भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली कंपोजिशन स्कीम के तहत छोटे करदाता आवेदन कर सकते है। अथवा जो करदाता इस स्कीम से बाहर जाना चाहता हो, तो वो भी बहुत आसानी से जा सकते है। इस स्कीम से बाहर निकलने के लिए आपको सीएमपी 04 फॉर्म भरना होता है। तो इस लेख में हम इसी फॉर्म (CEP-04) के बारे में बताने जा रहे है। जानेंगे की जीएसटी सीएमपी 04 फॉर्म क्या होता है? अथवा ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की साहयता से इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते है!
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
जीएसटी सीएमपी 04 फॉर्म क्या है?
गुड्स एन्ड सर्विसेज टैक्स के तहत कोई भी पंजीकृत व्यक्ति आने वाली कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलने की इच्छा रख सकते है। इस स्कीम से बाहर निकलने के लिए, पंजकृत व्यक्ति को कंपोजिशन डीलर को जीएसटी सीएमपी 04 फॉर्म फाइल करना होता है। यह फॉर्म 3 मामलों में एक कंपोजर डीलर द्वारा दायर किया जाना है। इन मामलो को आप नीचे एक-एक करके देख सकते है।
- स्वैच्छिक रूप से कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना चाहता है।
- कारोबार सीमा से अधिक है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहता है।
दिनांक 01.01.2018 की अधिसूचना के अनुसार, व्यापारियों के मामले में कारोबार को माल की कर योग्य आपूर्ति का कारोबार के रूप में परिभाषित किया गया है।
सीएमपी 04 फॉर्म कब दाखिल करना है?
जीएसटी सीएमपी 04 फॉर्म को उस तारीख से 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना है, जिस पर करदाता योजना से बाहर निकलने की योजना बना रहा है या इस योजना में शामिल होने के लिए अयोग्य है। अथवा एक डीलर को उस दिन को चुनना होगा जिस दिन वे कंपोजर डीलर द्वारा अनुपालन की जाने वाली सभी शर्तों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं।
उदाहरण समझिये:-
- 15 दिसंबर 2017 को एक कंपोजिशन डीलर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है।
- डीलर को 22 दिसंबर 2017 तक सीएमपी 04 फॉर्म दाखिल करना होगा।
- CMP-04 को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाना है।
क्या आप कंपोजीशन स्कीम से निकल सकते है?
आप निम्नलिखित कारणों से वित्तीय वर्ष के किसी भी समय कम्पोजीशन लेवी से निकला जा सकता हैं:-
- स्वैच्छिक वापसी।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक।
- जीएसटी अधिनियम की अनुसूची 6 के अनुच्छेद 6 के अनुच्छेद 6 के खंड (बी) के तहत निर्दिष्ट रेस्तरां सेवाओं की आपूर्ति (या सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 6 के अनुच्छेद 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट आपूर्ति के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान करना)
- माल कर की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं – आपके द्वारा किए जा रहे सामान और / या आपूर्ति छूट हो गई है।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति, जिसे धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।
- विनिर्माण अधिसूचित माल (जैसे पान मसाला)
जीएसटी पोर्टल की सहायता से सीएमपी 04 फॉर्म दाखिल कैसे करें?
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, आने वाली कंपोजिशन स्कीम से कैसे बाहर निकलने के लिए फॉर्म सीएमपी 04 को पंजीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की सहायता से भरना अनिवार्य होता है। इसके लिए आपको कुछ चरणों से होकर गुजरना होता है। हम नीचे एक-एक करके सभी चरणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है। आप नीचे देख सकते है।
1. ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल
सीएमपी 04 फॉर्म कैसे भरें? सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट पर जाना होगा। आप इस लिंक https://www.gst.gov.in/ की सहायता से ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर पहुंच सकते है। लिंक पर क्लिक करने के बाद, आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के होमपेज पर पहुंच जायेंगे। आप चित्र की सहायता भी ले सकते है।
2. जीएसटी अकाउंट लॉगिन
एक बार ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको इस स्क्रीन में सबसे दायी ओर जाने पर एक login नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। आपको उसी बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे बारी-बारी से समझते है।
i. Username (यूज़रनेम) ऑप्शन
लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको एक नई लॉगिन विंडो पेज दिखाई देगा। इस पेज में आने पर आपको सबसे पहले यूज़रनेम का विकल्प दिखाई देगा। उसे आपको पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से भरना है। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है।
ii. Password (पासवर्ड) विकल्प
इसी विंडो में थोड़ा नीचे आने पर आपको पासवर्ड नाम का विकल्प देखने को मिलेगा। इसी विकल्प के ठीक नीचे आने पर बॉक्स में पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से उस पासवर्ड को भरना होगा। आप ऊपर चित्र की सहायता से भी देख सकते है।
iii. Captcha (कैप्चा) विकल्प
ऊपर यूज़रनेम और पासवर्ड विकल्प को भरने के बाद, ठीक नीचे कैप्चा नाम का विकल्प खुलकर सामने आएगा। आप इस विकल्प को बॉक्स के नीचे दिखाई दे रहे चित्र में से इस विकल्प को भरना है।
3. निम्न विकल्प भरिये
एक बार जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद, आप पोर्टल के होमपेज पर पहुंच जायेंगे। उसके बाद, आपको सबसे ऊपर एक नीले रंग की विकल्प पट्टी दिखाई दे रही होगी। इन सभी विकल्पों में से एक विकल्प सर्विसेज (services) नाम का दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करिये। इसके बाद, आपको कुछ और विकल्प देखने को मिलेंगे। चित्र की सहायता से देखिये। इन विकल्प में एक विकल्प रजिस्ट्रेशन (registration) नाम का होगा। क्लिक करिये। इसके बाद ड्राप डाउन से Application for withdrawal from composition levy (रचना लेवी से निकासी के लिए आवेदन) विकल्प पर क्लिक करिये।
4. ड्रॉप-डाउन से वापसी का कारण चुनें।
रचना लेवी से निकासी के लिए आवेदन विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अब आपके सामने एक ड्राप डाउन मेनू दिखाई देगा। जिसमे की आपको वापसी का कारण दर्ज करना होता है। आप नीचे चित्र की सहायता से देख सकते है। हमने यहाँ पर स्वैच्छिक (voluntary) नाम का कारण चुनना है।
5. सत्यापन करें
वापसी का कारण चुनने के बाद, अब आपके सामने एक नई विंडो कहकर सामने आएगी। इस विंडो में नीचे देखने पर आपको कुछ विकल्प भरने के लिए दिखाई देंगे। जैसे की, सत्यापन चेकबॉक्स, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम विकल्प का चयन करें और स्थान फ़ील्ड दर्ज करें। इसके बाद, सबसे नीचे आने पर आपको सेव (save) बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद, डीएससी या ईवीसी बटन की सहायता से अपने सीएमपी 04 फॉर्म को फ़ाइल करें।
6. सफलता संदेश प्रदर्शित होता है।
अब नए पेज में आने पर आपको सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आपको अपने पंजीकृत ई-मेल पते और मोबाइल फोन नंबर पर अगले 15 मिनट में पावती मिल जाएगी। आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) रसीद आपके ई-मेल पते और मोबाइल फोन नंबर पर भेजी जाती है।
एक बार कम्पोजीशन लेवी से आवेदन वापस लेने के बाद, आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाता है और आपको कंपोजीशन लेवी से निकाल दिया जाता है।
ध्यान दें:- एक बार जब आप कंपोजीशन लेवी से वापस ले लिए जाते हैं, तो आप माई प्रोफाइल पर जा सकते हैं और जाँच सकते हैं कि आपका करदाता प्रकार नियमित रूप से संरचना से बदल दिया गया है और आपके पास नियमित करदाता के लिए लागू सभी रिटर्न तक पहुँच होगी।