जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म:- अर्थ, नियत तारीख और फाइलिंग प्रक्रिया-जानिए

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली कंपोजीशन लेवी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए, एक करदाता को कर अधिकारियों को जीएसटी सीएमपी -01 और जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म के निर्धारित रूपों में धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तो इस लेख में हम जानेंगे की, जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म क्या होता है? अथवा CMP-02 फॉर्म को नियत तारीख में दाखिल करने के तरीके के बारे में बताने जा रहे है।

जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म
जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म

जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म क्या है?

जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म एक ऑनलाइन आवेदन पत्र होता है जिसे किसी भी करदाता द्वारा दायर किया जाना चाहिए जो कि जीएसटी के तहत एक सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत है। इस तरह का फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले दाखिल करना होता है, जिसके लिए कंपोजिशन टैक्स का भुगतान करने का विकल्प होता है। इसके अलावा, एक नया करदाता जो जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हो जाता है, वह कर अधिकारियों के साथ एक आवेदन दायर कर सकता है ताकि रचना शुल्क का चयन किया जा सके।

हालांकि, ऐसे करदाता को फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 में कंपोजीशन लेवी का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, जो नए पंजीकरण के लिए आवेदन है। जबकि, एक करदाता जो मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत है और जो अब GST कानून के तहत कंपोजीशन स्कीम में माइग्रेट करना चाहता है, को टैक्स अधिकारियों को सूचित करना होगा कि कंपोजीशन लेवी का चयन करने के लिए फॉर्म जीएसटी CMP-01 है। इसका मतलब यह है कि करदाता निम्न स्थितियों के माध्यम से करदाता के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर संरचना लेवी का विकल्प चुन सकता है।

इसके अलावा, सेवाओं की आपूर्ति करने वाले करदाता वित्तीय योजना 2019 – 2020 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 32 वीं GST काउंसिल की बैठक के अनुसार, कंपोजीशन स्कीम अब सेवा प्रदाताओं के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है।

जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म किस व्यक्ति को फाइल करना है?

जीएसटी कानून के तहत, किसी भी करदाता के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह वित्तीय वर्ष की शुरुआत में या वित्तीय वर्ष के मध्य में जीएसटी के तहत कंपोजीशन स्कीम का चुनाव करना होता है। जिसके तहत, इस तरह का नोटिस करदाता को जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म के रूप में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि करदाता वित्तीय वर्ष के मध्य में जीएसटी सीएमपी -02 दाखिल करता है, तो उस महीने से लागू होने वाले नियम या प्रावधान उस महीने से लागू होंगे जिसमें सीएमपी 02 फॉर्म दर्ज किया गया है।

उदाहरण के लिए, कपूर ने जनवरी 2018 में सीएमपी 02 फॉर्म फाइल करता है। तदनुसार, संरचना योजना के प्रावधान फरवरी 2018 से लागू होंगे। इसके अलावा, एक करदाता जो जीएसटी के तहत मौजूदा कर कानून से कंपोजिशन स्कीम में माइग्रेट करना चाहता है, उसे जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने के लिए कर अधिकारियों को सूचित करना होगा। ऐसे करदाता को जीएसटी सीएमपी -01 के रूप में एक आवेदन दाखिल करना होगा।

CMP-02 फॉर्म की देय तिथि कब है?

जीएसटी के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो रचना योजना का विकल्प चुनने का हक़ होता है, कर अधिकारियों के साथ निर्धारित तरीके से 30 सितंबर 2019 तक जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म के रूप में नवीनतम जानकारी दे सकता है।ऐसा व्यक्ति सीजीएसटी नियमों के अनुसार जीएसटी आईटीसी -03 के रूप में विवरण प्रस्तुतकर सकता है।

लेकिन बात करें वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए सीएमपी 02 फॉर्म दाखिल करने की नियत तारीखों में किए गए परिवर्तनों का क्रम निम्नलिखित है। आप नीचे तालिका की सहायता से देख सकते है।

परिपत्र संख्यापरिपत्र की तारीखनियत तिथि घोषितफॉर्म्स
परिपत्र संख्या 97/16/2019-जीएसटी 5 अप्रैल, 201930 अप्रैल, 2019जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म, जीएसटी सीएमपी -03
भूल-सुधार परिपत्र संख्या 97/16/2019-जीएसटी1 जुलाई, 201931 जुलाई, 2019जीएसटी सीएमपी -02, जीएसटी सीएमपी -03
भूल-सुधार परिपत्र संख्या 97/16/2019-जीएसटी 29 जुलाई, 201930 सितंबर, 2019जीएसटी सीएमपी -02, जीएसटी सीएमपी -03

जीएसटी पोर्टल पर सीएमपी 02 फॉर्म कैसे भरें?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, आने वाला जीएसटी सिम्पी 02 फॉर्म पंजीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की सहायता से भरना अनिवार्य होता है। इसके लिए आपको कुछ चरणों से होकर गुजरना होता है। हम ऐसे सभी चरणों को नीचे एक-एक करके इनके बारे में विस्तार से बताने जा रहे है। आप नीचे देख सकते है।

1. ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल

सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट पर जाना होगा। आप इस लिंक https://www.gst.gov.in/ की सहायता से ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर पहुंच सकते है। लिंक पर क्लिक करने के बाद, आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के होमपेज पर पहुंच जायेंगे। आप चित्र की सहायता भी ले सकते है।

जीएसटी आईटीसी 01 फॉर्म-ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल
जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म-ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल

2. जीएसटी अकाउंट लॉगिन

एक बार ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको इस स्क्रीन में सबसे दायी ओर जाने पर एक login नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। आपको उसी बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे बारी-बारी से समझते है।

i. Username (यूज़रनेम) ऑप्शन

लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको एक नई लॉगिन विंडो पेज दिखाई देगा। इस पेज में आने पर आपको सबसे पहले यूज़रनेम का विकल्प दिखाई देगा। उसे आपको पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से भरना है। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है।

Username (यूज़रनेम) ऑप्शन
Username (यूज़रनेम) ऑप्शन

ii. Password (पासवर्ड) विकल्प

इसी विंडो में थोड़ा नीचे आने पर आपको पासवर्ड नाम का विकल्प देखने को मिलेगा। इसी विकल्प के ठीक नीचे आने पर बॉक्स में पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से उस पासवर्ड को भरना होगा। आप ऊपर चित्र की सहायता से भी देख सकते है।

iii. Captcha (कैप्चा) विकल्प

ऊपर यूज़रनेम और पासवर्ड विकल्प को भरने के बाद, ठीक नीचे कैप्चा नाम का विकल्प खुलकर सामने आएगा। आप इस विकल्प को बॉक्स के नीचे दिखाई दे रहे चित्र में से इस विकल्प को भरना है।

3. निम्न विकल्प चुनें

एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके जीएसटी पोर्टल पर प्रवेश करते हैं, तो आपको ड्रॉपडाउन सूची से services (सर्विसेज) विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ और विकल्प दिखाई देंगे। आप नीचे चित्र की सहायता से देख सकते है। अब आपको registration (रजिस्ट्रेशन) पंजीकरण मेनू का चयन करना होगा। उसके बाद, एक और ड्राप डाउन सूची नजर आएगी। जिसमे की एक ऑप्शन ऍप्लिकेशन टू ऑप्शन फॉर कम्पोजिशन लेवि नाम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म
जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म

4. रचना की घोषणा की जाँच करें।

एक बार जब आप कंपोजीशन स्कीम का चयन करने के लिए एप्लिकेशन का चयन करते हैं, तो आपको कंपोजीशन स्कीम के पेज को चुनने के लिए आवेदन के लिए निर्देशित किया जाएगा। यह पृष्ठ आपके जीएसटीआईएन, व्यापार का कानूनी नाम, व्यवसाय का नाम (यदि कोई हो) और व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पता प्रदर्शित करेगा।

इन सभी विवरणों के नीचे आपके व्यवसाय की प्रकृति, साथ ही साथ इसके अधिकार क्षेत्र को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा, इन विवरणों के बाद, एक रचना घोषणा चेकबॉक्स रखा गया है।

आपको इस बॉक्स की जांच करनी चाहिए क्योंकि यह एक घोषणा है कि आप करदाताओं के लिए निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करेंगे जो अधिनियम और नियमों के तहत संरचना योजना का विकल्प चुनते हैं।

5. verification (वेरिफिकेशन) विंडो

फॉर्म जमा करने से पहले, आपको सत्यापन के लिए बॉक्स को भी जांचना होगा जो संरचना घोषणा के ठीक नीचे रखा गया है। सत्यापन बॉक्स एक घोषणा है कि करदाता के रूप में आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है और कर अधिकारियों से कुछ भी छिपा नहीं है। आप ऊपर चित्र ककी सहायता से भी देख सकते है।

i. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का चयन करें

फॉर्म जमा करने से पहले, आपको प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फ़ील्ड के ड्रॉपडाउन मेनू से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का चयन करना होगा। इसके अलावा आपको लोकेशन फील्ड में जगह भी दर्ज करनी होगी।

ii. फॉर्म जमा करने के विकल्प का चयन करें

आपके द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का चयन करने और स्थान दर्ज करने के बाद, फ़ॉर्म जमा करने का विकल्प सक्रिय हो जाता है। आप डीएससी, ई-साइन और ईवीसी के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद, आवश्यक विकल्प चुनें और संबंधित सबमिशन बटन पर क्लिक करें। हमने इस लेख के उद्देश्य के लिए DSC विकल्प चुना है।

iii. चेतावनी का प्रदर्शन

एक बार जब आप बटन सबमिट करने के लिए संबंधित का चयन करते हैं, तो आपकी कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए एक चेतावनी प्रदर्शित होती है। आपको कार्यवाही बटन पर क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है।

iv. डीएससी की पुनर्प्राप्ति

एक बार जब आप कार्य बटन पर क्लिक करते हैं, तो GST पोर्टल सिस्टम में उपलब्ध आपके डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करेगा। इसके अलावा, आपको अपेक्षित डीएससी का चयन करने के लिए एक पॉपअप मिलेगा। आपको उसी का चयन करना होगा और ‘साइन’ बटन पर क्लिक करना होगा।

v. सफलता संदेश का प्रदर्शन

एक बार जब आप वांछित डिजिटल हस्ताक्षर का चयन कर लेते हैं और साइन बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफलता संदेश तभी मिलेगा जब आपका डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित हो जाएगा।

जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म
जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म

vi. ARN का निर्माण

एक बार जब आप एक सफलता संदेश प्राप्त करते हैं, तो जीएसटी पोर्टल कुछ मान्यताओं को प्रदर्शित करेगा। यदि इस तरह के सत्यापन सफल होते हैं, तो पोर्टल ARN (एप्लिकेशन संदर्भ संख्या) उत्पन्न करेगा। ऐसे ARN आपके पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर अगले 15 मिनट के भीतर भेज दिए जाएंगे। इसके बाद, इस फॉर्म को भरने के बाद एक कंपोजिशन डीलर को 90 दिनों के भीतर GST CMP-03 फाइल करना होता है।

6. जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म

हमने नीचे जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म को हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। आप नीचे इस फॉर्म का पूर्ण प्रतिबिम्ब हिंदी में देख सकते है।

1. जीएसटीआईएन
2. कानूनी नाम
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो
4. व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पता
5. पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी (ड्रॉप-डाउन से चुनें)
(i) निर्माता, ऐसे सामानों के निर्माताओं के अलावा, जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
(ii) अनुसूची II के अनुच्छेद 6 के खंड (ख) में उल्लिखित आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता।
(iii) कंपोजीशन लेवी के लिए कोई अन्य सप्लायर
6. वित्तीय वर्ष जिसमें से कंपोजिशन स्कीम को चुना जाता है।
7. अधिकार – क्षेत्रसेंटरराज्य
8. घोषणा – मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि धारा १० के तहत कर का भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का पालन पूर्वोक्त व्यवसाय करेगा।
9. सत्यापन I ____________________________ इस बात का पूरी तरह से पुष्टि और घोषणा करें कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
नाम
जगह
तारीखपदनाम / स्थिति

Leave a Comment

Contact
close slider

    GST से संबंधित किसी भी सहायता के लिए ये फॉर्म भरें