जैसा की आप जानते है, की भारत में वस्तु एवं सेवा कर से पहले वैट / उत्पात शुल्क चलता है। लेकिन जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया है। परिणाम स्वरुप जीएसटी के आने से भारत से सभी टैक्स को हटा दिया। और सभी गुड्स और सेवाओं के अंतर्गत आने वाली हर वस्तु और सेवा पर जीएसटी लागू हो गया। लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसी वस्तु और सेवा है, जो गुड्स और सर्विस के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे की पेट्रोल, डीजल, शराब आदि। जो आज भी वैट / उत्पात शुल्क के अंतर्गत आते है। तो आज के इस लेख में हम बात करते है, जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल क्यों शामिल नहीं है? यदि पेट्रोल और डीजल को इस टैक्स प्रणाली के तहत ले लिया जाता है। तो क्या होगा?
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
- 1. पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने में क्या समस्या है?
- 2. पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी न लगाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
- 3. अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करते है, तो क्या होगा?
- 4. पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होने के बाद क्या दरें होंगी?
- 5. पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी से सरकार को क्या हानि है?
- 6. क्या पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी स्थानांतरित करना चाहिये या नहीं?
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने में क्या समस्या है?
अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो इससे देश भर में अलग-अलग सेल्स टैक्स की बजाय एक ही टैक्स हो जाएगा। इससे भले ही महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कम वैट वसूलने वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि वह ऐसा कोई कदम उठाए। और वैसे भी पेट्रोल और डीजल केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल पर भारी कर लगाया जाता है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो आप और मैं भुगतान करते हैं वे कुछ निम्नप्रकार है :
- कच्चे तेल का आयात रिफाइनरियों द्वारा 20.19 रूपए पर किया जाता है।
- कच्चे तेल की खपत को परिष्कृत करने के लिए उनकी आय 9.34 रूपए होती है। (यह एक उचित 15% मार्जिन है जो उनसे लिया जा रहा है)
- केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क 21.48 रूपए होता है। (यह इनपुट मूल्य का 70 प्रतिशत है) इसे 51.01 रूपए तक लाया जाता है। और डीलरों को बेचा जाता है।
- डीलर 3.23 जोड़ते हैं, जो उनके लिए मार्जिन के माध्यम से ज्यादा नहीं है। (लगभग 6-7%, शायद ही एक चल रहे व्यवसाय को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है)
- अब वैट टैक्स जो राज्यों को लगाता है। यह बदलता रहता है, लेकिन कंपाउंडिंग का असर बता रहा है, की कुछ राज्य इस 54.24 पर 27% शुल्क लेते हैं जो 14.64 जोड़ता है।
प्रत्येक लीटर पेट्रोल के लिए, रिफाइनरी आपसे 9.34 रूपए और डीलर जो 3.31 का शुल्क लेता है, जो उनके संचालन और लाभ की लागत को कवर करता है। पर या ज्यादा नहीं है। वास्तविक अपराधी 36.12 रूपए जोड़ता है जो केंद्रीय और राज्य करों से गुजरता है, जो की लगभग दोगुना हो जाता है।
पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी न लगाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के अधीन नहीं लाया गया है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। क्योंकि यह एक बुनियादी आवश्यकता है और पेट्रोल और डीजल पर भारी कर लगाया जाता है।
ऑयल एक्साइज राजस्व ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 54% का योगदान दिया, जो पिछले दो वर्षों में 29 और 34% था। 2018 में कुल करों में आबकारी योगदान भी 11 से 15% तक बढ़ गया। इसीलिए सरकार को पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगाना चाहते। केंद्र ने कम आय वाले कच्चे तेल की कीमतों का लाभ उठाते हुए अपने राजस्व को कम करने के लिए बारिश के दिन की बचत की। इसे कहते है, सरल व्यापार भावना।
वही राज्यों के लिए जाता है। कौन सा राजनीतिक दल बात करेगा और अपना वैट राजस्व देगा? केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने लोगों के साथ रहने की अपनी सभी बातों के लिए दो साल में वैट को 26 से 40% तक बढ़ा दिया है। यह महाराष्ट्र और हरियाणा द्वारा भी किया गया था इसलिए यह पार्टी विशेष भी नहीं है।
अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करते है, तो क्या होगा?
अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाता है, तो इससे इनकी कीमतों में कुछ राज्यों में काफी कमी आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ, कुछ राज्यों में जहां पेट्रोल और डीजल अभी कम कीमत में बिकता है, वहां इसके लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। और वही वस्तु और सेवा कर के तहत, वर्तमान परिस्थितियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी सस्ती हो जाएंगी। जैसा की आप जानते ही है, इस टैक्स प्रणाली द्वारा केवल 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कराधान जीएसटी दर प्रदान है।
पेट्रोल और डीजल पर 12 फीसदी से कम टैक्स लगने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
क्योकि 12 फीसदी GST पर, दिल्ली में पेट्रोल 38.1 रुपये में बेचा जाएगा – एक लीटर ईंधन के लिए मौजूदा दर से लगभग 32 रुपये सस्ता। दिल्ली में 18 प्रतिशत पर पेट्रोल 40.05 लीटर होगा, जबकि 28 प्रतिशत पर, यह 43.44 रुपये प्रति लीटर होगा।
यदि पेट्रोल पर 28 प्रतिशत से अधिक वस्तु एवं सेवा कर कानून लगाया जाता है, तो दिल्ली में इसकी कीमत 50.91 रुपये होगी – फिर भी मौजूदा दर से लगभग 20 रुपये सस्ता होगा।
लेकिन, पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विस के तहत लाने से राजनीति शामिल है। जीएसटी अधिनियम के तहत, नए कराधान शासन के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को लाने का निर्णय केवल जीएसटी परिषद द्वारा लिया जा सकता है, जिसका राज्यों से भारी प्रतिनिधित्व है, जो कि सुनहरे अंडे देने वाली मुर्गी को जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं।
पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होने के बाद क्या दरें होंगी?
यदि जीएसटी लागू हो जाता है, तो केंद्र केवल 9.34 रूपए पर जीएसटी वसूल करेगा, जो कि रिफाइनरी शुल्क और और 3.31 डीलर शुल्क लेता है। जैसा की आप जानते है, जीएसटी के तहत सबसे उच्चतम दर 28% है। और 28% दर के तहत कुल कर 3.61 रूपए आता हैं, यह वर्तमान में करों पर जाने वाले रूपए 36.1 का दसवां हिस्सा है।
जीएसटी के तहत मौजूदा कर राजस्व को बनाए रखने के लिए, पेट्रोल पर 280% कर लगाना होगा। जोकि ऐसा हो नहीं सकता।
सरकार इसे जीएसटी के तहत कम कर दर पर लाने का विकल्प चुन सकती है, 50% (9.34 और 3.31 रुपये के दो अंतर पर) कह सकती है। और यह अंतिम मूल्य को उचित ₹ 51.64 पर लाएगा।
पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी से सरकार को क्या हानि है?
हालांकि ईंधन की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए यह सबसे सरल उपाय हो सकता है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करना वास्तव में अच्छे अर्थशास्त्र के लिए मायने नहीं रखता है। जैसा कि समझाया गया है, इस तरह के कदम से राजस्व पर एक बड़ी मार पड़ेगी और सरकारी खजाने की स्थिति खराब होगी।
वास्तव में, जीएसटी में ईंधन को शामिल नहीं करने के पीछे सरकार का तर्क राज्यों को राजस्व के नुकसान से बचाने के लिए था। दिल्ली राज्य एक लीटर पेट्रोल की बिक्री से 27 प्रतिशत वैट कमाता है। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, राज्यों को केंद्र द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क का 42 प्रतिशत भी प्राप्त होता है। इस प्रकार, राज्य प्रत्येक लीटर की बिक्री से 23.98 रुपये कमाता है। यदि 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है, तो राज्य इसके 14 प्रतिशत एसजीएसटी (राज्य माल और सेवा कर) के रूप में हकदार होंगे, जो 4.29 रुपये होगी, इस प्रकार 19.69 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होगा। सरकारी खजाने को।
क्या पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी स्थानांतरित करना चाहिये या नहीं ?
पेट्रोल पर जीएसटी स्थानांतरित करना चाहिये लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, जोखिम विश्व तेल के झटके या विनिमय दर की समस्याओं से भारत को बचाने के लिए विवेकपूर्ण योजना पर वापस जाने का है। कम कीमत से अधिक, व्यवसाय और लोग एक स्थिर मूल्य के साथ अधिक खुश होंगे।
जब तक सरकार को राजस्व का दूसरा स्रोत नहीं मिल जाता, तब तक इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना मूर्खता होगी। मेरा अनुमान है, कि सरकार यह देखने के लिए प्रतीक्षा करेगी कि इस पर नियमित जीएसटी कैसे लाया जाये, और इससे होने वाली आय को भी ज्यादा क्षति न पहुंचे।