वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, जीएसटीआर 11 फॉर्म प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया एक रिटर्न फॉर्म होता है जिसे जीएसटी के तहत कर क्रेडिट या रिफंड प्राप्त करने के लिए भारत में खरीदी गई सभी वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किया गया है। जीएसटीआर 11 फॉर्म रिटर्न फाइलिंग के आधार पर सरकार द्वारा जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया की जाती है। अथवा फॉर्म GSTR-11 में माल या सेवाओं की आने वाली आपूर्ति या धारकों द्वारा प्राप्त विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) दोनों का विवरण होता है। तो इस लेख में, हम विस्तार से जीएसटीआर 11 फॉर्म के बारे में सभी जानकारी बताने जा रहे है।
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
जीएसटीआर 11 फॉर्म क्या है?
जीएसटीआर 11 फॉर्म मूल रूप से उन व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाने वाला जीएसटी रिटर्न है जिन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित किया गया है। यह जीएसटी रिटर्न मूल रूप से उन लोगों द्वारा दायर किया जाना है जो अपनी आवक आपूर्ति पर चुकाए गए करों की वापसी का दावा करते हैं।
दूसरे शब्दों में:-जीएसटीआर -11 उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला रिटर्न है, जिन्हें भारत में उनके द्वारा खरीदे गए सामान और सेवाओं के लिए जीएसटी के तहत रिफंड पाने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किया गया है।
जीएसटीआर 11 फॉर्म किसे दाखिल करना है?
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले सभी व्यक्ति जो एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) धारण कर रहे हैं, उन्हें GSTR-11 रिटर्न फाइलिंग करना आवश्यक है। हालांकि, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले, UIN को और अधिक विस्तार से समझना महत्वपूर्ण है।
विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) एक विशेष वर्गीकरण है जो विदेशी राजनयिक मिशनों और दूतावासों के लिए बनाया गया है जो भारतीय क्षेत्र में करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यूआईएन जारी करने का उद्देश्य यह है कि यूआईएन रखने वाले व्यक्तियों से किसी भी तरह का कर वसूल किया जाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी वापस कर दिया गया है और उन्हें वापस भुगतान किया गया है, ऐसे व्यक्तियों को जीएसटीआर 11 फॉर्म दाखिल करना होगा।
यूआईएन के बारे में अधिक जानने के लिए यूआईएन लिंक पर क्लिक करिये।
निम्नलिखित संगठन UIN के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
- संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी।
- संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के तहत एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन को अधिसूचित किया गया।
- विदेशी देशों का वाणिज्य दूतावास।
- आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग।
- उपरोक्त व्यक्ति / संगठन फॉर्म GST REG-13 का उपयोग करके UIN के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जीएसटीआर 11 फॉर्म भरने के लिए नियत तारीख क्या है?
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, जिस महीने यूआईएन धारकों द्वारा आवक आपूर्ति प्राप्त की जाती है, उस महीने के 28 वें दिन तक जीएसटीआर 11 फॉर्म दाखिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी अमेरिकी दूतावास ने अगस्त, 2017 के महीने में भारत में रहने के दौरान भोजन, होटल आदि पर 45,000 रुपये का जीएसटी का भुगतान किया, तो उसे ऐसे करों का रिफंड का दावा करने के लिए 28 सितंबर, 2017 तक जीएसटीआर 11 में रिटर्न दाखिल करना होगा।
ध्यान दें:- GSTR-11 फॉर्म दाखिल करने और कर वापसी का दावा करने के लिए योग्य यूआईएन नंबर होना अनिवार्य है।
जीएसटीआर 11 फॉर्म में दिए जाने वाले विवरण?
जीएसटीआर 11 फॉर्म, अन्य जीएसटी रिटर्न की तुलना में आपेक्षिक रूप से छोटा और सरल रूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी आवक आपूर्ति पर कब्जा करना है, जैसे कि जीएसटी रिफंड को उचित रूप से गणना और संसाधित किया जा सकता है। अथवा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाला फॉर्म जीएसटीआर 11 फॉर्म के विवरण में कुल 4 सेक्शन प्रदान किये गए हैं। आइये इन अनुभागों के बारे में नीचे एक-एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करते है।
1. यूआईएन संख्या
आईएन एक विशेष पहचान संख्या है जिसे जीएसटी प्रशासन द्वारा अधिसूचित निकायों को सौंपा गया है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसे जीएसटीआर 11 फॉर्म में भरा जाना चाहिए।
2. यूआईएन रखने वाले व्यक्ति का नाम
इस सिरे के नीचे रिटर्न दाखिल करते समय व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करनी है। जैसे की:-
- यूआईएन नंबर।
- यूआईएन रखने वाले व्यक्ति का नाम।
- अथवा समय अवधि।
3. प्राप्त आवक आपूर्ति का विवरण
आपको यहां आपूर्तिकर्ताओं का जीएसटीआईएन संख्या प्रदान करने की आवश्यकता है। यहाँ जीएसटीआईएन नंबर भरने पर, विवरण को जीएसटीआर 1 रिटर्न फॉर्म से ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा। यूआईएन धारक यहां विवरण नहीं जोड़ अथवा संशोधित कर सकते हैं।
4. वापसी राशि
रिफंड राशि की गणना यहां ऑटो पॉपुलेट से की जाएगी। आपको अपने बैंक खाते में इस तरह के रिफंड के क्रेडिट के लिए बैंक विवरण प्रदान करना होगा।
एक बार सभी विवरणों को सही ढंग से सुसज्जित करने के बाद, करदाता को रिटर्न को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) या आधार आधारित हस्ताक्षर सत्यापन के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
अगर आप विभिन्न प्रकार के रिटर्न, समय सीमा और फाइलिंग की आवृत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए, आप हमारे लेख जीएसटी रिटर्न से जानकारी ले सकते है।
जीएसटीआर 11 फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत, हरेक पंजीकृत व्यक्ति को आने वाली ऑनलाइन रिटर्न प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। अथवा करदाताओं को भारत में खरीदी गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST के तहत रिफंड का दावा करने के लिए GSTR-11 फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इस फॉर्म को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आपको निम्न चरणों से होकर गुजरना होता है। चलिए नीचे एक-एक करके इन सभी चरणों के बारे में जानने की कोशिश करते है।
1. जीएसटी पोर्टल पर जाएं
जीएसटीआर 11 फॉर्म को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जाना होता है। पोर्टल पर जाने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक https://www.gst.gov.in/ करके जा सकते है। आप नीचे चित्र की मदद भी ले सकते है।
2. पोर्टल पर लॉगिन करें
ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर पहुंचने के बाद, अब आपको जीएसटी पोर्टल के सबसे ऊपर देखने पर login नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। आपको उसी बटन पर क्लिक करना है।
- उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड पृष्ठ तक पहुंचने के लिए लॉगिन ’बटन पर क्लिक करें।
- आवश्यक फ़ील्ड में कैप्चा के साथ सही name यूजरनेम ’और cred पासवर्ड’ क्रेडेंशियल दर्ज करें और correct लॉगिन पर क्लिक करें।
3. File Returns-फाइल रिटर्न
- लॉग इन करने के बाद, होम पेज पर दिखाई देने वाले सर्विस टैब के तहत रिटर्न मेनू से रिटर्न डैशबोर्ड ’कमांड का चयन करें।
- “रिटर्न डैशबोर्ड” लिंक पर क्लिक करने पर, फ़ाइल रिटर्न का पेज प्रदर्शित होगा।
- वित्तीय वर्ष और रिटर्न फाइलिंग अवधि (महीना) का चयन करें, जिसके लिए ड्रॉप-डाउन सूची से रिटर्न फाइल करना आवश्यक है।
- अब आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
- जीएसटीआर 11 फॉर्म बॉक्स में, “ऑनलाइन तैयारी करें” बटन पर क्लिक करें यदि जीएसटी पोर्टल पर प्रविष्टियां करके रिटर्न तैयार करना चाहते हैं।
- GSTR-11-तिमाही रिटर्न पेज प्रदर्शित किया जाएगा। आप नीचे चित्र में देख सकते है।
4. सही क्रेडेंशियल में भरें
संबंधित विवरण जानने और दर्ज करने के लिए, आपको दो टाइल्स दिखाई दे रही होंगी। आप नीचे चित्र की सहायता से देख सकते है। अब आपको इन्ही टाइलों पर क्लिक करना है।
- प्राप्त चालान का विवरण।
- प्राप्त क्रेडिट / डेबिट नोट्स का विवरण।
5. प्राप्त चालान का विवरण भरें
- पंजीकृत करदाताओं से प्राप्त कर योग्य आवक विवरणों का विवरण दर्ज करने के लिए प्राप्त चालान के विवरण पर क्लिक करें।
- प्राप्त चालान के विवरण – एक सारांश पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। अब “Add Details” बटन पर क्लिक करें।
- “विवरण जोड़ें” बटन पर क्लिक करने के बाद, प्राप्त चालान का विवरण- इनवॉइस जोड़ें पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा।
- यह क्षेत्र सामान्य करदाता या गैर-निवासी करदाता के केवल GSTIN को स्वीकार करेगा।
- अब आपूर्तिकर्ता GSTIN फ़ील्ड में, आपूर्तिकर्ता का GSTIN दर्ज करें।
- चालान फ़ील्ड में चालान संख्या, चालान की तिथि और कुल चालान का मूल्य दर्ज करें।
6. इंट्रा-स्टेट लेनदेन के मामले में
- माल और सेवाओं की स्थिति (आपूर्ति का स्थान) आपूर्तिकर्ता के रूप में एक ही राज्य है।
- माल या सेवाओं और उपकर राशि का कर योग्य मूल्य दर्ज करें।
- अंत में, चालान विवरण सहेजने के लिए, “सहेजें” बटन पर क्लिक करें।
कर की दरों और कर योग्य मूल्यों में दर्ज मूल्यों के आधार पर, कर क्षेत्रों का मूल्य ऑटो-आबादी है। सेस फ़ील्ड ऑटो-आबादी नहीं है और करदाता द्वारा दर्ज किया जाना है।
7. अंतर-राज्यीय लेनदेन के मामले में
- यदि आपूर्ति का स्थान (पीओएस) आपूर्तिकर्ता राज्य से अलग है, तो लेन-देन अंतर-राज्य लेनदेन बन जाता है।
- अब संबंधित क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के कर योग्य मूल्य और उपकर राशि दर्ज करें।
- चालान विवरण सहेजने के लिए, “सहेजें” बटन पर क्लिक करें।
- कर दरों और कर योग्य मूल्यों में दर्ज मूल्यों के आधार पर, कर क्षेत्रों का मूल्य ऑटो-आबादी है। सेस फ़ील्ड ऑटो-आबादी नहीं है और करदाता द्वारा दर्ज किया जाना है।
- यह पिछले पृष्ठ पर निर्देशित करता है जहां एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा कि अनुरोध सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है।
- यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त चालान (क्रियाओं के तहत) संपादित / हटाएं।
- GSTR-11 पेज पर वापस जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको पृष्ठ को जीएसटीआर -11 लैंडिंग पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा और प्राप्त क्रेडिट या डेबिट नोटों के विवरण कुल नोट मूल्य, कर राशि और कर योग्य मूल्य के साथ जोड़े गए नोटों की संख्या में प्रतिबिंबित होंगे। कुल कर योग्य मूल्य और कर राशि डेबिट और क्रेडिट नोटों का शुद्ध मूल्य है।
8. GSTR-11 फॉर्म का पूर्वावलोकन करें
अब विवरण दर्ज करने के बाद, “पूर्वावलोकन” बटन पर क्लिक करें। ड्राफ्ट सारांश पृष्ठ पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करने पर डाउनलोड किया जाएगा। इसके बाद, ड्राफ्ट के वॉटरमार्क के साथ पीडीएफ फाइल तैयार की जाती है क्योंकि विवरण प्रस्तुत करना बाकी है। आप नीचे चित्र की सहायता से देखिये।
9. DSC / EVC के साथ GSTR-1 फाइल करें
- डिक्लेरेशन चेकबॉक्स चुनें और फाइल रिटर्न बटन पर क्लिक करें।
- एक संदेश प्रदर्शित किया जाता है कि “घोषित राशि को RFD-10 राज्य-वार में रिफंड राशि के रूप में पोस्ट किया जाएगा और यह उच्चतर पर गैर-संपादन योग्य है। अब File पर आगे बढ़ने के लिए Yes चुनें। GSTR-11 दाखिल करने के बाद, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है ”और फिर YES बटन पर क्लिक करें।
- GST GSTR11 पृष्ठ के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रदर्शित की जाएगी। अब डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को चुनें।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ड्रॉप-डाउन सूची में चुनें। यह दो बटन जैसे कि DSC के साथ फाइल या EVC के साथ फाइल को सक्षम करेगा।
- जीएसटीआर -11 दाखिल करने के लिए डीएससी के साथ फाइल या डीएससी बटन के साथ फाइल पर क्लिक करें।
10. Acknowledgement Message (आभार संदेश)
पंजीकरण रद्द करने के लिए सफलतापूर्वक आवेदन दाखिल करने पर, सिस्टम ARN नंबर उत्पन्न करेगा और एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित करेगा। इसके बाद, जीएसटीआर 11 फॉर्म रिटर्न की स्थिति “दायर” में बदल जाती है।
उसी तिमाही के लिए जीएसटी आरएफडी -10 फॉर्म आवेदन पत्र तैयार करना जिसके लिए फॉर्म जीएसटीआर -11 दायर किया गया है, फिर “जनरेट आरएफडी -10” बटन पर क्लिक करें।