जैसा की आप जानते है, जिस व्यक्ति का जीएसटी के तहत पंजीकरण होता हैं, उसे हर महीने जीएसटी रिटर्न भरना होता है। जीएसटी टैक्स रिटर्न का मतलब होता है, किसी भी टैक्स से सम्बंधित एक प्रकार की जानकारी, जिसे टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता हैं। जीएसटी रिटर्न यह भी एक प्रकार से जानकारी प्रदान करता है। जैसे की आप किस प्रकार का सामान बेच रहे है, आप कितना सामान खरीद रहे है, और आपकी मासिक बिक्री कितनी है। ठीक इसी प्रकार जीएसटी के तहत एक प्रक्रिया और होती है। जिसे जीएसटी निल रिटर्न कहते है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भी आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न भरना होता है। तो आज हम बात करते है, जीएसटी निल रिटर्न क्या होता है? इसे क्यों भरना होता है? और न भरने पर क्या होता है?
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
जीएसटी निल रिटर्न क्या है?
जीएसटी निल रिटर्न एक प्रकार का रिटर्न फॉर्म होता है, जो की जीएसटी के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा हर महीने भरा जाता है। इस फॉर्म के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीएसटी के पोर्टल पर हर महीने लॉगिन करना होता है। चाहे व्यवसाय में लाभ हुआ हो या हानि? क्योकि जीएसटी के नियमानुसार जीएसटी के पोर्टल पर हर महीने आपका ब्यौरा होना चाहिए। इसलिए हर माह जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करना चाहिए और जीएसटी निल रिटर्न जमा करना होता है।
यदि आप निल रिटर्न नहीं भरते है, तो प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लागू होता है। इसलिए, जीएसटी पंजीकरण वाले सभी करदाताओं को समय सीमा से पहले निल रिटर्न जमा करना होता है।
जीएसटी निल रिटर्न भरने की क्या आवश्यकता है?
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत जब आप कोई व्यापार करते है, और आप कोई बाहरी आपूर्ति के माल मंगाते है या बेचते है। तो जीएसटी के नियम अनुसार आपको अपने कारोबार और व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारियां टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है जिसके लिए आप जीएसटी के रिटर्न फॉर्म भरते है। जीएसटी रिटर्न आपकी हर खरीदारी और लेन-देन के तहत भरा जाता है , परन्तु किसी महीने के दौरान आप कोई भी बाहरी आपूर्ति के कोई बिल नहीं बनाते तो उस स्थिति में आपको जीएसटी निल रिटर्न फॉर्म भरना होता है। इसके लिए रिटर्न में जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 जैसे कई फॉर्मो को एक पंजीकृत करदाता को अपनी कर देनदारी और बाहरी आपूर्ति के बारे में भरना होता है।
जीएसटीआर-1 कैसे भरें?
जीएसटीआर-1 में आपको पिछले महीने में हुई सभी तरह की बिक्री का ब्योरा भरना होता है। जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजिशन स्कीम लेने वाले और कुछ अन्य विशेष श्रेणी के कारोबारियों को छोड़कर सबको जीएसटीआर-1 भरना अनिवार्य होता है। कम्पोजिशन स्किम लेने वाले और अन्य विशेष श्रेणी के कारोबारियों के लिए, अलग जीएसटी रिटर्न फॉर्म जारी किए गए हैं।
जीएसटीआर-1 मे भरने वाली जानकारियां क्या है?
जीएसटीआर-1 में आपको पिछले महीने में हुई सभी तरह की बिक्री का ब्योरा भरना होता है। इस फॉर्म में कुल 13 प्रकार की जानकारियां आपको भरनी होती है। जो की निम्नवत है –
- जीएसटीआईएन नंबर (GSTIN number)
- नाम (Name)
- सालाना कारोबार (Gross Turnover)
- महीना और वर्ष (Month & Year)
- बिके माल पर मिला जीएसटी (Tax on outward supplies)
- 2.5 लाख रुपए से ऊपर के सौदे (Outward Supplies value exceeds Rs. 2.5 lakh)
- सौदा माल (Goods)
- कुल जमा और कुल टैक्स क्रेडिट का ब्योरा (Debit Notes or Credit Notes Details)
- पहले की गई किसी बिक्री में संशोधन (Amendments to the details of any outward supplies)
- जीएसटी से छूट वाली बिक्री (Exempted, Nil-Rated and Non-GST Supplies)
- निर्यात (Export Sales)
- एडवांस जीएसटी (Tax Liability arising out of advance receipts)
- जमा टैक्स (Tax Paid)
जीएसटीआर-1 भरने की प्रक्रिया क्या है?
सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर जीएसटी पोर्टल खोलना है। और लॉगिन विकल्प का चयन करना है।
1. लॉगिन करें
लॉगिन विकल्प चयन के बाद आपके लॉगिन पेज खुलता है लॉगिन करने के लिए उसी जीएसटी नंबर का प्रयोग करना है। जिसके लिए टैक्स जमा करना है। लॉगिन होने के उपरांत वही नंबर आपको जीएसटीआर-1 फॉर्म में ऊपर अपने आप दर्ज दिखाई देगा।
2. Returns Dashboard का चयन करें
लॉगिन होने के बाद होम पेज के सबसे ऊपर पट्टी में मौजूद “Services” विकल्प का चयन करना है। आपके सामने एक Returns का विकल्प आएगा। इस विकल्प पर क्लिक करते ही Returns Dashboard सामने खुल जाता है।
3. सर्च (Search) करें
जब Returns Dashboard खुल जाता है तो उसमे आपको उस वार्षिक साल और महीने का चुनाव करना होता है, जिसका आप रिटर्न भरना चाहते हैं। इनको भरने के बाद जैसे ही आप Search पर क्लिक करते हैं। तो आपके सामने उस महीने से संबंधित सभी रिटर्न बॉक्स में दिखाई देंगे।
4. जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म का चयन करे
इन बॉक्सों से जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म का चयन करे। फॉर्म में आपको ऊपर बताई बताई गयी 13 जानकारियां भरनी होंगी और फिर अपलोड कर देनी है।
5. रसीदों और बिलो को Add करो
अब आप अपनी सारी रसीदों और बिलो को Add पर क्लिक करके add कर दीजिए।
6. Submit का बटन का चयन करें
Add होने उपरांत आप Submit का बटन पर क्लिक करे। ऐसा करने से आपके सामने फार्म में भरी हुई जानकारियों को मंजूर (validate) करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर से सभी जानकारियों को जांच लीजिए। संतुष्ट होने पर जीएसटीआर-1 का बटन पर क्लिक कर सकते है। अन्यथा Back पर क्लिक करके फिर से भर सकते है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आपको अपने डिजिटल हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे।
7. Confirm करें
अब आपके सामने confirm का pop-up बटन आता है। इस पर आपको yes या no के दो विकल्प मिलते हैं। जैसे ही आप yes का बटन का चयन करते है। आपको Acknowledgement Reference Number (ARN) मिल जाता है। ये आपकी ओर से जीएसटीआर-1 भरे जाने का प्रमाण होता है।
8. पुष्टि करें
यदि हम जीएसटी निल रिटर्न दाखिल करते है, तो जीएसटीआर 1 रिटर्न की अन्य विकल्पों का चयन किये बिना अंत में रखी गई जनरेट जीएसटीआर-1 सारांश विकल्प का चयन करें। और क्रमशः भर कर स्क्रीन के दूसरे कोने पर स्थित SUBMIT बटन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स निम्नानुसार दिखाई देगा
मैं / हम इसके बारे में पूरी तरह से पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि यहाँ दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
उस बॉक्स पर टिक करें और EVC विकल्प या DSC विकल्प के साथ रिटर्न को सत्यापित करें इसप्रकार आपका जीएसटी निल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 भर जाता है।
जीएसटीआर-3 बी निल रिटर्न कैसे भरे?
यदि अपने जीएसटी में पंजीकरण करा रखा (कम्पोजिशन स्किम को छोड़कर) है, तो आपको जीएसटीआर-3B फॉर्म भरना अनिवार्य है। भले ही आप संबंधित महीने के कारोबार के लिए किसी प्रकार का भुगतान लिया हो या नहीं। यहां तक कि अगर इन महीनों में कोई कारोबार नहीं भी हुआ हो तो पंजीकृत कारोबारियों को निल रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरना होता है। जीएसटी के तहत निल रिटर्न भरने के लिए आप जीएसटीआर जीएसटीआर-3 बी फॉर्म का चयन करे।
जीएसटीआर-3 बी निल रिटर्न भरने की प्रक्रिया क्या है?
जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने सिस्टम पर जीएसटी का होम पेज खोलना होता है।
1. लॉगिन करें
होम पेज खुलने के पश्चात होम पेज पर एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। उस विकल्प का चयन करके अपना जीएसटी लॉगिन पेज खुलता है। और फिर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करें।
2. सर्च करें
जब डैशबोर्ड पेज खुलता है, तो उसमे आपको उस वार्षिक साल और महीने का चुनाव करना होता है। लेकिन जीएसटीआर-3 बी रिटर्न केवल जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए दायर किया जाता है। इसलिए, ड्रॉप डाउन से जुलाई या अगस्त चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
3. जीएसटीआर-3 बी फॉर्म का चयन करें
जीएसटीआर-3 बी फॉर्म में उपर से नीचे तक कुल 6 टेबल मिलती हैं, जिन्हें सेक्शन 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6 नाम दिया गया है। हर एक में आपको अपने business से संबंधित मांगी गई सूचनाएं भरनी होती है। सभी जानकारियां भरने के बाद शीर्षक वाले अनुभाग में ऑनलाइन तैयारी पर क्लिक करें।
4. Confirm करें
यदि Summary of GSTR-3B में सभी फ़ील्ड शून्य हैं, तो confirm पर क्लिक करें।
5. SUBMIT करें
जीएसटीआर-3 बी रिटर्न तैयार होने और confirm हो जाने के बाद, Preview पर क्लिक करें और जीएसटीआर-3 बी को SUBMIT का चयन करे। जीएसटीआर 3 बी रिटर्न जमा होने के बाद, एक बार पेज अंतिम पुष्टि के लिए पुष्टि करता है और रिटर्न फाइल करने के लिए SUBMIT करें पर क्लिक करें। एक बार बटन पर क्लिक करने के बाद, करदाता जमा की गई किसी भी जानकारी को बदल नहीं सकेगा।
6. सम्पूर्ण
SUBMIT के उपरांत आपको डिजिटल रूप से जीएसटीआर-3 बी रिटर्न पर हस्ताक्षर करने होते है। और इस प्रकार आपका जीएसटीआर-3 बी रिटर्न फॉर्म भर जाता है।
Dear gst team,
Thanks for these guidelines
Regards
Ravi Kumar Maurya
Thanks for your positive comment Mr. Ravi Kumar Maurya, We are happy that you found this information helpful. You are welcome to share your valuable reviews on our other posts.
Regards
Team LeadingFile