जैसा की हम जानते है, भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के साथ ही कई नए बदलाव भी हुए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और एकीकृत करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ नया अप्रत्यक्ष कर सुधार भारत की अर्थव्यवस्था में लाने के लिए तैयार है। अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खंड व्यक्तिगत वित्त है जिसमें बीमा सहित उत्पादों की मेजबानी शामिल है। प्रीमियम भुगतान के संदर्भ में बीमा पर जीएसटी का प्रभाव महत्वपूर्ण होने की संभावना है।
मौजूदा 15% से 18% तक की दरों के साथ, बीमा क्षेत्र 1 जुलाई के बाद अधिक महंगा होने का संकेत दिया गया है। बीमा पर जीएसटी के प्रभाव से विशेषकर स्वास्थ्य, जीवन और एक कार बीमा के लिए परिवारों को भुगतान करने के लिए प्रीमियम में वृद्धि देखने को मिली है। बीमा पर जीएसटी का प्रभाव जानने से पहले हम आपको भारत के बीमा उद्योग के बारे में बताने जा रहे है।
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
- 1. इंश्योरेंस (बीमा) पर जीएसटी का क्या प्रभाव है?
- 2. जीएसटी के तहत बीमा क्षेत्र में कर की दर
- 3. जीएसटी के तहत गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में कर की दर
- 4. जीएसटी के तहत न आने वाली बीमा योजनाएँ
- 5. क्या सामान्य बीमा क्षेत्र को अस्वीकार किया जा रहा है?
- 6. बीमा प्रीमियम पर कितना जीएसटी भुगतान करना होगा?
- 7. वर्तमान में बीमा पर जीएसटी का प्रभाव
इंश्योरेंस (बीमा) पर जीएसटी का क्या प्रभाव है?
सबसे पहले हम आपको भारत के बीमा उद्योग के बारे में जानकारी देने जा रहे है। भारत के बीमा उद्योग में 53 बीमा कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 24 जीवन बीमा व्यवसाय में हैं और 29 गैर-जीवन बीमाकर्ता हैं जो देश भर के ग्राहकों को जीवन बीमा और सामान्य बीमा उत्पाद दोनों प्रदान करते हैं। जीवन बीमाकर्ताओं में, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। LIC में सार्वजनिक क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 70.4 प्रतिशत है। 2016 में जीवन बीमा निगम (LIC), देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और मार्केट लीडर, 4.5-5 करोड़ रुपये की सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी बन गई है।
सभी उद्योगों की तरह, बीमा क्षेत्र भी बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों सहित जीएसटी की शुरुआत की ओर जाता है। जीवन, स्वास्थ्य और मोटर बीमा (इंश्योरेंस) नीतियां अब महंगी हो गई हैं क्योंकि जीएसटी के आ जाने से करों में 3% की वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पादों पर फ्लैट 3% की वृद्धि की तुलना में विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस योजनाओं पर जीएसटी का परिणाम अधिक जटिल है। जीएसटी कानून के लागू होने के बाद, विभिन्न प्रकार की बीमा (इंश्योरेंस) योजनाएँ निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित हुई है। आप नीचे एक-एक करके इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते है।
1. स्वास्थ्य बीमा (इंश्योरेंस) योजना
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के पहले, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम पर मात्र 15% की दर लगाई जाती थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद, यह 18% की कर दर को आकर्षित करेगा। इसलिए स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी के कारण खरीदने की लागत बढ़ गई है।
2. बंदोबस्ती योजना पर जीएसटी
एंडोमेंट पॉलिसी (बंदोबस्ती योजना) एक जीवन योजना है जिसमें मृत्यु और परिपक्वता दोनों के लाभों को शामिल किया गया है। यह एक विशिष्ट अवधि के बाद या मृत्यु के बाद एकमुश्त भुगतान करता है। बंदोबस्ती योजनाओं पर कर की दर पहले वर्ष के लिए 3.75% और दूसरे वर्ष के लिए 1.88% और बीमा क्षेत्र पर जीएसटी के प्रभाव से पहले वर्ष के लिए 4.5% और दूसरे और बाद के वर्षों के लिए 2.25% हो गई है।
3. यूएलआईपी (ULIP)
यूलिप का फुल फॉर्म:- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है। यह इंश्योरेंस (बीमा) और निवेश दोनों में लाभ प्रदान करता है। जीएसटी से पहले यूएलआईपी में लागू कर की दर 15% थी, लेकिन जीएसटी को लागू होने के बाद, यह 18% तक बढ़ा दी गई है।
4. मोटर बीमा पर जीएसटी
जीएसटी लागू होने से पहले, कर व्यवस्था के तहत, मोटर बीमा पर जीएसटी पॉलिसियों की कर दर 15% थी। जोकि बाद में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू होने के बाद, इसके तहत कर की दर 15% से बढ़ाकर 18% कर की दर कर दी गई।
जीएसटी के तहत बीमा क्षेत्र में कर की दर
- जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ, जीवन इंश्योरेंस योजनाओं के लिए प्रीमियम 0 .3% से 3% की सीमा में हो गया है।
- टर्म और यूनिट-लिंक्ड योजनाओं में कर की दर में 3% की वृद्धि और वर्तमान 15% से 18% तक दिखाई देगा। एन्युइटी उत्पादों का प्रथम वर्ष का प्रीमियम भी 3.75% से बढ़कर 4.5% हो जाएगा।
- वार्षिकी उत्पादों के लिए नवीनीकरण प्रीमियम 1.88% से बढ़कर 2.25% हो जाएगा और वार्षिकी उत्पादों के लिए एकल प्रीमियम 1.50% से संशोधित कर 1.80% हो जाएगा।
- विलंब के बाद प्राप्त प्रीमियम पर लागू ब्याज पर जीएसटी वसूला जाता है। दर प्रीमियम प्रकार पर निर्भर करेगी।
- जिन पॉलिसीधारकों को डुप्लिकेट पॉलिसी तैयार करने के लिए परिवर्तन शुल्क या शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, उन्हें भी जीएसटी के साथ इन शुल्कों का भुगतान करना होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ती लागत जीवन बीमा क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। जीएसटी आम लोगों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए जीवन इंश्योरेंस कवर देने से हतोत्साहित करेगा।
1. विभिन्न प्रकार के बीमा पर जीएसटी की दरें
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली इंश्योरेंस योजनाओं पर जीएसटी परिषद के द्वारा कर की दर पहले से बढ़ा दी गई है। आइये विभिन प्रकार के बीमाओँ पर जीएसटी की दर के बारे में जानने की कोशिश करते है।
बीमा पॉलिसी का प्रकार | जीएसटी से पहले कर की दर | जीएसटी के बाद कर की दर |
यूलिप (ULIP) | 15% | 18% |
टर्म इंश्योरेंस | 15 % | 18 % |
आवधिकता – एकल प्रीमियम | 1.5 % | 1.8 % |
बंदोबस्ती योजना प्रीमियम (प्रथम वर्ष) | 3.75 % | 4.5 % |
बंदोबस्ती योजना प्रीमियम (नवीनीकरण) | 1.88 % | 2.25 % |
स्वास्थ्य बीमा | 15 % | 18 % |
ऐड-ऑन राइडर्स | 15 % | 18 % |
कार बीमा | 15 % | 18 % |
यात्रा बीमा | 15 % | 18 % |
अग्नि बीमा | 15 % | 18 % |
समुद्री बीमा | 15 % | 18 % |
जीएसटी के तहत गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में कर की दर
जीएसटी के तहत गैर-जीवन बीमा पर जीएसटी क्षेत्र में कर की दर निम्न प्रकारों से होती है। आप नीचे इन सभी दरों के बारे में एक-एक करके जान सकते है:-
- जीवन बीमा क्षेत्र की तरह, जीएसटी ने भी सामान्य इंश्योरेंस क्षेत्र को प्रभावित किया है। उदाहरण के तौर पर:- कार, स्वास्थ्य और यात्रा बीमा पॉलिसी धारकों को अब मौजूदा 15% सेवा कर के बजाय 18% जीएसटी कर का भुगतान करना होगा।
- अग्नि बीमा और समुद्री इंश्योरेंस योजनाओं पर जीएसटी दर भी 18% होगी।
- कॉर्पोरेट पॉलिसीधारक, जिन्होंने सामान्य बीमा पॉलिसियों का लाभ उठाया था, उन्हें अपनी नीतियों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। हालांकि, उन्हें जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। GST के आने से पहले, सेवा कर के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसके पास उपलब्ध था।
जीएसटी के तहत न आने वाली बीमा योजनाएँ
शायद आपको पता होगा की, सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किया जाने वाला “जीवन बीमा” जीएसटी कर प्रणाली से मुक्त है। मतलब साफ़ है की ऐसी बीमा योजनाओं पर जीएसटी कर लागू नहीं होगा। हमने यहां उन इंश्योरेंस योजनाओं की सूची दी गई है जिनमें की जीएसटी लागू नहीं होता है।
- जनश्री बीमा योजना (JBY)
- वरिष्ठता पेंशन आवंटन।
- आम आदमी इंश्योरेंस योजना (AABY)
- प्रधान मंत्री जन धन योगाना।
- प्रधानमंत्री वयोवृद्ध योजना।
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
- सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया जीवन बीमा।
- अधिकतम 50,000 रुपये के साथ जीवन इंश्योरेंस उत्पाद विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित।
- जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य राज्य सरकार बीमा योजना।
क्या सामान्य बीमा क्षेत्र को अस्वीकार किया जा रहा है?
इंश्योरेंस व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किए गए सेवा कर ढांचे में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। पॉलिसीधारक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि ये नीतियां व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। यहां तक कि कॉर्पोरेट पॉलिसीधारक जो अपने कर्मचारियों के लिए समूह स्वास्थ्य और जीवन इंश्योरेंस का लाभ उठाते हैं, उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है। यहां तक कि नए शुरू किए गए जीएसटी शासन के तहत, बीमा को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ से छूट दी गई है। हालांकि, उद्योग को उम्मीद है कि सरकार छूट को हटा देगी और संशोधित छूट सूची में बीमा (इंश्योरेंस) सुविधा नहीं होगी।
बीमा प्रीमियम पर कितना जीएसटी भुगतान करना होगा?
जहां तक उपभोक्ताओं का सवाल है, प्रीमियम बढ़ना आउटगो (खर्च) इंश्योरेंस पर जीएसटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। एक मध्यम वर्गीय परिवार को लगभग 30,000 रुपये तक कारों, स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर खर्च करने पड़ते हैं। और जीएसटी लागू होने के बाद, हर साल 1000 रुपये और बढ़ गए है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में इंश्योरेंस कंपनियां जीएसटी के प्रभावों का आकलन करेंगी और समय के साथ यदि उन्हें कोई सकारात्मक प्रभाव मिलेगा जो जीएसटी दर को बदले बिना प्रीमियम पर प्रतिबिंबित करेगा।
वर्तमान में बीमा पर जीएसटी का प्रभाव
वर्तमान समय में आपको पता चल गया होगा की जीएसटी के तहत बीमा की खरीद और अधिक महंगी हो गई है। हालांकि, इंश्योरेंस पॉलिसी की योग्यता और महत्व केवल इसके प्रीमियम पर निर्भर नहीं करता है। इसके विपरीत, उपभोक्ताओं को पॉलिसी कवरेज, पॉलिसी अवधि और बहिष्करण सहित इसके सभी पहलुओं पर विचार करके बीमा कवर के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आना चाहिए।
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति, खासकर अगर वह व्यक्ति अपने जीवन और स्वास्थ्य को बीमारियों और व्यक्तिगत दुर्घटनाओं से बचाने के लिए परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। इंश्योरेंस पॉलिसियां न केवल किसी के वित्तीय नुकसान को कम करती हैं बल्कि पॉलिसीधारकों की अनुपस्थिति में परिवारों की आर्थिक रूप से रक्षा भी करती हैं।