जीएसटी में वह वस्तुएं और सेवाएं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य नहीं हैं।

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को अपनी जीएसटी कर देयता को समझौता करने की अनुमति देता है। चूंकि जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता पर अंतिम जीएसटी देयता पारित हो। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा अधिकांश इनपुट के लिए जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए योग्य नहीं हैं। तो आज के इस लेख में, हम ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को देखते हैं, जो जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के योग्य नहीं हैं।

जीएसटी में आईटीसी
जीएसटी में आईटीसी

इस लेख में हम चर्चा करेंगे :

जीएसटी में आईटीसी के लिए कौन- सी वस्तु और सेवाओं पर दावा नहीं किया जा सकता?

एक कर योग्य व्यक्ति के संबंध में “इनपुट टैक्स” का अर्थ है, माल और सेवा कर पर किसी भी तरह की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए पहले से किया गया भुगतान, जिसका उपयोग किया जाता है। तथा जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट- आईटीसी का दावा करने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। जिनके अनुरूप हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सके। परन्तु जीएसटी के तहत कुछ ऐसी वस्तु और सेवा शामिल होती है। यहाँ पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जो की नीचे निम्नलिखित है।

1. मोटर वाहन और संदेश

इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा मोटर वाहन या वाहन के लिए तभी किया जा सकता है जब उनका उपयोग ऐसे वाहनों की आगे की आपूर्ति के लिए या यात्रियों के परिवहन या परिवहन प्रशिक्षण प्रदान करने और माल के परिवहन के लिए किया जाता है। लेकिन इन सबके लिए उपयोग नहीं है तो, कार्यालय उद्देश्यों के लिए मोटर वाहनों के सामान्य उपयोग से संबंधित खर्चों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

  • व्यक्तियों को परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों के लिए आईटीसी उपलब्ध नहीं है, जिसमें 13 व्यक्तियों (चालक सहित) से कम या बराबर बैठने की क्षमता है।
  • इसके अलावा, आईटीसी जहाजों और विमानों पर उपलब्ध नहीं है।

उदाहरण :- माना कोई कंपनी अपने व्यवसाय के लिए एक कार खरीदता है। तो, आईटीसी पर दावा नहीं कर सकता।

जैसा की हमने बताया की कुछ परिस्थितियो में मोटर वाहन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठया जा सकता है। जिन परिस्थितियो पर कर योग्य आपूर्ति करने के लिए ITC उपलब्ध होगा। वो कुछ इस प्रकार है :

1. अन्य वाहनों या कन्वेन्शन, जहाजों या वायुयानों की आपूर्ति।

यदि आप कारों की आपूर्ति के व्यवसाय में हैं तो आप आईटीसी का लाभ उठा सकते है।

उदाहरण के लिए, एक कार डीलर 50 लाख रुपये से अधिक 14 लाख जीएसटी (उपकर जीएसटी गणना को हटा कर) के लिए एक कार खरीदता है। वही कार बाद में 19.60 लाख रुपये GST के साथ 70 लाख में बेची गई। चूंकि वह एक डीलर है, इसलिए वह 14 लाख का जीएसटी में आईटीसी का दावा कर सकता है और केवल Rs.5.60 लाख (19.60 – 14) का भुगतान कर सकता है।

2. यात्रियों का परिवहन

यदि आप यात्रियों को परिवहन प्रदान कर रहे हैं तो खरीदे गए वाहन पर आईटीसी की अनुमति दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, हैप्पी टूर्स ने यात्रियों के अंतर-शहर परिवहन के लिए एक बस खरीदी। तो इस सुविधा के ITC उपलब्ध है।

3. ऐसे वाहन या जहाजों या वायुयानों को चलाने, उड़ाने, नेविगेट करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।

ड्राइविंग स्कूल छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कार खरीदता है। स्कूल कार पर भुगतान किए गए GST पर ITC का दावा कर सकता है।

4. माल का परिवहन

माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटर वाहनों (और अन्य संप्रेषणों) पर आईटीसी की अनुमति होगी। हालांकि, यह अन्य ट्रांसपोर्टरों से संबंधित है और माल परिवहन एजेंसियों से संबंधित नहीं है।

2. भोजन, पेय पदार्थ और बाहरी खानपान

खाद्य, पेय और बाहरी खानपान से संबंधित खर्चों को जीएसटी में आईटीसी के रूप में दावा किया जा सकता है, जब सामान या सेवाओं की आवक आपूर्ति या किसी विशेष श्रेणी का उपयोग किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सामान या सेवाओं की समान श्रेणी की बाहरी कर योग्य आपूर्ति के लिए किया जाता है। या दोनों कर योग्य मिश्रित या मिश्रित आपूर्ति के तत्व के रूप में। इसलिए, नियमित करदाता भोजन, पेय और खानपान से संबंधित खर्चों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

ITC निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए नहीं है :

  • खाद्य और पेय
  • बाहरी खानपान
  • सौंदर्य उपचार
  • स्वास्थ्य सेवाएं
  • कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी

उदाहरण :- अजय एंटरप्राइजेज अपने कर्मचारियों के लिए एक कार्यालय पार्टी की व्यवस्था करता है। अजय एंटरप्राइजेज परोसे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर आईटीसी का दावा नहीं कर सकेगा।

3. सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव की सेवाएं

सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव की सेवाओं पर अब तक किसी भी जीएसटी में आईटीसी की अनुमति नहीं है क्योंकि वे मोटर वाहनों, जहाजों या विमान से संबंधित हैं।

बीमा, मरम्मत या रखरखाव पर आईटीसी के अपवाद

  • मोटर वाहनों / जहाजों / हवाई जहाजों के लिए उल्लिखित विस्तार के समान
  • जहां एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है-
    1. ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों के निर्माण में
    2. उसके द्वारा बीमा किए गए ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं की आपूर्ति में

4. रेंट-ए-कैब, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा

इनपुट टैक्स क्रेडिट किराए पर टैक्सी, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि, निम्नलिखित अपवाद हैं, अर्थात यहाँ वस्तुओ पर जीएसटी में आईटीसी के लिए उपलब्ध है :-

1. किसी भी सेवा को किसी भी मौजूदा कानून के तहत भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान करने के लिए एक नियोक्ता के लिए अनिवार्य बना दिया जाता है

उदाहरण के लिए, सरकार का मानना ​​है कि सभी नियोक्ताओं को रात की पाली में महिला कर्मचारियों को अनिवार्य कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नियम पारित किया गया है। जब कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी रात की पाली में अपनी महिला कर्मचारियों को परिवहन के किराए के लिए एक टैक्सी किराए पर लेता है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट एबीसी लिमिटेड को किराए-ए-कैब सेवा के लिए भुगतान किए गए जीएसटी पर उपलब्ध होगी।

2. यदि आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति के लिए श्रेणी समान है या यह मिश्रित आपूर्ति का एक हिस्सा है

उदाहरण के लिए, कोई ट्रैवल्स कंपनी अन्य ट्रेवल्स एजेंसी (XYZ) को एक कार देता है। फिर XYZ ट्रैवल्स उसी पर ITC का दावा कर सकता हैं।

3. मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों को किराए पर देना या किराए पर लेना।

5. जीएसटी में आईटीसी के लिए यात्रा योग्य नही है।

जीएसटी के तहत जब कोई यात्रा करते है, या किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्रा पैकेज देता है। तो वहां पर यात्रा के लिए आईटीसी उपलब्ध नहीं है, छुट्टी पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत।

उदाहरण :- एबीसी लिमिटेड निजी अवकाश के लिए अपने कर्मचारियों को एक यात्रा पैकेज प्रदान करता है। छुट्टी पैकेज के लिए एबीसी लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी में आईटीसी की अनुमति नहीं होगी।

6. अनुबंध सेवा काम करती है

जब एक अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए आपूर्ति की जाती है, तो अनुबंध कर काम करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कार्य अनुबंध सेवाओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया जा सकता है जब यह कार्य अनुबंध सेवा की आगे की आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा है।

उदाहरण के लिए, XYZ ठेकेदार एक अचल संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। वे काम के अनुबंध पर किसी भी आईटीसी का दावा नहीं कर सकते। हालाँकि, XYZ कार्य अनुबंध के एक भाग के लिए ABC ठेकेदार को काम पर रखता है। XYZ, ABC ठेकेदारों द्वारा लगाए गए जीएसटी में आईटीसी का दावा कर सकता है।

7. स्वयं के खाते पर एक अचल संपत्ति का निर्माण

अपने स्वयं के खाते पर एक अचल संपत्ति के निर्माण के लिए माल / सेवाओं के लिए कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं है। यहां तक ​​कि अगर इस तरह के सामान / सेवाओं का उपयोग व्यवसाय के दौरान या आगे किया जाता है, तो आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।

लेकिन यह नियम संयंत्र या मशीनरी पर लागू नहीं होता है। ITC अपने उपयोग के लिए संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर उपलब्ध है।

उदाहरण :-

  • अजय स्टील इंडस्ट्रीज अपने मुख्यालय के लिए एक कार्यालय भवन का निर्माण करती है। आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।
  • अजय स्टील इंडस्ट्रीज स्टील बनाने के लिए आग की भट्टी का भी निर्माण करती है। आईटीसी तब से उपलब्ध है क्योंकि यह एक संयंत्र है।

8. रचना योजना (कंपोजिशन स्कीम)

गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अनुसार जो व्यक्ति वस्तु एवं सेवा कर में कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करता है। तो व्यक्ति को जीएसटी कानून में कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।

उदाहरण :- माना कोई व्यक्ति जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम से पंजीकृत है। और जब वह व्यक्ति किसी प्रकार की खरीदारी करता है। तो उसको उसकी खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्योकि जीएसटी के नियमोनुसार कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी में आईटीसी नहीं मिलता है।

9. जीएसटी में आईटीसी, गैर-निवासियों के लिए नहीं

जब कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत देश में आकर किसी प्रकार की खरीदारी करता है, तो उसको उसकी उस खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा नहीं मिलेगी। खरअनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं / सेवाओं पर ITC का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। आईटीसी केवल उसके द्वारा आयात किए गए किसी भी सामान पर उपलब्ध है।

10. जीएसटी में आईटीसी, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं

गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम के नियमानुसार व्यक्तिगत उपयोगो के लिए किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। क्योकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है।

उदाहरण :- माना की कोई व्यक्ति अपने किसी मिलने वाले से किसी वस्तु या सामान की खरीदारी करता है और उस खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, लेकिन फिर भी उससे पूरा टैक्स वसूलना व्यक्तिगत के अंर्तगत आता है जिस पर की आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। और ऐसा करना दंडनीय अपराध है।

11. जीएसटी में आईटीसी, धोखाधड़ी के मामलों में नहीं

धोखाधड़ी के मामलों के कारण भुगतान किए गए किसी भी कर के लिए आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप –

  • गैर या लघु कर भुगतान या
  • अत्यधिक वापसी या
  • ITC का उपयोग

धोखाधड़ी के मामलों में बेईमानी या वसीयत गलत होना या तथ्यों का दमन या माल जब्त करना आदि शामिल है।

12. रेस्तरां (खाने की दुकान) पर कोई आईटीसी नहीं

  • अधिसूचना संख्या 46/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवंबर 2017 के अनुसार, स्टैंडअलोन रेस्तरां केवल 5% GST चार्ज करेंगे, लेकिन इनपुट पर किसी भी ITC का आनंद नहीं ले सकते।
  • हालाँकि, कुछ रेस्तरां वाले होटल के रूम के हिस्से पर 7,500 रूपए अभी भी 18% टैक्स दर का भुगतान जारी रखते हैं और ITC का आनंद लेते हैं। जोकि दण्डनीय अपराध है।
  • मैकडॉनल्ड्स 5% GST चार्ज करता है और किसी भी ITC का दावा नहीं कर सकता है।
  • कोलकाता में पूल रेस्तरां द्वारा ताज की ग्रिल ताज बंगाल होटल का एक हिस्सा है और इसलिए यह आईटीसी का आनंद लेते हुए 18% जीएसटी लगेगा।

इस प्रकार यह निम्नप्रकार की परिस्थिति है। यहाँ पर जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। और यह वह वस्तु और सेवा है, जो आईटीसी के तहत योग्य नहीं है।

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