जीएसटी में लेट फीस क्या है? इसका भुगतान कैसे करें?

जैसा की आप जानते है, जीएसटी लागू के बाद से ही इसके नियम में कुछ नया जुड़ता या संशोधित होता रहता है। क्योकि लोगो को ज्यादा परेशानी न हो और सरकार को किसी भी प्रकार की हानि न हो इसीलिए जीएसटी के नियम में कुछ न कुछ परिवर्तन या कुछ नये-नये नियम जुड़ते रहते है। ऐसे ही आज हम बात करते है सरकार द्वारा प्रमाणित जीएसटी की प्रणाली में नियम, जिस नियम के अनुदिश यही कोई व्यक्ति जीएसटी से किसी भी प्रकार से जुड़ा है, या जीएसटी में पंजीकृत है। और वह जीएसटी के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करता है, तो इस नियम के अनुसार जीएसटी रिटर्न को भरने के लिए उनकी नियुक्त तिथि के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करता है तो उसको जीएसटी रिटर्न के भुगतान के साथ जीएसटी में लेट फीस भी अदा करनी होगी। यह जीएसटी विलंब शुल्क अधिसूचना आपके द्वारा विलम्बित समय पर निर्भर करती है।

तो जानते है, इस लेख में जीएसटी में लेट फीस क्या है? इसका भुगतान कैसे करें? और जीएसटी के पोर्टल पर किन किन रिटर्न फॉर्मो पर लेट फीस लगती है?

जीएसटी में लेट फीस क्या है?
जीएसटी में लेट फीस क्या है?

जीएसटी रिटर्न पर लेट फीस क्या होती है?

जीएसटी के नियमो के अनुसार, लेट फीस जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए ली जाने वाली वह राशि है। जिसे जुर्माना के रूप में वसूला जाता है। जब एक जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय निर्धारित तारीखों के भीतर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से चूक जाता है, तो उसको जीएसटी टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। तो अतिरिक्त बरामद राशि को जीएसटी में लेट फीस या जीएसटी पेनल्टी से जाना जाता है। यह विलम्बित फीस जीएसटी निल रिटर्न दाखिल करने भी लागू होती है। यदि आप उसको भी उसकी नियत तारीख के बाद दाखिल करते हो तो।

यह राशि नियत तारीख से देरी के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है, की आप नियुक्त तारीख से कितना लेट भरते हो। जैसे की यदि आप जीएसटीआर-3 बी में जीएसटी रिटर्न 20 जुलाई 2019 को निर्धारित तिथि के 3 दिन बाद यानी 23 जुलाई 2019 को करते है। तो आपसे लेट फीस जीएसटी की गणना तीन दिनों के लिए की जाएगी और नकदी में जमा की जाएगी।

हालांकि, वर्तमान में, जीएसटी पोर्टल पर केवल GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-6, GSTR-8, GSTR-7 और GSTR-9 पर विलंब शुल्क लिया जाता है।

जीएसटी में लेट फीस शुल्क कैसे लगता है?

जीएसटी शासन के तहत, हर एक पंजीकृत करदाता को जीएसटी रिटर्न भरना होता है। और इसको भरने के लिए भी कुछ समय-सीमा भी लगायी गयी है। क्योकि कुछ लोग इस रिटर्न को समय भुगतान नहीं करते थे, जिससे सरकार के राज्यकोष पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा रिटर्न में किसी भी प्रकार की देरी या त्रुटि के लिए देरी शुल्क और दंड की योजना की शुरुआत की है। जिससे सरकार की कराधान प्रणाली को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे।

GSTR 9 को छोड़कर सभी रूपों के लिए लागू विलंब शुल्क निम्नानुसार हैं :-

1. अंतरराज्यीय आपूर्ति

अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए अधिनियमों के अनुसार, CGST और SGST अधिनियम दोनों निम्नलिखित विलंब शुल्क निर्धारित करते हैं :

अधिनियम का नामप्रति दिन लेट फीस
CGST अधिनियम, 2017100 रु
SGST अधिनियम / UTGST अधिनियम, 2017 100 रु
कुल 200 रु

कानून ने अधिकतम लेट फीस 5,000 रुपये तय की है। इसका मतलब यह है कि किसी भी मामले में, सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली अधिकतम विलंब शुल्क प्रत्येक अधिनियम के तहत दायर किए जा रहे प्रत्येक रिटर्न पर 5,000 रुपये है।

एक राहत उपाय के रूप में, विलंब शुल्क की निम्नलिखित कम दरें अस्थायी अवधि के लिए लागू होती हैं :

अधिनियम का नामप्रति दिन लेट फीस
CGST अधिनियम, 201725 रु
SGST अधिनियम / UTGST अधिनियम, 2017 25 रु
कुल 50 रु

2. राज्यांतर्गत सप्लाई

अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए IGST अधिनियम के अनुसार, विलंब शुल्क लगभग CGST और SGST दोनों अधिनियमों के तहत निर्धारित शुल्क के योग के बराबर है।

अधिनियम का नाम प्रति दिन देर की फीस
IGST अधिनियम, 2017200 रु

3. निल रिटर्न की आपूर्ति

अधिनियम का नाम प्रति दिन देर की फीस
CGST 50 रु
SGST 50 रु
IGST 100 रु

उदाहरण के लिए :- एक करदाता ने 23 जनवरी 2018 को दिसंबर 2017 (देय तिथि 20 जनवरी 2018) महीने के लिए जीएसटीआर -3 बी दाखिल किया है।

भुगतान की जाने वाली विलंब शुल्क की राशि :-

50 रुपये प्रतिदिन, 3 दिन के लिए = 150 रु (रुपये 75 सीजीएसटी + 75 एसजीएसटी)

4. लेट फीस में कमी

अधिनियम का नाम प्रति दिन देर की फीस
सीजीएसटी (CGST) 10 रु
एसजीएसटी (SGST) 10 रु
आईजीएसटी (IGST)20 रु

5. एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9 के लिए लेट फीस लागू है

अधिनियम का नाम प्रति दिन देर की फीस
सीजीएसटी (CGST) 100 रु
एसजीएसटी (SGST) 100 रु
आईजीएसटी (IGST)200 रु

जीएसटी कानून के अनुसार, वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR 9 के लिए लागू जीएसटी विलंब शुल्क अधिसूचना की कुल राशि दिए गए वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार का 0.25% से अधिक नहीं हो सकती है।

जीएसटी में लेट फीस की गणना कैसे करें?

जैसा की हम आपको ऊपर बता चुके है, की जीएसटी में देर से दाखिल शुल्क किस प्रकार लगाया जाता है। व किस प्रकार का रिटर्न फॉर्म दाखिल करते वक्त कितना चार्ज लगता है। जीएसटी के अंतर्गत देर से भुगतान पर बने शुल्क की गणना प्रत्येक सूत्र के माधयम से कर सकते है।

[ सूत्र :- लेट फीस की गणना = कुल विलम्बित दिन X नियमानुसार प्रतिदिन शुल्क ]

उदाहरण :- माना की आपने 3 दिनों के लिए देरी की है, तो जीएसटी में देर से दाखिल शुल्क की गणना

लेट फीस की गणना = 3X50 = 75 CGST के लिए और SGST के लिए 75 होगा।

{ यहाँ 50 रु प्रतिदिन लिया है }

जीएसटी में लेट फीस लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर
(Gst late fees calculator online)

जीएसटी के तहत नियत तिथि के बाद जब कोई रिटर्न भरता है तो उसको रिटर्न के साथ ही देर से शुल्क के रूप में जुर्माना अदा करना होता है। लेकिन कुछ व्यक्तियो को जीएसटी की गणना करने में काफी मश्कत करनी पड़ती है। जबकि जीएसटी का पोर्टल स्वचालित रूप से गणना करके आपके रिटर्न में जोड़ देता है अगर आप चाहे तो खुद से इसकी गणना कर सकते। इसके लिए हमने आपको ऊपर फार्मूला दिया हुआ है। हालाँकि जीएसटी लेट शुल्क की गणना को और भी आसान बनाने के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन भारतीय जीएसटी कैलकुलेटर उपलब्ध है।

ऑनलाइन उपकरण की सहयता से जीएसटी लेट फीस की गणना करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।

जीएसटी विलंब शुल्क अधिसूचना कैसे जमा करें?

अक्सर लोग भूल जाते है, की उन्हें जीएसटी रिटर्न भरना है। और ऐसा होने से उनको जीएसटी रिटर्न का भुगतान करते वक्त विलंब शुल्क भी अदा करना होता है। तो बात करते है जीएसटी रिटर्न के साथ विलम्ब देय शुल्क कैसे जमा करें? इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें :-

1. जीएसटी पोर्टल पर जाये

सबसे पहले अपने सिस्टम पर जीएसटी पोर्टल का होम पेज खोले। जीएसटी पोर्टल का होम पेज खोलने के लिए दी गयी लिंक https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् आपके सामने जीएसटी का होम पेज खुल जयेगा। पेज के खुल जाने के बाद दायी तरफ Login लिखा हुआ होता है उस पर क्लिक करे।

जीएसटी में लेट फीस के लिए जीएसटी पोर्टल का होम पेज
जीएसटी पोर्टल का होम पेज

2. अपने आप को login करें

Login पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक login page खुल जाता है। जिसमे आपका जीएसटी पोर्टल को login करने का username password और कैपचा कोड पूछा जाता है। और आपको username के साथं पर username तथा password के स्थान पर password व कैपचा कोड के साथं पर कैपचा कोड भरना होता है। ये सब भरने के बाद Login बटन पर क्लिक करना होता है।

 login page
लॉगिन पेज

3. डैशबॉर्ड पेज (Dashboard page)

जब आप Login बटन पर क्लिक करते है, तो आपके समने एक Dashboard page खुलता है। जहाँ आपका welcome हो रहा होगा। ठीक उसके नीचे आपको तीन विकल्प मिलेंगे उनमें से आपको RETURN DASHBOARD पर क्लिक करना होगा।

 डैशबोर्ड पेज
डैशबोर्ड पेज

4. फाइल रिटर्न पेज (File Return page)

RETURN DASHBOARD पर क्लिक करने के बाद आपके सामने File Return का विकल्प खुल जाता है। जहाँ आपसे Financial Year और Return Filing Period पूछे जाते है इनको भरने के तपश्चात Search बटन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के उपरांत आपके सामने नीचे कयी विकल्प आ जाते है। यहाँ आपको चयन करना होता है की आपको कौन-सा जीएसटी रिटर्न भरना है। रिटर्न का चयन करने के बाद आपके समाने एक Pop-up पेज खुलता है। जहाँ आपको OK बटन पर क्लिक करना है।

जीएसटी में लेट फीस
जीएसटी विलंब शुल्क अधिसूचना

5. भुगतान करने के लिए विकल्प (PROCEED TO PAYMENT)

जैसा की आप GSTR-3B फॉर्म का चयन करते है, तो आपको OK बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उसी रिटर्न फॉर्म की जानकारी खुल जाती है और फिर उसके बाद आपको Next बटन पर क्लिक करना होता है। Next बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलता है जहाँ आपको Interest and late fee का बॉक्स मिलता है। उसके नीचे आपको PROCEED TO PAYMENT के बटन पर क्लिक करना होता है।

भुगतान के लिए
भुगतान के लिए

6. रिटर्न्स से सम्बन्धित जानकारियाँ

PROCEED TO PAYMENT के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका Payment of tax खुल जाता है जहा आपका लेट फीस या पेनल्टी का आंकलन स्वचालित रूप से हो जाता है आपको नीचे दिए गए विक्लप MAKE PAYMENT/ POST CREDIT To LADGER का क्लिक करना है। और आपका देर से शुल्क pay करने की प्रक्रिया प्रारभ्म हो जाती है। जो की आप पर निर्भर करती है आप किस प्रकार से करना चाहते हो।

रिटर्न्स संबंधी जानकारियाँ
रिटर्न्स संबंधी जानकारियाँ

जब आप PAY पर क्लिक करके अपनी देर की राशि भर देते हो तोह आपके पास successful का message pop-up होता है। इस प्रकार आप अपनी विलम्बित राशि भर सकते है।

जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी रिटर्न के लिए देर से शुल्क

  • वार्षिक रिटर्न फॉर्म को छोड़कर सभी रिटर्न :- प्रति दिन 200 रुपये (100 सीजीएसटी + 100 एसजीएसटी) डिफ़ॉल्ट रूप से अधिकतम 5,000 रुपये तक।
  • वार्षिक रिटर्न :- टर्नओवर का अधिकतम 0.25% तक डिफ़ॉल्ट प्रति दिन 200 रुपये (100 सीजीएसटी + 100 रुपये एसजीएसटी)।

जीएसटी में लेट फीस पर ब्याज क्या होती है?

जब भी कोई व्यक्ति समय पर अपना रिटर्न नहीं भरता है और जब वह उस रिटर्न को भरता है। तो रिटर्न भरते समय लेट फीस भी अदा करना होता है तथा जीएसटी में ब्याज विलंबित शुल्क के भुगतान पर लागू होती है।

ब्याज का भुगतान हर करदाता को करना होगा जो :-

यदि रिटर्न भरने के नियत तारीखों के भीतर जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित दरों पर ब्याज देना होता है :-

विवरण ब्याज
देय तिथि के बाद कर का भुगतान 18%
अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा या आउटपुट टैक्स 24%

ब्याज की गणना उस दिन से की जाती है, जिस दिन कर देय था।

उदाहरण के लिए :- करदाता रुपये का कर भुगतान करने में विफल रहता है। दिसंबर 2017 के महीने के लिए 10,000 (देय तिथि -20 जनवरी 2018)। वह 20 फरवरी 2018 को भुगतान करता है। ब्याज की जीएसटी गणना निम्नानुसार की जाएगी

फार्मूला :- [ (कुल देय राशि * विलंबित दिन) / 365] *18%

10,000 * 31 दिन / 365 * 18% = 153 रु।

इस प्रकार, हम ब्याज की गणना की गणना कर सकते है।

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