हमने अपने पिछले लेख में जीएसटी के तहत अपराध, जुर्माना (पेनल्टी) और अभियोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस लेख में, हम वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली किसी भी अपराध जीएसटी में गिरफ्तारी क्या होती है? अथवा यह किस स्थिति में होती है? इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते है!
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
- 1. जीएसटी में गिरफ्तारी क्या है?
- 2. जीएसटी में किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है?
- 3. वे कौन से अपराध हैं जिनमें 132 गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते हैं?
- 4. संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के बीच अंतर क्या है?
- 5. जीएसटी के तहत अपराध का संज्ञान
- 5.1. व्यावसायिक परिसरों तक कौन व्यक्ति पहुंच सकता है?
- 5.2. CGST / SGST अधिकारियों की सहायता के लिए किन अधिकारियों की आवश्यकता होती है?
- 6. जीएसटी में गिरफ्तारी से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है?
- 7. जीएसटी में गिरफ्तारी का निष्कर्ष
जीएसटी में गिरफ्तारी क्या है?
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले जीएसटी के नियम और कानून कुछ असाधारण मामलों में गिरफ्तारी के लिए कड़े इंतजाम पारित किये गए हैं। इसीलिए जीएसटी में गिरफ्तारी हो सकती है, यदि किसी व्यक्ति ने एक निर्दिष्ट अपराध किया है, अथवा कर राशि 200 लाख रुपये से अधिक है। तो इस स्थिति में संबंधित आयुक्त के पास गिरफ्तारी करने का अधिकार भारत सरकार द्वारा मिला हुआ है।
हालाँकि किसी भी व्यक्ति को कर राशि (200 लाख) से अधिक के लिए निर्दिष्ट अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। , यदि इसमें शामिल कर 500 लाख रुपये से कम है। तो ऐसे अपराधों को गैर-संज्ञेय और जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में, उप या सहायक आयुक्त गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत दे सकता है। लेकिन इस स्थिति में निर्दिष्ट अपराधों के लिए गिरफ्तारी के मामले में, 500 लाख रुपये से अधिक की कर राशि शामिल है, अथवा अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे मामलों में जमानत केवल एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है।
जीएसटी में किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है?
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले सीजीएसटी अथवा एसजीएसटी के आयुक्त का मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने जीएसटी में अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीएसटी के अंदर आने वाले अधिकृत सीजीएसटी अथवा एसजीएसटी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार पर सूचित किया जाएगा। अंत में वह संज्ञेय अपराध के मामले में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा।
वे कौन से अपराध हैं जिनमें 132 गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते हैं?
भारत देश में लागू गुड्स एन्ड सर्विसेज टैक्स सिस्टम के अंदर आने वाले 132 गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते है। ऐसे कुछ प्रावधान हमने नीचे प्रदर्शित किये है। आप एक-एक करके नीचे देख सकते है।
- एक कर योग्य व्यक्ति बिना चालान के किसी भी सामान / सेवाओं की आपूर्ति करता है या गलत चालान जारी करता है।
- वह जीएसटी के प्रावधानों के उल्लंघन में वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के बिना कोई भी चालान या बिल जारी करता है।
- ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी जमा करता है लेकिन 3 महीने के भीतर सरकार को जमा नहीं करता है।
- यहां तक कि अगर वह प्रावधानों के उल्लंघन में कोई जीएसटी एकत्र करता है, तो उसे 3 महीने के भीतर सरकार को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में विफलता जीएसटी के तहत अपराध होगा।
- उन्हें पहले ही 132 प्रावधान का दोषी ठहराया जा चुका है, यानी यह उनका दूसरा अपराध है।
गिरफ्तारी प्रावधानों के साथ धारा 132 को पढ़ने पर, यह अनिवार्य रूप से खड़ा होता है कि किसी व्यक्ति को केवल उन स्थानों पर गिरफ्तार किया जा सकता है जहां कर चोरी 100 लाख रुपये से अधिक है या जहां किसी व्यक्ति पर पहले अपराध के तहत आरोप लगाया गया है। तो ऐसे व्यक्ति 132 प्रावधान के तहत आते है?
संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के बीच अंतर क्या है?
संज्ञेय एक प्रकार का अपराध होता है, जहां पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी गिरफ्तारी या वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे की, हत्या डकैती, जालसाजी जैसे गंभीर अपराध संज्ञेय अपराध में आते हैं। अथवा गैर-संज्ञेय अपराध वे हैं जहां एक पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। वे सार्वजनिक उपद्रव, हमले की तरह कम गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।
जीएसटी के तहत अपराध का संज्ञान
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले अपराध के तहत एक अदालत निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी दंडनीय दंड का संज्ञान नहीं ले सकती है। हालाँकि केवल प्रथम श्रेणी (और ऊपर) के एक मजिस्ट्रेट इस तरह के अपराध की कोशिश कर सकते हैं। अथवा इसमें गैर-संज्ञेय और जमानती अपराधों के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा भी किया जा सकता है।
उपयुक्त अधिकारी किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो उसे खुद को या एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ता है। अथवा वे शपथ के तहत दिखाई देंगे।
1. व्यावसायिक परिसरों तक कौन व्यक्ति पहुंच सकता है?
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले सीजीएसटी / एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त एक सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिकारी को पंजीकृत कर सकते है, और उसे व्यवसाय के किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए अधिकृत करेंगे। तथा अधिकारी किसी भी ऑडिट, राजस्व के हित में सत्यापन के लिए खाता, दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक चीजों की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है।
2. CGST / SGST अधिकारियों की सहायता के लिए किन अधिकारियों की आवश्यकता होती है?
सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिकारियों की सहायता के लिए निम्न अधिकारिओं की आवश्यकता होती है। आप नीचे एक-एक करके इनके बारे में जानकारी ले सकते है।
- पुलिस।
- रेलवे।
- कस्टम।
- राज्य / केंद्र सरकार के अधिकारी जीएसटी संग्रह में लगे हुए हैं।
- भू-राजस्व जमा करने वाले अधिकारी।
- ग्राम के अधिकारी।
- सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिकारियों की सहायता के लिए आवश्यक।
अथवा सीजीएसटी या एसजीएसटी अधिकारियों की सहायता के लिए CGST / SGST के आयुक्त को किसी अन्य वर्ग के अधिकारियों की भी आवश्यकता हो सकती है।
जीएसटी में गिरफ्तारी से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है?
सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित होते हैं:-
- सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69
- सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132
जीएसटी में गिरफ्तारी के अंतर्गत लगने वाली धारा 132 सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपराधों को सूचीबद्ध करता है। प्रमुख अपराधों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
- बिना किसी चालान के किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।
- माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना कोई भी चालान या बिल जारी करता है।
- चालान या बिल का उपयोग कर इनपुट क्रेडिट प्राप्त करता है जहां कोई आपूर्ति नहीं हुई है।
- किसी भी राशि को कर के रूप में एकत्र करता है लेकिन सरकार को इसका भुगतान करने में विफल रहता है।
- एक कर के रूप में, धोखाधड़ी से, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाता है या धोखे से वापस करता है।
जीएसटी में गिरफ्तारी का निष्कर्ष
अपने ऊपर देखा जाना होगा की जीएसटी में गिरफ्तारी के प्रावधान सख्त दिखाई देते हैं क्योंकि जीएसटी आर्थिक कानून है, यानी कर कानून और आपराधिक कानून नहीं है। इसीलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी आयुक्त के पास विश्वास करने के कारणों के आधार पर गिरफ्तारी करने की शक्ति है। चलिए इसे उदाहरण की सहयता से समझने की कोशिश करते है।
मान क्र चलिए एक ईमानदार करदाता, जो उदाहरण के लिए, जीएसटी का भुगतान नहीं करता था क्योंकि उसका मानना था कि जीएसटी उसके लिए लागू नहीं है, तो इस स्थिति में हो सकता है कि उसका माल जब्त कर लिया जाए और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यह कानून की गलत व्याख्या का मामला हो सकता है जिसके लिए जुर्माना लागू हो सकता है लेकिन गिरफ्तारी बहुत कठोर प्रतीत होती है। जीएसटी कानून में उन अवसरों पर अधिक स्पष्टता होनी चाहिए जब किसी व्यक्ति को यह मानते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है कि यह एक नया कानून है और वास्तविक त्रुटियां होने के लिए बाध्य हैं।