्यक्ति ही जीएसटी के तहत UIN के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन या पंजीकरण करने के लिए उस पात्र व्यक्ति को जीएसटी के तहत फॉर्म GST REG -13 भरना होता है। आवेदन की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर फॉर्म GST REG-06 में आवेदकों को जीएसटी अधिकारी (केस-टू-केस आधार पर) द्वारा एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के जरिये आवेदक को अपना जीएसटी यूआईएन नंबर प्राप्त हो जाता है।
जीएसटी में UIN नंबर की जाँच कैसे करें?
जीएसटी के तहत जीएसटी यूआईएन नंबर की जाँच करना बहुत आसान है। क्योकि जीएसटी के तहत किसी भी कार्य करने के लिए जीएसटी द्वारा बहुत ही फीचर प्रदान किये है। इसके लिए आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाना होगा। तो जीएसटी में UIN नंबर की जाँच करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।
1. जीएसटी पोर्टल पर जाये
UIN नंबर की जाँच के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर जाने के लिए दी हुयी लिंक पर क्लिक करे।
जीएसटी पोर्टल पर जाने के लिए लिंक :- https://www.gst.gov.in/
जीएसटी का पोर्टल खुलने के बाद आपको ऐसा दिखाई देखा। जैसे की आप चित्र को देख सकते है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते है की होम पेज पर क्या-क्या विकल्प दिए गए है।
2. सर्च टैक्सपेयर (Search Taxpayar ) का विकल्प का चयन करें
जब आपका जीएसटी पोर्टल का होम पेज खुल जाता है। तो आप देख सकते है आपको एक नीले कलर की पट्टी में सर्च टैक्सपेयर (Search Taxpayar ) का विकल्प मिलता है। विकल्प का चयन करने के बाद आपको इस विकल्प के अंदर एक विकल्प Search By GSTIN/UIN का मिलता है। जिसका आपको चयन करना है। चयन करने के बाद आपको Search Taxpayar बॉक्स खुलता है।
3. सर्च टैक्सपेयर (Search Taxpayar) बॉक्स
Search Taxpayar बॉक्स खुल जाने के बाद आपको वहां पर UIN नंबर भरना होता है। नंबर भरने के बाद आपको कैपचा कोड भरना होता है। जो की आपको उसके बॉक्स के नीचे बने बॉक्स में दिख जयेगा।
बॉक्स में भरने के बाद आपको सर्च “Search” बटन पर क्लिक करना है।
4. सर्च (Search) बटन
सर्च “Search” बटन पर क्लिक करने के बाद यदि आपका विशिष्ट पहचान संख्या गलत होती है, तो वहां पर Invalid लिखा आता है अन्यथा सही होने पर सर्च बॉक्स के नीचे आपकी पूरी जीएसटी से जुडी जानकारी खुल जाती है। जैसा की आप देख सकते है।
जीएसटी में यूआईएन (UIN) और जीएसटीआईएन (GSTIN) नंबर के बीच अंतर क्या है?
जीएसटी यानि जीएसटीआईएन और जीएसटी यूआईएन के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। इनके मध्य महत्वपूर्ण अन्तरो पर प्रकाश डालते है।
जीएसटी यूआईएन (UIN) संख्या | जीएसटीआईएन (GSTIN) नंबर |
जीएसटी यूआईएन संख्या का मतलब होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या विशिष्ट पहचान संख्या। | जीएसटीआईएन संख्या का मतलब होता है,जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर या माल और सेवा कर पहचान संख्या। |
यूआईएन केवल उपर्युक्त संगठन को आवंटित किया जाता है। | जीएसटीआईएन नियमित करदाताओं को आवंटित की जाती है |
जीएसटी के तहत जो व्यक्ति विशिष्ट पहचान संख्या के अंतर्गत पंजीकृत होते है, वह भारतीय क्षेत्र में करों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। | जबकि जीएसटी के तहत जो व्यक्ति जीएसटी पहचान संख्या के अंतर्गत पंजीकृत होते है, वह भारतीय क्षेत्र में करों (जीएसटी रिटर्न)के लिए उत्तरदायी होते हैं। |
विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग GST अधिकारियों द्वारा अधिसूचित वस्तुओं या सेवाओं की अधिसूचित आपूर्ति और अन्य उद्देश्यों पर जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए किया जा सकता है। | जिन व्यापारियों पर जीएसटी नंबर होता है, उनका कार्य जीएसटी टैक्स एकत्र करना और जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। |
जीएसटी यूआईएन का मुख्य उद्देश्य यह है कि शरीर को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद / आवक आपूर्ति पर कर वापसी एकत्र करने में सक्षम बनाता है।