जीएसटी के अनुसार, जीएसटी में “मूल्यांकन” शब्द का अर्थ इस अधिनियम के तहत कर देयताओं के जीएसटी देनदारियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और इसमें स्व-मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, अनंतिम मूल्यांकन, सारांश मूल्यांकन और सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन आदि प्रकार के मूल्यांकन शामिल होते हैं। आम तौर पर, जीएसटी पंजीकरण फाइल करने वाले व्यक्ति जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं और जीएसटी देयता के स्व-मूल्यांकन के आधार पर हर महीने जीएसटी का भुगतान करते हैं।
हालांकि, हर समय सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने आप से पुनर्मूल्यांकन या आकलन कर सकती है और यह निर्धारित कर सकती है कि जीएसटी का भुगतान कम है या नहीं। इस लेख में, हम जीएसटी के तहत विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन को विस्तार से देखते हैं।
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
जीएसटी में कर का मूल्यांकन क्या है?
जैसा की हम जानते है, वस्तु एवं सेवा के तहत प्रत्येक पंजीकरण व्यक्ति को जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न भरना होता है। या कर का भुगतान करना होता है, तो उस कर का भुगतान करने के लिए पहले उस का कर का मूल्यांकन किया जाता है। की किस व्यक्ति को कितना भुगतान करना है। तो करदाता के कर अदा करने के लिए उसके टैक्स का जो आकलन किया जाता है उसे जीएसटी में कर का मूल्यांकन कहा जाता है।
मूल्यांकन एक करदाता की कर देयता के निर्धारण की प्रक्रिया है। जीएसटी कानून के तहत कर दायित्व निर्धारित करने के विभिन्न तरीके हैं। एक निर्धारिती की कर देयता को स्थापित करने के लिए जीएसटी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। कराधान कानून मूल्यांकन की एक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, यानी यह पता लगाने का एक तरीका कि टैक्स का कितना भुगतान किया जाना चाहिए।
जीएसटी मूल्यांकन (कर निर्धारण) के कितने प्रकार है?
अपने छोटे व्यवसाय की जीएसटी देयता की गणना करना जीएसटी के अनुपालन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। करदाता की कर देयता निर्धारित करने की प्रक्रिया को GST के तहत मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। इसे सरल बनाने के लिए, भारत सरकार ने जीएसटी देयता की गणना के लिए पांच तरीके प्रदान किए हैं।
- सेल्फ-असेसमेंट या स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)
- प्रोविजनल असेसमेंट या अनंतिम मूल्यांकन (Provisional Assessment)
- स्क्रूटनी असेसमेंट या संवीक्षा मूल्यांकन (Scrutiny Assessment)
- समरी असेसमेंट या सारांश मूल्यांकन (Summary Assessment)
- बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन (Best Judgement Assessment)
- गैर-फाइलर मूल्यांकन (Assessment of non-filers)
- अपंजीकृत व्यक्तियों का मूल्यांकन (Assessment of unregistered individuals)
आइए हम इन को विस्तार से समझें।
1. सेल्फ-असेसमेंट या स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)
प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति स्वयं देय करों का आकलन करेगा और प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब है कि जीएसटी वर्तमान कर व्यवस्था के तहत वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे अन्य कर दायित्व की तरह ही आत्म-मूल्यांकन की अनुमति देता है। स्व मूल्यांकन जीएसटी अधिनियम की धारा 59 के तहत कहा गया है। इस संबंध में जीएसटी अधिनियम की धारा 59 में कहा गया है।
“प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय करों का स्व-मूल्यांकन करेगा और धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा।”
यह आपकी जीएसटी देयता का सेल्फ-असेसमेंट आपको कर अधिकारियों या निजी एजेंसियों से बाहरी सहायता के बिना अपने करों का आकलन करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान आपको मासिक रूप से कर दाखिल करने की अनुमति देता है, हालांकि नियत तिथियां भिन्न हो सकती हैं। आप अपने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसलिए, यदि आप एक फ़ाइल नहीं छोड़ते हैं, तो आप कर अधिकारियों के साथ परेशानी में पड़ सकते हैं।
2. प्रोविजनल असेसमेंट या अनंतिम मूल्यांकन (Provisional Assessment)
यदि कोई कर योग्य व्यक्ति माल और या सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करने या लागू कर की दर निर्धारित करने में असमर्थ है, तो व्यक्ति एक अधिकारी से अनुरोध कर सकता है कि वह एक अस्थायी आधार पर कर का भुगतान कर सके। अधिकारी एक आदेश को पारित करेगा, जिससे व्यक्ति को एक अस्थायी आधार पर कर का भुगतान करना होगा। चूंकि धारा के तहत यदि कोई निर्धारिती अपने कर देयता मूल्य या दर का निर्धारण करने में असमर्थ है, तो वह प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यह आगे दो शर्तें देता है जिसके तहत यह आकलन किया जाता है:-
- यदि करदाता लेन-देन के मूल्य की गणना में कठिनाई या कुछ प्राप्तियों को शामिल करने के बारे में भ्रम के कारण मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है या नहीं।
- यदि करदाता वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण में कठिनाई के कारण कर की दर निर्धारित करने में असमर्थ है या कोई अधिसूचना लागू है या नहीं।
i) अनंतिम मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया
- निर्धारिती को लिखित में अनंतिम असेसमेंट के लिए GST अधिकारी से अनुरोध करना होगा।
- इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर अधिकारी आवेदन की समीक्षा के बाद एक आदेश पारित करेगा। यह आदेश अनंतिम आधार पर या उसके द्वारा निर्दिष्ट जीएसटी दर या मूल्य पर कर के भुगतान की अनुमति देने के लिए है।
- अनंतिम आधार पर भुगतान करने वाले निर्धारिती को अस्थायी रूप से मूल्यांकन किए गए कर और अंतिम आकलन किए गए कर के बीच अंतर राशि का भुगतान करने का वादा करने वाले सुरक्षा के साथ एक बांड जारी करना होता है।
- जीएसटी अधिकारी अनंतिम भुगतान के आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अंतिम मूल्यांकन पारित करेगा।
- अंतिम मूल्यांकन के बाद अनंतिम आकलन किया जाएगा।
ii) अनंतिम मूल्यांकन के लिए देय ब्याज
यदि किसी भी मामले में करदाता प्रोविजनल असेसमेंट के समय भुगतान किए जाने की तुलना में अंतिम आकलन के बाद अधिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो व्यक्ति ऐसे कर भुगतानों पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अथवा करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना कर की वास्तविक देय तिथि से की गई वास्तविक कर भुगतान तक की जाती है। ब्याज अधिकतम 18% की दर से लिया जाएगा।
iii) अनंतिम मूल्यांकन के तहत वापसी
यदि किसी भी मामले में करदाता अंतिम आकलन के बाद भुगतान किए गए अंतिम मूल्यांकन के बाद कम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, तो व्यक्ति को उसी राशि के साथ वापस कर दिया जाएगा और साथ ही साथ धारा 56 के तहत इस तरह के रिफंड पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। भुगतान किया गया ब्याज अधिकतम 6% होगा।
अंतिम मूल्यांकन के लिए समय सीमा
अंतिम मूल्यांकन अनंतिम मूल्यांकन के 6 महीने के भीतर किया जाएगा। संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त द्वारा समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर आयुक्त इस समयावधि को 4 वर्ष तक भी बढ़ा सकते हैं।
3. स्क्रूटनी असेसमेंट या संवीक्षा मूल्यांकन (Scrutiny Assessment)
स्क्रूटनी असेसमेंट के तहत जांच मूल्यांकन विशेष रूप से जीएसटी देयता की गणना नहीं करता है, वास्तव में, यह सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी रिटर्न के सभी फाइलिंग ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। एक जीएसटी अधिकारी पहले से दायर जीएसटी रिटर्न की जांच कर सकता है यदि उसे लगता है कि रिकॉर्ड के साथ कुछ है।
इस प्रावधान के तहत, वह अपने द्वारा पाई गई विसंगति पर स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकता है। यदि आप अपने तर्क को समझाने में सक्षम हैं, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यदि आप आदेश जारी करने के 30 दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, तो अधिकारी आपके खिलाफ ऑडिट कर सकता है। ऐसा अधिकारी आपके व्यावसायिक स्थान के निरीक्षण का आदेश दे सकता है या मांग और वसूली प्रावधानों को निष्पादित कर सकता है।
4. समरी असेसमेंट या सारांश मूल्यांकन (Summary Assessment)
इस प्रकार का मूल्यांकन धारा 64 के तहत कहा गया है। इस मूल्यांकन को लेने के लिए प्राधिकृत कार्यालय को अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। क्योकि एक जीएसटी अधिकारी किसी व्यक्ति के खिलाफ सारांश मूल्यांकन कर सकता है। अधिकारी ऐसा करता है यदि उसे कर दायित्व का कोई संकेत मिलता है। इसके अलावा, अधिकारी के पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि कर देयता का खुलासा नहीं करना राजस्व के हित को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए, अधिकारी को पहले मामले को अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त को आगे बढ़ने की अनुमति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
दायर जीएसटी रिटर्न पर सारांश मूल्यांकन के निष्पादन को जल्दी से नियंत्रित किया जाता है। यह आपकी उपस्थिति या ज्ञान के बिना किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि सारांश मूल्यांकन आदेश एक गलती है, तो आप आदेश की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर वैध कारण प्रदान करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आप अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त को अपना मामला साबित करने में सक्षम हैं तो आदेश रद्द कर दिया जाएगा। स्व-मूल्यांकन के माध्यम से किए जाने पर अपनी जीएसटी देयता का आकलन करना सबसे सरल है। अपने करों का समय पर भुगतान करना और अपने कागजात क्रम में रखने से आपको कर अधिकारियों और संभावित दंड से मूल्यांकन को रोकने में मदद मिलेगी।
5. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन (Best Judgement Assessment)
एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन का निष्पादन एक जीएसटी अधिकारी के एकमात्र विवेक पर है। इस प्रावधान के तहत, दो प्रकार के लोगों के खिलाफ असेसमेंट का आदेश दिया जा सकता है: गैर-फाइलर और अपंजीकृत व्यक्ति। इन दोनों मामलों में, एक मूल्यांकन अधिकारी उत्तरदायी करों की गणना के लिए उपलब्ध सूचना का उपयोग कर सकता है।
- गैर-फाइलरों का आकलन :- गैर-फाइलरों को शुरू में उनके रिटर्न से संबंधित एक चेतावनी नोटिस भेजा जाता है। यदि इस चेतावनी के बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो एक जीएसटी अधिकारी उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यक्ति की कर देयता का आकलन कर सकता है।
- अपंजीकृत व्यक्तियों का आकलन :- एक व्यक्ति को जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं होने पर उसके मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस और सुनवाई प्राप्त होगी, हालांकि वह इसके लिए उत्तरदायी है। यदि व्यक्ति को कर चोरी का दोषी पाया जाता है, तो अधिकारी अवैतनिक करों और दंडों की मांग और वसूली शुरू करेगा।
जीएसटी मूल्यांकन:- निष्कर्ष
कर दायित्व की गणना के लिए करदाता द्वारा जीएसटी का आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आसान गणना के लिए निर्धारिती को उसके आराम क्षेत्र के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। मूल्यांकन के हर विकल्प के साथ विचार करने के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं। जीएसटी के तहत असेसमेंट के अधिकांश प्रावधान वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के समान हैं।