जैसा की आप जानते है, भारत में 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू होने के बाद जब पहली बार इसके रिटर्न भरने की बारी आ गई है। तो एकदम से नई व्यवस्था और कई अन्य तकनीकी दिक्कतों के कारण जीएसटी का रिटर्न कारोबारियों के लिए अच्छी खासी मुश्किल बनकर आया। तो सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। और एक कर प्रणाली के अंतर्गत रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए GSTR 3B फॉर्म शुरू किया। यह कदम व्यवसायों को राहत देने और देश भर में जीएसटी के रोल-आउट को सुचारू बनाने के लिए किया गया था। इस निर्णय के अनुसार, व्यवसायों को जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए अपनी आवक और जावक आपूर्ति का सारांश घोषित करके, एक बहुत ही सरल जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करना होगा।
नवीनतम जीएसटी परिषद की अधिसूचनाओं के अनुसार, GSTR 3B फाइलिंग को मार्च 2018 तक बढ़ा दिया गया है, और यह अगले महीने की 20 तारीख तक दायर किया जाएगा।
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
जीएसटीआर 3बी (GSTR 3B) क्या है?
जीएसटीआर 3बी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक साधारण रिटर्न फॉर्म है। प्रत्येक जीएसटी नंबर के लिए एक अलग GSTR 3B फॉर्म दाखिल करना होता है। इसमें आपको अपने अनुमान से अपने कुल लेन-देन या बिक्री और खरीदारी का ब्योरा देना होता है। साथ ही उस पर बन रहे टैक्स का अनुमानित ब्योरा देना है। और इसमें सौदों की अलग-अलग जानकारिया देने की कोई आवयश्कता नहीं होती है, और न ही उनकी रसीद या बिल दिखाने की जरूरत है। यह केवल प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुल मूल्यों की आवश्यकता है, सारांश की तरह, जिस महीने के लिए फाइलिंग की जाती है।
जीएसटीआर 3बी फॉर्म का प्रारूप
- बॉक्स 3.1 में आपको महीने भर में हुई अपनी कुल बिक्री पर एकत्र किया गया जीएसटी टैक्स और रिवर्स चार्ज के वाली कुल खरीदारी पर बन रहे कुल टैक्स का ब्योरा भरना है।
- बॉक्स 3.2 में आपने उस महीने के दौरान जो अंतरराज्यीय और गैर रजिस्टर्ड लोगों को या जीएसटी Unique Identification Number (UIN) वाले लोगों को माल या सेवाएं बेची हैं, तो उनका ब्योरा देना है।
- बॉक्स 4 में आपको जो वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के बदले जो टैक्स चुकाया है उसको वापस पाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम का ब्योरा देना हैं। तथा साथ में गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं या सेवाओं पर प्रतिवर्ती क्रेडिट की भी जानकारी देनी होती है। दोनों मदों को समायोजित करके जो प्रतिवर्ती ITC निकलता है, उसका उल्लेख यहां करते हैं।
- बॉक्स 5 में आपको ऐसी खरीदारियों का ब्योरा देना है, जिनमें पूरी तरह से टैक्स छूट है। यानी कि जिन पर सरकार ने 0 प्रतिशत टैक्स दर तय किया है। इसमें इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई का विवरण अलग-अलग कॉलम में देना है। कंपोजिशन स्कीम वाले डीलरोें से हुए सौदोें का ब्योरा भी इसी में शामिल होगा। साथ में आपको पिछले किसी कर भुगतान में हुई देरी पर जमा होने वाले ब्याज या लेट फीस का ब्योरा देना है।
- बॉक्स 6.1 में आपने उस महीने के लिए जो टैक्स जीएसटी के प्रकार ( IGST, CGST, SGST) या उपकर के रूप में जो भुगतान कर चुके हैं, उनकी जानकारी भरनी होती है।
- बॉक्स 6.2 में आपको ऐेसे कर भुगतान का ब्योरा देना है जो TDS या TCS के रूप मेें जमा हुआ हो।
जीएसटीआर 3बी किसे भरना चाहिए?
जीएसटी के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपके पास कई जीएसटी नंबर हैं, तो हर जीएसटी नंबर के लिए अलग GSTR-3B दाखिल करना होता है।
भले ही महीने के दौरान कोई लेनदेन न हो, फिर भी पंजीकृत व्यवसायों को निल रिटर्न जीएसटीआर -3 बी दाखिल करना होता है।
निम्नलिखित पंजीकरण कर्ताओं को GSTR-3B दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है:
- इनपुट सेवा वितरक
- जीएसटी संरचना योजना के तहत पंजीकृत व्यवसाय
- ऑनलाइन सूचना
- डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, जिन्हें स्वयं कर का भुगतान करना पड़ता है
- अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
जीएसटीआर 3बी फाइल करना क्यों महत्वपूर्ण है?
यदि आपका व्यवसाय जीएसटी योजना के तहत पंजीकृत है, तो आपको यह फॉर्म दाखिल करना होगा चूंकि जीएसटीआर 3बी स्वभाव से अस्थायी है, इसलिए कुछ व्यवसाय सोच सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि, आपको निम्न बातों को जानना चाहिए:
- GSTR 3B दाखिल नहीं करने पर प्रति वर्ष 18% का जुर्माना लग सकता है
- आगे जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तैयारी के लिए GSTR 3B आवश्यक है।
- जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए समान डेटा का उपयोग किया जा सकता है
जीएसटीआर 3बी कब दाखिल करें?
किसी विशेष महीने के लिए GSTR 3B को अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जुलाई के लिए जीएसटीआर 3बी को 20 अगस्त तक दायर किया जाना चाहिए, और अगस्त के महीने के लिए GSTR-3B को 20 सितंबर तक और इसी तरह दायर किया जाना चाहिए। यह समय सीमा जून 2018 तक हर महीने लागू होती है।
जीएसटीआर 3बी दाखिल करने के लिए आवश्यक शर्तें
- जीएसटीआर-3 बी फॉर्म को किसी भी व्यवसाय द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो मासिक रिटर्न GSTR-1, GSTR-2 और GSTR-3 फाइल करने के लिए उत्तरदायी है।
- जीएसटीआर-3 बी फॉर्म को GSTN पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। कर देय का भुगतान बैंकों में चालान या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है।
- आपको EVC (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (कक्षा 2 या उच्चतर) का उपयोग करके अपनी वापसी को सत्यापित करने के लिए अपने पंजीकृत फोन से एक ओटीपी की आवश्यकता होती है। आप आधार आधारित ई-साइन का उपयोग करके अपना जीएसटी रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।
जीएसटीआर 3बी कैसे भरें?
यदि आप जीएसटी जमा करते हैं, तो आपको हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटीआर -3 बी दाखिल करना होगा। जीएसटीआर 3-बी दखिल करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करे।
1. लॉगिन करें
जीएसटी के तहत पोर्टल पर लॉगिन वही लोग कर सकते है, जिन्होंने जीएसटी के तहत पंजीकरण किया हुआ है। क्योकि लॉगिन करने के लिए username व password की आवयश्कता होती है, जोकि एक पंजीकृत व्यक्ति के पास होते है। जीएसटी नंबर या यूआईएन नंबर के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते है। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए दिए गए लिंक https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करे। और Login बटन पर क्लिक करके username, password और कैपचा कोड भरने के बाद लॉगिन करे।
2. रिटर्न डैशबोर्ड (Returns Dashboard) पर जाये
लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड पेज खुलता है पेज खुलने के बाद आप Services ड्राप डाउन पर विकल्प क्लिक करे। क्लिक करने के बाद उसमे एक ऑप्शन खुलती है जिसमे से आपको Return पर टच करना और Return Dashboard पर क्लिक करे।
3. रिटर्न फाइल (Returns File) सर्च करें
Return Dashboard चयन के बाद एक पेज खुलता है, जहाँ पर आपको फाइल रिटर्न (File Returns) सर्च करने होते है। सर्च करने के लिए आपको Financial Year और Month का भरना होता है। तथा भरने के बाद Search बटन पर क्लिक करे। क्लिक करने के बाद आपके उसी पेज पर नीचे फॉर्म की लिस्ट आ जाती है।
4. जीएसटीआर 3बी फॉर्म का चयन करें
रिटर्न फाइल सर्च करने के बाद रिटर्न फाइल की सूची लिस्ट से आप Monthly Return GSTR 3B के फॉर्म का चयन करे व PREPARE ONLINE बटन पर क्लिक करे।
5. Save और Submit करें
जब आप PREPARE ONLINE बटन पर क्लिक करते है, तो GSTR 3B फॉर्म खुलता है। जिसे भरने के बाद आप नीचे एक Save बटन दिए गया है। जिस पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को सेव कर सकते है। सेव करने के आप देख सकते है क्योकि आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, की आपका फॉर्म सेव हो गए है। ऐसा करने के बाद सबसे नीचे एक SUBMIT बटन पर क्लिक करे। और ऐसा करने से आपका फॉर्म submit हो जाता है।
नोट :- जीएसटीआर 3बी फॉर्म भरने का तरीका हम ऊपर GSTR 3B फॉर्म के प्रारूप में बता चुके है।
6. कर का भुगतान
पेज को नीचे स्क्रॉल करें। आप देखेंगे कि रिटर्न जमा करने के बाद see Payment of Tax टाइल सक्षम हो गया है करों का भुगतान करने और देयता की भरपाई करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- Payment of Tax टाइल पर क्लिक करें।
- क्रेडिट के साथ रिटर्न में घोषित किए गए कर दायित्व, बही में अद्यतन किए जाते हैं, और भुगतान अनुभाग के ‘कर देय’ कॉलम में परिलक्षित होते हैं। क्रेडिट लीडर में क्रेडिट्स अपडेट हो जाते हैं और पेमेंट सेक्शन में विशिष्ट हेडिंग पर अपडेटेड बैलेंस देखा जाता है।
7. चेक बैलेंस (CHECK BALANCE)
नकदी और ऋण का संतुलन देखने के लिए CHECK BALANCE बटन पर क्लिक करें। यह कार्यक्षमता संबंधित नाबालिगों के लिए भुगतान करने से पहले करदाताओं को शेष राशि की जांच करने में सक्षम बनाती है।
- देनदारियों का भुगतान करने के लिए उपलब्ध क्रेडिट (अलग-अलग प्रमुखों) से उपयोग की जाने वाली क्रेडिट की राशि प्रदान करें।
- इनपुट प्रदान करते समय कृपया सुनिश्चित करें कि क्रेडिट के लिए उपयोग सिद्धांतों का पालन किया जाता है, अन्यथा, सिस्टम देयता की भरपाई के लिए अनुमति नहीं देगा।
- देनदारियों का भुगतान करने के लिए बटन OFFSET LIABILITY पर क्लिक करें। एक पुष्टि संदेश प्रदर्शित किया जाता है। OK बटन पर क्लिक करें।
8. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का चयन
सभी जानकारियां भरने के बाद एक घोषणा बॉक्स का चयन करना होता है, उसके लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की आवयश्कता होती है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का चयन करने के लिए आपको दो विकल्प दिए जाते है FILE GSTR-3B with DSC या FILE GSTR-3B with EVC दोनों से किसी एक का चयन करें।
9. जीएसटीआर 3बी दाखिल हो गए
जब आप FILE GSTR-3B with DSC या FILE GSTR-3B with EVC दोनों से किसी एक का चयन करने के बाद OK पर क्लिक करना होता है। क्लिक के बाद एक WARNING आती है, जहाँ पर आपको फिर से PROCEED पर क्लिक करना है, ऐसा करने से एक मैसेज बॉक्स खुलता है, जो आपको आगाह करता है, की आपका जीएसटीआर 3बी फॉर्म भर गया है। और OK पर क्लिक कर दे।
इस प्रकार आप जीएसटी में जीएसटीआर 3बी फॉर्म भर सकते है।