जीएसटी अपील दायर कैसे करें?

भारत में व्यक्तियों अथवा व्यवसाई को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए कम से कम 40 लाख से अधिक के कारोबार के साथ व्यवसायों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पंजीकृत करदाता को फॉर्म GST REG-06 के रूप में जीएसटी के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ जारी किया जाता है। कोई भी करदाता या अपंजीकृत व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण के संबंध में उनके खिलाफ पारित किसी भी निर्णय या आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति, निर्धारित समय में अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर कर सकता है।

इस लेख में, हम वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सभी विवरणों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे की :- जीएसटी अपील दायर कैसे करें? जीएसटी अपील दायर के कितने चरण होते है? जीएसटी अपील दायर करने का मानदंड? ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर अपील प्रक्रिया कैसे करें? जीएसटी अपील दायर कानूनों के प्रकार क्या हैं? निम्न ऐसी बातों को जानने की कोशिश करेंगे।

इस लेख में हमने आपकी सुविधा अनुसार जीएसटी अपील दायर करने से जुडी सभी अहम् बातो की चर्चा करने की कोशिश की है। अतः यह लेख कुछ अधिक बड़ा है। इसलिए आपको इसे पढ़ने में सुविधा प्रदान करने के लिए हमने इसे विषय सूची के माध्यम से छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया है।

जीएसटी अपील कैसे दायर करें?
जीएसटी अपील कैसे दायर करें?

इस लेख में हम चर्चा करेंगे :

जीएसटी अपील दायर प्रक्रिया क्या होती है?

जीएसटी के तहत कोई भी अपील दायर निचली अदालत के फैसले को पलटने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन के सहायता से किया जाता है। यह करदाता द्वारा तब की जाती है, जब कोई कानूनी विवाद हो। जीएसटी तंत्र के तहत मजबूत अपील तब होती है जब:-

  • एक व्यक्ति उसके खिलाफ पारित किसी भी निर्णय या आदेश से आहत होता है। या किसी भी निर्णय से आहत व्यक्ति हो सकता है।
  • इस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ एक आदेश पारित किया जाता है, जिसमें एक प्राधिकृत अधिकारी निर्धारित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

जीएसटी अपील दायर से संबंधित जीएसटी कानून, मुख्य रूप से दो प्रकार के दायित्वों को लागू करता है – पहला है, कर-संबंधित और दूसरा, प्रक्रिया से संबंधित। इन दायित्वों का करदाताओं द्वारा अनुपालन का सत्यापन कर अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा, जाँच आदि के माध्यम से किया जाता है। कुछ मामलों में, वास्तविक या कथित गैर अनुपालन की स्थितियां भी होती हैं, जो स्पष्ट रूप से विचारों में भिन्नता का कारण बनती हैं। यदि विवाद के प्रारंभ में एक विभागीय अधिकारी द्वारा हल किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक आदेश जारी होता है।

आदेश या निर्णय पहली बार जीएसटी के तहत अभियोजन प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है, यह एक ऐसी संस्था होती है, जिसे जीएसटी अधिनियम के तहत किसी आदेश या निर्णय को पारित करने के लिए सक्षम माना जाता है, लेकिन इसमें बोर्ड, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल नहीं है।

हालांकि, यदि कर योग्य व्यक्ति अभियोजन प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह उच्चतर न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। उपरोक्त चर्चा के अनुसार अपील, उच्च न्यायालय में निचले अदालत के फैसले को निरस्त करने के लिए एक आवेदन पारित करता है।

जीएसटी अपील दायर के कितने चरण होते है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, पंजीकृत व्यक्ति के अपील करने की स्थिति में, अपील को चार चरणों में विभाजित किया गया है। आप नीचे तालिका की सहायता से भी देख सकते है।

अपील का स्तरआदेश जारी करने वाला प्राधिकरण अपील किया जा सकता है
पहलानिर्णय लेने वाला प्राधिकरणप्रथम अपीलीय प्राधिकरण
दूसराप्रथम अपीलीय प्राधिकरणअपीलीय न्यायाधिकरण
तीसराअपीलीय न्यायाधिकरणउच्च न्यायालय
चौथाउच्च न्यायालयसर्वोच्च न्यायालय

अब, ऐसी स्थिति में भारत में गुड्स एंड सर्विसेज कानून के तहत, एक स्वाभाविक सवाल उठता है – क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी / यूटीजीएसटी दोनों अधिकारियों के लिए अपील दायर की जानी चाहिए? जीएसटी अपील दायर और संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, सीजीएसटी के साथ-साथ एसजीएसटी / यूटीजीएसटी अधिकारियों को आदेश पारित करने का अधिकार है, और सीजीएसटी के तहत पारित आदेश एसजीएसटी / यूटीजीएसटी पर भी लागू होंगे। हालांकि, यदि कोई आदेश सीजीएसटी के तहत एक अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो कोई भी जीएसटी अपील और उस आदेश के खिलाफ संशोधन केवल सीजीएसटी के अधिकारियों के द्वारा ही किया जायेगा। अथवा एसजीएसटी / यूटीजीएसटी के तहत पारित मामले या आदेश भी लागू होंगे।

जीएसटी अपील दायर करने के मानदंड?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, जीएसटी में अपीलीय प्राधिकारी को पंजीकरण आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की पूर्व शर्ते इस प्रकार हैं:-

अपील दायर के लिए अन्य शर्तें :-

पंजीकरण आदेश के खिलाफ अपील दायर करते समय पार करने के लिए अन्य मानदंड निम्नानुसार हैं। आवेदक पंजीकरण आदेश के खिलाफ डीएससी या ईवीसी के माध्यम से अपील दायर कर सकता है। सभी कंपनियों और एलएलपी को पंजीकरण आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए डीएससी अनिवार्य है।

ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर अपील दायर प्रक्रिया कैसे करें?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की सहायता से अपील दायर कर सकता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको कुछ चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। चलिए नीचे हम इन सभी चरणों को आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते है।

1. ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल

जीएसटी अपील दायर कैसे करें? सबसे पहले आपको भारत सरकार द्वारा दी गयी वेबसाइट की सहायता से ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर जाने के लिए हमारे द्वारा दी गई इस लिंक https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करके आप जा सकते है।

2. जीएसटी अकाउंट लॉगिन करिये।

जीएसटी पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको सबसे ऊपर दायी ओर एक नीले रंग का login (लॉगिन) नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इसी बटन पर क्लिक करना है।

3. Services (सर्विसेज) ऑप्शन पर जाइये

एक बार जीएसटी अकाउंट लॉगिन करने के बाद, अब आपको ऊपर एक नीले रंग की सूची (जिसमे की विकल्प होंगे) दिखाई दे रही होगी। उसी सच्ची में आपको सर्विसेज नाम का विकल्प भी दिखाई दे रहा होगा। अब आपको उसी पर क्लिक करना है।

जीएसटी अपील दायर कैसे करें? Services (सर्विसेज) ऑप्शन पर जाइये
जीएसटी अपील दायर कैसे करें? Services (सर्विसेज) ऑप्शन पर जाइये

4. User Services (यूजर सर्विसेज) विकल्प पर जाइये।

जैसे ही आप सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करेंगे। ठीक उसके बाद, एक नई सूची आपको दिखाई दे रही होगी। आप ऊपर चित्र की सहायता से भी देख सकते है। इस विकल्प सूची में यूजर सर्विसेज नाम का विकल्प दिखाई दे रहा होगा। अब आपको उसी पर क्लिक करना है।

5. My Application (माई ऍप्लिकेशन) विकल्प पर जाइये।

यूजर सर्विसेज ऑप्शन पर जाकर जैसे ही आप उसपर क्लिक करेंगे, ठीक उसके बाद, आपको एक विकल्प सूची दिखाई देगी जिसमे की बहुत से ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। आप ऊपर चित्र की मदद से भी देख सकते है। उन सभी विकल्पों में से एक विकल्प, माई ऍप्लिकेशन नाम से भी दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इसी विकल्प पर क्लिक करना है।

6. Application Type (ऍप्लिकेशन टाइप) विकल्प को चुनिए।

माई ऍप्लिकेशन विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अब आपके सामने एक ड्राप डाउन सूची दिखाई देगी। जिसका नाम एप्लिकेशन टाइप होगा। इस सच्ची में से आपको Appeal to Appellate Authority (अपीलीय प्राधिकारी से अपील) नाम का विकल्प दिखाई दे रहा होगा। आप नीचे चित्र की सहयाता से भी देख सकते है। अब आपको उसी पर क्लिक करना है।

जीएसटी अपील दायर कैसे करें? Application Type (ऍप्लिकेशन टाइप) विकल्प को चुनिए।
जीएसटी अपील दायर कैसे करें? Application Type (ऍप्लिकेशन टाइप) विकल्प को चुनिए।

7. New Application (न्यू ऍप्लिकेशन) बटन पर जाइये।

ऊपर अपीलीय प्राधिकारी से अपील नाम के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। आप नीचे चित्र की सहयाता से भी देख सकते है। इस चित्र में आपको From date नाम का ड्राप डाउन मेनू दिखाई दे रह होगा। उस विकल्प में आपको तारीख भरनी है। उसके सा,मने एक और विकल्प दिखाई दे राह होगा। उस विकल्प में भी आपको अपील करने की तारीख वाले दिन की तारीख भरनी है। इसके बाद, आप नीचे आपको न्यू ऍप्लिकेशन नाम का बटन दिखाई दे राह होगा। अब आपको उसी पर क्लिक करना है।

जीएसटी अपील दायर? New Application (न्यू ऍप्लिकेशन) बटन पर जाइये।
जीएसटी अपील दायर? New Application (न्यू ऍप्लिकेशन) बटन पर जाइये।

8. Gst APL -01 फॉर्म (जीएसटी एपीएल -01 फॉर्म) खुलेगा।

ऊपर आपने न्यू ऍप्लिकेशन विकल्प पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुंचे थे। विकल्प पर क्लिक करने के बाद, एक नए पेज पर आजायेंगे। जिसका नाम जीएसटी एपीएल -01 फॉर्म नाम होगा। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है। इस चित्र में आपको दो विकल्प भरने को दिखाई दे रहे होंगे। आइये नीचे एक-एक करके इन विकल्पों के बारे में जानने की कोशिश करते है।

Gst APL -01 फॉर्म (जीएसटी एपीएल -01 फॉर्म) खुलेगा।
Gst APL -01 फॉर्म (जीएसटी एपीएल -01 फॉर्म) खुलेगा।
  • Order Type (ऑर्डर टाइप):- इस विकल्प में आपको (पंजीकृत व्यक्ति को) अपील करने के कारण को चुनना होगा। जैसे आप नीचे चित्र में देख सकते है, की इसमें डिमांड ड्राफ्ट, रेजिस्ट्रेशन आर्डर, रिफंड आर्डर, इतर आर्डर जैसे विकल्प दे रखे है। आपको इन्ही में से एक विकल्प को चुनना होगा। जैसे यहाँ पर हम रेजिस्ट्रेशन आर्डर नाम के विकल्प का चयन करेंगे।
  • Order Number (आर्डर नंबर):- आदेश संख्या के लिए प्रदान किए गए क्षेत्र में, आसन्न प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट क्रम संख्या दर्ज करें। अंत में सर्च ऑप्शन पर क्लिक करिये।
Gst APL -01 फॉर्म (जीएसटी एपीएल -01 फॉर्म) खुलेगा।
Gst APL -01 फॉर्म (जीएसटी एपीएल -01 फॉर्म) खुलेगा।

9. विवरण विंडो खुलेगी।

आपने ऊपर देखा की, हम इस उदाहरण में रजिस्ट्रेशन आर्डर के साथ गए है, इसके सामने वाले विकल्प में आर्डर नंबर भरने के बाद, सर्च बटन पर क्लिक करना था, इतना करने के बाद, आपके सामने एक नई विंडो खुलकर सामने आएगी। आप इस विंडो को नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है। इस चित्र में देखने पर, आपके पंजीकरण से संबंधित जानकारी आपके सामने खुलकर आजायेगी। इस विंडो में आपको कुछ विकल्प भरने के लिए भी दिखाई दे रहे होंगे। इन विकल्पों को नीचे बारी-बारी से देखते है।

जीएसटी अपील दायर? विवरण विंडो खुलेगी।
जीएसटी अपील दायर? विवरण विंडो खुलेगी।

10. Category of the case under dispute (विवाद के तहत मामले की श्रेणी) विकल्प पर जाइये

ऊपर आपने विवरण विंडोज़ में देखा की, आपके सामने आर्डर डिटेल्स की कुछ जानकारी आपके सामने विंडो में दिखाई देगी। उसके बाद इसी विंडो में एक ड्राप डाउन मेनू विवाद के तहत मामले की श्रेणी नाम का दिखाई दे रहा होगा। आप ऊपर चित्र की सहायता से भी देख सकते है। अपने हिसाब से आपको अपील करने का ठोस कारण दर्ज करना होगा।

11. ADD (जोड़े) बटन पर जाइये

एक बार, विवाद के तहत मामले की श्रेणी नाम के विकल्प में अपील करने के सही कारण को दर्ज करने के बाद, आपको ठीक इसके सामने एक बटन दिखाई दे रहा होगा। जिसका नाम ऐड (जोड़े) बटन होगा। अब आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है।

ध्यान दें :- नीचे पृष्ठ पर दिखाए जाने वाले संचार की तिथि और विवाद की अवधि को तदनुसार संपादित किया जा सकता है। ऐड बटन पर क्लिक करके विवाद ड्रॉप डाउन मेनू से मामले की श्रेणी से कई लाइन आइटम जोड़े जा सकते हैं। साथ ही डिलीट आइकन पर क्लिक करके, जोड़े गए विवरण को हटाया जा सकता है।

12. Upload Annexure to GST APL-01 (जीएसटी एपीएल -01 को अनुबंध अपलोड करें) विकल्प पर जाइये

विवरण विंडो में थोड़ा ओर नीचे आने पर आपको Upload Annexure to GST APL-01 नाम का विकल्प दिखाई दे रहा होगा। इस विकल्प के ठीक बराबर में देखने पर जीएसटी एपीएल -01 टेम्पलेट के अनुलग्नक को डाउनलोड करने के लिए Click here (यहां क्लिक करें) आइकन का चयन करें। आप नीचे चित्र की सहायता से देखिये।

13. Microsoft Word के साथ डाउनलोड किए गए टेम्पलेट को खोलें।

ऊपर क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करते ही आपके समन्बे एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जायेगी। आप नीचे चित्र की मदद से भी देख सकते है। इस फाइल या फॉर्म को आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर में खोलना है।

14. Enable Editing (संपादन लायक बनाना) विकल्प पर जाइये

जीएसटी एपीएल -01 फॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलने पर अब आपको इसे सक्षम करना होता है। उसके लिए आपको, सबसे ऊपर दिख रहे इनेबल एडिटिंग (सक्षम संपादन) आइकन दिखाई दे रहा होगा। इसी पर क्लिक करके सुनिश्चित करें कि संपादन सक्षम है।

 जीएसटी अपील दायर करें? संपादन लायक बनाना विकल्प पर जाइये
जीएसटी अपील दायर करें? संपादन लायक बनाना विकल्प पर जाइये

15. फॉर्म में विवरण दर्ज करिये

आपको ऊपर एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। अब उस फॉर्म में पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से आपको उस फॉर्म के सभी विकल्प ध्यान पूर्वक भरने होंगे। जैसे की, अपील करने का कारण दर्ज करें, किस स्थिति में आप अपील करना चाहते है आदि जैसी जानकारी आपको इस फॉर्म में दर्ज करनी होगी। इसके बाद, एक बार सभी आवश्यक विकल्प ठीक से पूरा हो जाने के बाद, फ़ाइल को पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।

16. फॉर्म को उपलोड करें।

एक बार जब सिस्टम पीडीएफ फाइल के रूप में सिस्टम में सहेजा जाता है, तो ब्राउज़र पर वापस जाएं और उसी को अपलोड करने के लिए चुनें, इसके लिए आपको फ़ाइल आइकन पर क्लिक करना होता है। केवल 5 एमबी के अधिकतम आकार की एक फ़ाइल अपलोड की जा सकती है। उस सिस्टम से फ़ाइल चुनें जिसे अपलोड करना आवश्यक है और अपलोड टैब पर क्लिक करें। एक बार पीडीएफ अपलोड हो जाने के बाद, इसे पेज पर डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी डिलीट किया जा सकता है।

17. Adding any Other Supporting Documents (कोई अन्य सहायक दस्तावेज़ जोड़ना) विकल्प

अगर आपको कोई भी अतिरिक्त सहायक दस्तावेज़ अपलोड करना है, तो आप कर सकते है। उसके लिए आपको दस्तावेज़ विवरण दर्ज करें और फ़ाइल विकल्प चुनना होगा। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है।

18. Preview (प्रीव्यू) बटन पर जायें

एक बार ऊपर भरे गए सभी विकल्पों को जाँच लीजिये, उसके बाद एप्लिकेशन की समीक्षा करें और फ़ाइल करने के लिए आगे बढ़ें। सबमिट करने और फाइल करने से पहले एप्लिकेशन का पूर्वावलोकन करने के लिए, Preview (पूर्वावलोकन) आइकनपर क्लिक करिये। आप नीचे चित्र की मदद से भी देख सकते है।

इसके बाद, फ़ाइल का एक पीडीएफ संस्करण डाउनलोड किया जाएगा, और यदि सभी विवरण सही ढंग से अपडेट किए गए हैं, तो इसे जांचने के लिए समीक्षा की जा सकती है।

19. Verification checkbox (सत्यापन चेकबॉक्स) को टिक करिये।

फाइल उपलोड करने के बाद, अब आपको थोड़ा और नीचे आना होगा। अब आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। जिसका नाम चेक बॉक्स होगा। आपको उसे टिक (✔) करना होगा।

20. Name of the Authorised Signatory (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) विकल्प भरिये।

चेक बॉक्स को सत्यापित करने के बाद, अब आपको थोड़ा नीचे आना होगा। अब आपको एक ड्राप डाउन मेनू अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम का दिखाई देगा। जिसमे की अपीलकर्ता को अपना नाम दर्ज करना होगा। तो आपको ड्रॉप-डाउन मेनू से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम चुनना होगा।

21. Place (जगह) विकल्प भरिये।

ऊपर ड्राप डाउन मेनू से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम चुनकर, अब आपको बिलकुल इसके बराबर में आना होगा । वहाँ आपको एक विकल्प प्लेस नाम का दिखाई देगा। अब आपको उसमे पंजीकृत व्यक्ति के रहने का स्थान का नाम भरना होगा।

22. Proceed To File (फाइल करने के लिए आगे बढ़ें) बटन पर जाइये।

प्लेस का नाम भरने के बाद, अब आपको बिलकुल नीचे आना होगा। यहाँ आपको तीन बटन दिखाई दे रहे होंगे। आप ऊपर चित्र की सहायता से भी देख सकते है। उनमे से एक विकल्प प्रोसीड टू फाइल नाम का बटन भी होगा। अब आपको इसी बटन पर क्लिक करना है।

23. Dashboard (डैशबोर्ड) विंडो खुलेगी

ऊपर प्रोसीड करने के बाद, अब आपके सामने एक नई विंडो जिसका नाम डैशबोर्ड होगा वह ओपन होगी। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है। इस विंडो में देखने पर कुछ विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। उन्हे बारी-बारी से भरिये और उसके बाद, दायी ओर Search (खोजे) बटन पर क्लिक करिये।

  जीएसटी अपील दायर करें?   Dashboard (डैशबोर्ड) विंडो खुलेगी
जीएसटी अपील दायर करें? Dashboard (डैशबोर्ड) विंडो खुलेगी

24. Warning (चेतावनी) विंडो खुलेगी

ऊपर डैशबोर्ड विंडो में विवरण भरने के बाद, अब आपको एक नई विंडो, जिसका नाम वार्निंग विंडो होगा वह खुलकर सामने आएगी। आप नीचे चित्र में भी देख सकते है। इस विंडो में सबसे नीचे आने पर आपको दो बटन नीले रंग के दिखाई दे रहे होंगे। पहला है, Submit with DSC और दूसरा, Submit with EVC बटन दिखाई देंगे। आप किसी भी बटन पर जाकर अपने हिसाब से इसे सत्यापित कर सकते है।

 जीएसटी अपील दायर करें? Warning (चेतावनी) विंडो खुलेगी
जीएसटी अपील दायर करें? Warning (चेतावनी) विंडो खुलेगी
  • DSC बटन के साथ सबमिट करने के लिए, सिस्टम से उपयुक्त प्रमाण पत्र का चयन करें और साइन आइकन पर क्लिक करें।
  • ईवीसी बटन के साथ सबमिट करने के लिए, जीएसटी पोर्टल पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी दर्ज करें और सत्यापन आइकन पर क्लिक करें।

25. Confirmation Message (पुष्टि संदेश) विंडो खुलेगी

अंत में हस्ताक्षर के बारे में एक पुष्टिकरण संदेश अगले पृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाएगा। आप उसे नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है। इसके बाद, पावती रसीद डाउनलोड करने के लिए, सबसे नीचे की दायी ओर जाने पर नीले रंग का Download (डाउनलोड) बटन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको उसी बटन पर क्लिक करना है।

ध्यान दें:-

  • एक बार आवेदन सही ढंग से दायर करने के बाद, आवेदन की स्थिति एक अपील पेश करने के लिए अपडेट की जाती है।
  • पंजीकरण आदेश के खिलाफ अपील के लिए आवेदन पहले अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।
  • संबंधित अधिकारी आवेदन स्वीकार कर सकता है या नहीं और इस प्रकार अपील अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
  • एक एसएमएस और एक ईमेल एक पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा जो पुष्टि करेगा कि पंजीकरण आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है।
  • अपीलकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर अपील दाखिल करने से सात दिनों के भीतर अपील के लिए आवेदन पत्र के साथ-साथ सहायक दस्तावेजों की एक हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। पूरा दस्तावेज प्राप्त होने पर आवेदक को अंतिम पावती जारी की जाएगी।

जीएसटी अपील दायर कानूनों के प्रकार क्या हैं?

जीएसटी के तहत अपील करने के संबंधित शर्तों के लिए नीचे टेबल की सहायता से हमने निम्नलिखित स्थितियां प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आइये इनके बारे में एक-एक करके जानने की कोशिश करते है।

एस.एन नं अपील करने का विवरण। अपील की स्थिति।
1करदाता या व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक दायर किया गया अपील प्रपत्र। अपील प्रस्तुत की गई।
2अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील फॉर्म सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया। अपील की गई।
3अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील प्रपत्र खारिज कर दिया गया। अपील खारिज।
4जब अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई का नोटिस जारी करता है। हियरिंग नोटिस जारी किया।
5जब नोटिस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाती है। जवाबी जवाब मिला।
6जब कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
7अपील की पुष्टि / संशोधित / अस्वीकार की गई है। अपील आदेश पारित किया गया।
8जब एक सुनवाई स्थगित हो जाती है, और अगली तारीख जारी की जाती है। स्थगन दिया गया।
9जब आवेदन को सुधार के लिए दायर किया जाता है। सुधार अनुरोध प्राप्त हुआ।
10जब सुधार के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है। संशोधन अनुरोध अस्वीकृत।
11अपील आदेश को सुधारा गया है। संशोधन आदेश पारित किया गया।

जीएसटी अपील दायर दर्ज करने के लिए शुल्क?

  • सभी अपीलों को निर्धारित जीएसटी अपील प्रारूपों को भरकर और आवश्यक शुल्क का भुगतान करके किया जाना चाहिए। शुल्क चुनौती दिए गए आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और जुर्माना की पूरी राशि होगी और आदेश से उत्पन्न विवादित शेष राशि के 10% के बराबर की राशि होगी, जिसके लिए अपील दायर की गई है।
  • ऐसे मामलों में, जहां एक अधिकारी या आयुक्त अपील कर रहा है, ऐसी स्थिति में फीस लागू नहीं होगी।
  • गंभीर मामलों के लिए, जब विवादित कर देयता 25 करोड़ से ऊपर है, तो कर अधिकारी विवादित कर राशि के 25% तक अधिक पूर्व जमा की मांग कर सकते हैं।

जीएसटी अपील दायर करने के लिए कदम क्या हैं?

अगर आपको पंजीकरण आदेश के खिलाफ जीएसटी के तहत अपील दायर करनी है, तो उसके लिए आपको चार महत्वपूर्ण कदमो को करना होगा। आप नीचे एक-एक करके सभी चरणों को देख सकते है।

  1. अपीलीय प्राधिकारी से अपील।
  2. GST APL-01 को अनुबंध अपलोड करना होगा।
  3. अन्य सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे।
  4. एप्लिकेशन की समीक्षा करें और फ़ाइल करने के लिए आगे बढ़ें।

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में विभागीय अपील?

जीएसटी के आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव के लिए, कॉल कर सकते हैं और किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जाँच कर सकते हैं जिसमें एक सहायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम के तहत कोई भी निर्णय या आदेश पारित किया है, किसी भी जीएसटी अधिकारी ने उसे अधीनस्थ प्राधिकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। उक्त निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं को निर्धारित करना जैसा कि उनके आदेश में जीएसटी के आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष GST के तहत अपील माना जाएगा।

एसजीएसटी के तहत, विभाग द्वारा अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, SGST के आयुक्त द्वारा संशोधन का प्रावधान है।

  1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें और सत्यापित करें:-
    जीएसटी के तहत प्रत्येक अपील निर्धारित रूप में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी।
  2. अपील दायर करने की समय सीमा:-
    जीएसटी के तहत प्रत्येक अपील उस तारीख से 3 महीने के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन के खिलाफ अपील किए जाने वाले निर्णय या आदेश को जीएसटी के आयुक्त को सूचित किया जाता है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एक अपील को एक महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को 3 महीने की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील पेश करने से उचित कारण से रोका गया था।

जीएसटी में अपीलीय प्राधिकारी को अपील कैसे करें?

  1. धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के पास एक अपील FORM GST APL-01 में दायर की जा सकती है, करदाता के अनुसार फॉर्म को भरने के बाद, उसके दस्तावेज आयुक्त अधिकारी द्वारा चेक (जाँच) किये जा सकते है, दस्तावेज चेक करने के बाद, अगर अपीलीय प्राधिकारी को अपील सही लगती है। तो वह करदाता को तुरंत पावती जारी करने का आदेश दे सकता है।
  2. करदाता के अपील के आधार और फार्म के प्रारूप के रूप में फॉर्म GST APL-01 में नियम 26 के तहत करदाता को हस्ताक्षर करने होंगे।
  3. उप-नियम (1) और एक अंतिम पावती के तहत अपील दायर करने के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत की गई एक अपील संख्या को दर्शाता है। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा FORM GST APL-02 में जारी की जाएगी।

जीएसटी अपील करने हेतु अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन?

  • धारा 107 की उपधारा (2) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के लिए एक आवेदन फॉर्म GST APL-03 में किया जाएगा। इसके बाद, प्रासंगिक दस्तावेजों को या तो इलेक्ट्रॉनिक विधि या कमिश्नर द्वारा के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है
  • निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। साथ ही उप-नियम (1) के तहत आवेदन दाखिल होने के सात दिनों के भीतर और अपील प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपील संख्या उत्पन्न की जाएगी।

किस स्थिति में जीएसटी अपील दायर नहीं की जा सकती है?

जीएसटी, के तहत अपील दायर और संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, जीएसटी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्णयों के लिए अपील नहीं की जा सकती। नीचे आप एक-एक करके देख सकते है।

  • एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को कार्यवाही स्थानांतरित करने का आदेश।
  • खातों और अन्य दस्तावेजों की पुस्तकों को जब्त या बनाए रखने का आदेश।
  • जीएसटी अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी देने का आदेश।
  • करों और अन्य रकम का भुगतान किश्तों में करने की इजाजत देने का एक आदेश।

साथ ही, यह ध्यान रखते हुए कि बोर्ड या राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर, न्यूनतम मौद्रिक सीमा तय कर सकती है जिसके लिए एक जीएसटी अधिकारी अपील दाखिल करने की मंजूरी दे सकता है और साथ ही नियमित भी कर सकता है। यह अनावश्यक मुकदमेबाजी के खर्चों से भी बचाएगा, जहाँ लागत विवादित कर राशि को उचित नहीं ठहराता है। ऐसे मामलों में भी एक अपील संभव नहीं होगी।

करदाता की उपस्थिति न होने पर जीएसटी अपील दायर कैसे करें?

यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति अपेक्षित जीएसटी अपील प्राधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में करदाता अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत प्राधिकारी को नियुक्त कर सकता है। एक अधिकृत प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:-

  • एक रिश्तेदार।
  • एक नियमित कर्मचारी।
  • एक वकील जो भारत के किसी भी कोर्ट में अभ्यास करता है।
  • अभ्यास के वैध प्रमाण पत्र के साथ, कोई भी चार्टर्ड एका एकाउन्टेन्ट / कॉस्ट एकाउन्टेन्ट / कंपनी सचिव।
  • किसी भी राज्य सरकार या एक्साईज विभाग के कर विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जिसकी पोस्ट कम से कम समूह बी राजपत्रित अधिकारी है।
  • कोई भी टैक्स रिटर्न तैयार करने वाले कर्ता।

अपीलीय न्यायाधिकरण में जीएसटी अपील कैसे करें?

  1. धारा 112 की उपधारा (1) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की अपील को संबंधित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जाएगा। अन्यथा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित, FORM GST APL- 05 में सामान्य पोर्टल और एक अनंतिम स्वीकृति तुरंत अपीलकर्ता को जारी की जाएगी।
  2. अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए आपत्ति फॉर्म GST APL-06 में धारा 112 की उप-धारा (5) को इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
  3. निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपील की गई उप-नियम (5) में निर्दिष्ट शुल्क उप-नियम (1) के तहत अपील दायर करने के सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा और अंतिम रसीद के साथ, अपील संख्या का संकेत जारी किया जाएगा।
  4. इसके बाद, फॉर्म जीएसटी एपीएल -05 को दाखिल करने की तारीख से सात दिनों के भीतर जमा किया जाएगा। और अपील दाखिल करने की तारीख अनंतिम पावती जारी करने की तारीख होगी। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, एक अपील पर विचार किया जाता है। यह केवल तभी दायर किया जाता है जब अंतिम पावती सूचित होती है अर्थात अपील संख्या जारी की गई है।
  5. अपील दायर करने के लिए भी शुल्क देना होगा। उदाहरण के लिए, कर या इनपुट टैक्स क्रेडिट में शामिल प्रत्येक एक लाख रुपये के लिए, हजार रुपये का शुल्क होगा।
  6. धारा 112 की उपधारा (10) में उल्लिखित त्रुटियों के सुधार के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किए गए आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जीएसटी अपील दायर करने की समय सीमा क्या है?

करदाता (पीड़ित व्यक्ति) के लिए, आदेश और निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के अंदर एक समय सीमा निर्धारित की गई है। अथवा विभाग (राजस्व) के लिए, 6 महीने की समय सीमा (अवधि) निर्धारित की गई है, जिसके अंतराल में समीक्षा कार्यवाही पूरी की जानी है। और उसके तुरंत बाद, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की जाएगी। यह ही नहीं, बल्कि अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील दायर करने में देरी के लिये क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त है। जैसे की :- वह अपील का आवेदन दायर करने के लिये उसकी निर्धारित 3/6 (3+1/6+1), महीने की अवधि के अंत से एक महीने तक देरी को क्षमा कर सकता है, बशर्त धारा 107(4) में किये प्रावधान के अनुसार “पर्याप्त कारण” निर्धारित किये जाने चाहिये।

1. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसे सूचित किया जाना चाहिये?

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश सूचित किया जाना आवश्यक होता है। जिसके तहत, अपीलीय प्राधिकारी को सीजीएसटी और एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी क्षेत्राधिकार के आयुक्त को एक प्रति के साथ अपीलकर्ता, प्रतिवादी और न्यायायिक प्राधिकरण को आदेश की प्रति संचारित करना आवश्यक होगा।

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