जीएसटी परिषद क्या है? अथवा जीएसटी काउंसिल की बैठकें? जानिए-

क्या आपको पता है की वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कानूनों अथवा प्रक्रियाओं को किसकी सहायता से बनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते है तो आप सही जगह पर आये है। वस्तु एवं सेवा कर के तहत नए कानूनों अथवा प्रक्रियाओं को लाने का जिम्मा भारत सरकार ने जीएसटी परिषद (काउंसिल) को सौंपा है। इस लेख में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे की जीएसटी परिषद क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये कैसे संरचित है? अथवा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स परिषद की कुछ विशेषताएं? और साथ ही जानेंगे की जीएसटी काउंसिल की बैठकें? के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे।

इस लेख में हमने आपकी सुविधा अनुसार जीएसटी परिषद (काउंसिल) से जुडी सभी अहम् बातो की चर्चा करने की कोशिश की है। अतः यह लेख कुछ अधिक बड़ा है। इसलिए आपको इसे पढ़ने में सुविधा प्रदान करने के लिए हमने इसे विषय सूची के माध्यम से छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया है।

जीएसटी परिषद (काउंसिल) क्या है?
जीएसटी परिषद (काउंसिल) क्या है?

इस लेख में हम चर्चा करेंगे :

जीएसटी परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत जीएसटी परिषद एक मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है जो की जीएसटी कानून के अंतर्गत होने वाले कार्यो के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। जीएसटी काउंसिल कुछ राज्यों के लिए विशेष दरों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर की दर, कर छूट, रूपों के नियत तारीख अथवा कर कानून और कर समय सीमा तय करती है। जीएसटी परिषद (काउंसिल) की मुख्य जिम्मेदारी पूरे भारत देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर की दर सुनिश्चित करना है।

जीएसटी परिषद की संरचना कैसे होती है?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून जीएसटी काउंसिल द्वारा शासित है। संशोधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (1) के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 279A के शुरू होने के 60 दिनों के अंतराल में राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाना है। इस लेख के अनुसार, जीएसटी परिषद के तहत केंद्र और राज्यों के लिए एक संयुक्त मंच होता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:-

  • केंद्रीय वित्त मंत्री, जैसे की अरुण जेटली अध्यक्ष होंगे।
  • सदस्य के रूप में, केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व के प्रभारी होंगे।
  • वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या सदस्य के रूप में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।

जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें?

वस्तु एवं सेवा कर के तहत अनुच्छेद 279A (4) निर्दिष्ट करता है कि परिषद संघ और राज्यों को जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करेगी। जैसे की, माल और सेवाओं को वस्तु और सेवा कर से छूट दी जाएगी। ऐसी संस्था जीएसटी कानूनों अथवा सिद्धांत को लागू करते हैं, जो निम्नलिखित को नियंत्रित करते हैं :-

जीएसटी परिषद की कुछ विशेषताएं?

क्या आप जानते है? की जीएसटी काउंसिल संस्था की कुछ विशेषताएं भी होती है। जो इसे वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। नीचे एक-एक करके इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते है:-

  • जीएसटी काउंसिल का कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित है।
  • जीएसटी परिषद में राजस्व सचिव को पद के अनुसार सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  • केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही के लिए स्थायी आमंत्रित (गैर-मतदान) अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है।
  • जीएसटी काउंसिल के अतिरिक्त सचिव के लिए एक पद बनाएं।
  • जीएसटी परिषद सचिवालय में आयुक्त के चार पद सृजित करें (यह संयुक्त सचिव के स्तर पर है)
  • जीएसटी परिषद सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकारी होंगे।

ध्यान दें :- जीएसटी काउंसिल का प्रबंधन जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा किया जाता है। अथवा जीएसटी परिषद सचिवालय को केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। परिषद के निर्माण के लिए पहली बैठक में, मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद सचिवालय के आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की। जिसे की जीएसटी काउंसिल सचिवालय के प्रबंधन करने की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

जीएसटी परिषद कब बनाई गई थी?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रणाली को लागू करने के लिए जीएसटी परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत में शुरू की गई थी जब संविधान 122 संशोधन के तहत विधेयक, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, अनुच्छेद 279A के शुरू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाना था। लेकिन उसके बाद, 12 सितंबर 2016 के प्रभाव से अनुच्छेद 279A को लागू करने की अधिसूचना 10 सितंबर 2016 को जारी की गई थी।

जीएसटी विधेयक की सहमति के बाद, 12 सितंबर 2016 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद की स्थापना और इसके सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अलावा, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने भी नई दिल्ली में 22 और 23 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक बुलाने का फैसला किया। वित्त मंत्रालय द्वारा नीचे दी गई प्रेस विज्ञप्ति में जीएसटी परिषद के निर्माण की घोषणा दर्शाता है। आप इस फाइल को नीचे दी गयी लिंक से डाउनलोड कर सकते है।

जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते है। आप नीचे देख सकते है:-

  1. केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष के रूप में)।
  2. केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व या वित्त के प्रभारी।
  3. वित्त या कराधान या किसी अन्य मंत्री के प्रभारी मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परिषद में नामित किए जाते हैं।

12 सितंबर 2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। जिसमे की भाग लेने वाले सदस्य निम्नलिखित रूप से है:-

  • जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में सचिव (राजस्व)।
  • अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC), परिषद की सभी कार्यवाही के लिए एक स्थायी आमंत्रित (गैर-मतदान) के रूप में।
  • जीएसटी काउंसिल सचिवालय में परिषद के अतिरिक्त सचिव का एक पद (भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर)।
  • जीएसटी सचिवालय में आयुक्त के चार पद (भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर पर)

जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय?

जीएसटी कानून के तहत बहुत सी कार्य प्रणाली होती है। जिनको जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है। ऐसी ही कुछ कार्य प्रणाली नीचे एक-एक करके बताई गयी है।

  • जीएसटी के तहत शामिल किए जाने वाले कर, उपकर और अधिभार।
  • वस्तुएं और सेवाएं जो कदाचित जीएसटी के अधीन या छूट के अधीन होंगी।
  • जीएसटी के कार्य के लिए टर्नओवर का अधिकतम मूल्य।
  • जीएसटी की दरें
  • जीएसटी कानून, लेवी के सिद्धांत, आईजीएसटी के अनुमोदन और आपूर्ति के स्थान से जुड़े सिद्धांत।
  • आठ पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान (विशेष आर्थिक छेत्र) और अन्य संबंधित मामले।
  • भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन और विनियमन से संबंधित अन्य मामले।

जीएसटी काउंसिल की बैठकें?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत वर्तमान समय तक, जीएसटी परिषद की कुल 37 बैठक हो चुकी है। उनमे से जीएसटी कार्यकाल में अभी तक 14 बैठक को अंजाम दिया गया है। हरेक जीएसटी परिषद की बैठक में कुल जीएसटी परिषद के सदस्यों की संख्या 33 होती है। जिनमे से केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त के प्रभारी आदि जैसे 33 सदस्यों की संख्या होती है। नीचे हम जीएसटी के कार्यकाल के अंतर्गत होने वाली सभी बैठकों के बारे में एक-एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करते है:-

1. 23 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक।

जीएसटी परिषद ने 10 नवंबर 2017 को अपनी 23 वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की। हमारे द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर बैठक के महत्वपूर्ण अपडेट नीचे दिए गए हैं। चलिए एक-एक करके इनपर नजर डालते है।

a) कम्पोजीशन स्कीम में बदलाव

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत आने वाली कंपोजिशन स्कीम में 23 वे जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ बदलाव किये थे। उन बदलावों को नीचे बारी-बारी से जानने की कोशिश करते है:-

  • कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये (बाद में 2 करोड़ रुपये तक हो सकती है)
  • निर्माताओं और व्यापारियों के लिए 1% जीएसटी दर
  • कर योग्य वस्तुओं के व्यापार पर 1% की कर छूट (रियायती वस्तुओं का कारोबार)
  • उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया, जो कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं।
  • कम्पोजीशन रिटर्न, जीएसटीआर -4 की नियत तारीख को जुलाई से सितंबर 24 दिसंबर 2017 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
  • कंपोजिशन डीलर अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं कर सकते हैं। अथवा इनपुट टैक्स लाभ की अनुमति नहीं।

2. 25 वीं जीएसटी परिषद की बैठक।

25 वीं जीएसटी परिषद की बैठक 18 जनवरी 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, दर में परिवर्तन, छूट और अन्य प्रस्तावों को प्रभाव दिया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत आने वाली 25 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ मुख्य निर्णय लिए गए। नीचे एक-एक करके इनके बारे में जानते है:-

3. 26 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

26 वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग शनिवार, 10 मार्च 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई। हालाँकि इस काउंसिल की बैठक में अपेक्षाएँ अधिक थीं, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और रिटर्न सरलीकरण के संबंध में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत 26 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जिन प्रमुख क्षेत्रों से बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, वे निम्नलिखित हैं:-

  • रिटर्न फाइलिंग का सरलीकरण और इनपुट क्रेडिट दावे की योजना।
    • प्रभावित करदाता:- जो लोग GSTR-1, GSTR-2 और GSTR-3 फाइल करने के लिए उत्तरदायी हैं।
    • अप्रभावित करदाता केवल जीएसटीआर -4, जीएसटीआर -5, जीएसटीआर -5 ए या जीएसटीआर-6 दाखिल करने वाले करदाता हो सकते हैं।
    • 31 मार्च को समाप्त होने वाली GSTR-3B फाइलिंग सुविधा कुछ और महीनों तक जारी रहने की संभावना है।
  • ई-वे बिल की समीक्षा और कार्यान्वयन।
    • 1 अप्रैल को अंतरराज्यीय प्रयोज्यता के लिए सबसे अधिक संभावना है।
    • इंट्रा-स्टेट्स प्रयोज्यता – 4 से 5 राज्य पहले पायलट आधार पर कार्यान्वयन देख सकते हैं।
  • कंपोजिशन स्कीम में बदलाव
    • कंपोजिशन स्कीम की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की वर्तमान सीमा से 3-5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
    • आरसीएम धारा 9 (4) के तहत एक कंपोजिशन डीलर के लिए भी लागू किया जाएगा।
  • दर में परिवर्तन।
    • कृषि उपकरणों और किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी का युक्तिकरण।
    • स्वच्छ ऊर्जा में सरकार के बदलाव से ई-वाहनों पर कोटि-छांट की दर बढ़ सकती है।

4. 27 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक।

जीएसटी के अंतर्गत 27 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 04 मई 2018 को हुई थी। इस मीटिंग में बहुत से बदलाव देखने को मिले। नीचे एक-एक करके समझने की कोशिश करते है:-

  • जीएसटी रिटर्न सरलीकरण।
    • GSTR 1 और GTR 3B फॉर्म अगले 6 महीनों तक जारी रहेंगे।
    • नया सिंगल-रिटर्न प्लान 6 महीने बाद लाइव हो जाएगा। इस प्रकार, 36 रिटर्न के बजाय, एक वर्ष में केवल 12 रिटर्न होंगे।
    • इस 6 महीने की संक्रमण अवधि के बाद कोई अनंतिम क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।
    • निल रिटर्न तैयार करने वाले और कंपोजिशन डीलर तिमाही जीएसटी रिटर्न दाखिल करेंगे।
  • दरों में कमी।
    • चीनी उपकर कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि किसानों के लाभ के लिए राजस्व बढ़ाने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए।
    • इथेनॉल पर कर्तव्यों – दर में कमी का सुझाव दिया।
  • जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन दिया।
    • प्रोत्साहन को यहां लागू होने में अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। 5 सदस्यीय परिषद अगली परिषद बैठक से पहले इस पर काम करेंगे। प्रस्ताव जीएसटी दरों पर 2% की रियायत देने का आपूर्ति पर 3% से अधिक है। प्रोत्साहन के लिए 100 रु प्रति लेनदेन।

5. 28 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक।

21 जुलाई 2018 को निर्धारित जीएसटी परिषद की 28 वीं बैठक के लिए मीटिंग हुई। इस बैठक में कच्चे माल / विनिर्माण इनपुट पर तिमाही रिटर्न फाइलिंग और दर में कटौती के माध्यम से छोटे करदाताओं को व्यापार और कर अनुपालन लक्ष्यीकरण / राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी परिषद ने मदद की। राहत प्रदान वाले छेत्रों को नीचे बारी-बारी से देखते है:-

  • जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाया गया।
    • 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले नियमित करदाता पहले की सीमा के आधार पर तिमाही आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करना चुन सकते हैं। हालांकि, इन करदाताओं को चालान के माध्यम से कर का भुगतान करना होगा। जिसमें पहली रिपोर्टिंग केवल बी 2 सी आपूर्ति और दूसरी रिपोर्टिंग बी2बी और बी2सी आपूर्ति होती है।
    • यह प्रस्तावित है कि निल रिटर्न फाइलर (कोई भी खरीद और बिक्री) को एसएमएस भेजकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • कंपोजिट डीलर्स के लिए दुकानों को एक सहमति मिलती है।
    • प्रदान की गई सेवाओं के कारोबार का 10% या उससे कम 5 रु लाख के बराबर सीमा, जो भी अधिक होगी, योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित है। इस कसौटी पर भरोसा करने के लिए रेस्तरां सेवाएं शामिल नहीं हैं।
    • सभी परिषद सदस्यों ने सर्वसम्मति से मौजूदा 1.0 करोड़ से जल्द से जल्द 1.5 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सीमा को प्रभावी करने के लिए मतदान किया है।

6. 29 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

04 अगस्त 2018 को जीएसटी परिषद की 29 वीं बैठक के लिए सरकार ने नोटिस प्रदान किया। इस मीटिंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजों में संशोधन हुआ। नीचे एक-एक करके इनको समझते है:-

  • डिजिटल भुगतान
    • डिजिटल रूप से किए गए भुगतान के लिए बिल के जीएसटी घटक पर कैशबैक फॉर्म में प्रोत्साहन की पेशकश की गयी।
    • डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान शामिल होंगे।
    • जीएसटी घटक पर 20% का कैशबैक उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जो कि प्रति लेनदेन केवल 100 रु तक सीमित होगा।

7. 30 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

क्या आपको पता है की सबसे पहले जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री, अरुण जेटली हुआ करते थे। उन्होंने 28 सितंबर 2018 को आयोजित 30 वीं जीएसटी परिषद की बैठक का एजेंडा संभाला और जीएसटी प्रणाली में किए गए प्रांतीय प्रगति के चारों ओर घूमता है। हालाँकि, चर्चा के मामले में उपकर लगाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री, अरुण जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुछ बातों पर अरुण जेटली ने प्रकाश डाला। इन सभी बातों को एक -एक करके नीचे देखते है:-

  • मंत्री समूह का गठन।
    • केरल बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए जीएसटी के तहत उपकर का प्रभाव।
    • राज्यों में मदद करने के लिए जीएसटी के तहत एक अस्थायी कर।
    • मंत्री समूह द्वारा देखे जाने वाले अन्य मुद्दे।
  • सभी राज्यों के राजस्व पदों पर चर्चा।
    • कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में जीएसटी संग्रह अपेक्षित लक्ष्य से परे रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का एक पैनल जीएसटी संग्रह से संबंधित सभी राज्यों पर एक शोध करेगा और वर्तमान राजस्व और लक्ष्य राजस्व के बीच अंतर को पाटने के तरीकों की सिफारिश करेगा।

8. 31 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक।

जीएसटी परिषद ने 31 वीं बार 22 दिसंबर 2018, शनिवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बैठक की। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने की। इन्होने हाइलाइट्स में दर में परिवर्तन, नियत तारीख विस्तार के रूप में राहत, जीएसटी 2.0 पर स्पष्टता और पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण और धनवापसी प्रक्रियाएं जैसे जीएसटी अनुपालन के कार्यान्वयन और सुव्यवस्थित करना शामिल हैं। इनको नीचे बारी-बारी से देखते है:-

  • जीएसटी 2.0 को अप्रैल 2019 में परीक्षण के आधार पर लागू किया जाएगा।
  • ई-वे बिल मानदंड कठोर किए गए।
  • वर्तमान जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की घोषणा।
    • अरुण जेटली ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक के महीनों के लिए 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक सभी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए लेट फीस माफी की घोषणा की थी।
    • प्रत्येक कर प्रमुख के लिए एकल करदाता होने जा रहा है। उदाहरण के लिए- प्रत्येक कर प्रमुखों के लिए नकद बहीखाता सभी कर प्रमुखों जैसे कि IGST, SGST, UTGST, CGST और सेस के लिए एक एकल नकद बही में विलय कर दिया जाएगा।
  • फॉर्म GSTR-9 और GSTR-9C का सरलीकरण।
  • नियत तारीख विस्तार की सिफारिश की।

9. 32 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

इसी साल 10 जनवरी 2019 को निर्धारित जीएसटी परिषद की 32 वीं बैठक के लिए भारत सरकार ने नोटिस पारित किया था। इस नोटिस में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में जीएसटी परिषद की बैठक में मीटिंग हुई थी।

  • जीएसटी पंजीकरण में संशोधन :- माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल छूट सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की जाएगी। हालांकि, सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, पंजीकरण की सीमा वर्तमान में 10 लाख रुपये है। सामानों की आपूर्ति के मामले में यह सीमा 20 लाख रुपये तक बढ़ जाती है और ऐसे राज्यों को विकल्प दिया गया है कि वे एक सप्ताह में 40 लाख रुपये या 20 लाख रुपये सीमा सीमा चुनें।
  • सेवा प्रदाताओं के लिए नई संरचना योजना :- वे आपूर्तिकर्ता जो या तो स्वतंत्र सेवाओं का प्रतिपादन करते हैं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक के कारोबार के साथ वस्तुओं और सेवाओं की मिश्रित आपूर्ति प्रदान करते हैं, इस योजना में शामिल होने वाले कर की दर 6% (3% CGST + 3% SGST) तय की गई है।
  • जीएसटी व्यवसायी परीक्षा का विस्तार :- परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अंतिम तिथि 31.12.2019 तक बढ़ाई जाएगी। जीएसटी चिकित्सकों के लिए, जिन्होंने नियम 83 (1) (बी) के तहत दाखिला लिया है, जो बिक्री कर चिकित्सक हैं या मौजूदा कानून के तहत पांच वर्ष का कर रिटर्न तैयार करने की अवधि से कम नहीं होना चाहिए।

10. 33 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक।

33 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक 24 फरवरी 2019 (रविवार) को हुई थी। 33 वीं GST परिषद की बैठक भारी नाटकीयता के बाद समाप्त हुई। काउंसिल को शुरुआत में 20 फरवरी 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में 24 फरवरी 2019 को दिल्ली में मिलने के लिए स्थगित कर दिया गया, स्टेट एफएम द्वारा कुछ इनकार किया गया। कोने के आसपास आम चुनावों के साथ, यह अनुमान लगाया गया था कि बैठक राजनीतिक रूप से संचालित होगी। इस मीटिंग के तहत मुख्य निम्नलिखित छेत्रों में बदलाव किया गया था। नीचे उन बदलावों को देखिये:-

  • निर्माणाधीन आवास को बढ़ावा मिला।
    • 8% की पिछली दर के मुकाबले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लाभ के बिना किफायती आवास के लिए जीएसटी दर 1% तक गिर गई। हालांकि, पहले के प्रस्ताव ने बताया था कि आईटीसी के लाभ के बिना यह दर 3% तक नीचे खिसक जाएगी।
    • गैर-किफायती आवास के लिए जीएसटी दर 12% की मौजूदा दर से ITC के बिना 5% तक कम हो गई थी।
  • सीमेंट पर जीएसटी दर में कटौती।
  • लॉटरी दर स्लैश पर कोई निष्कर्ष नहीं।

11. 34 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक।

जीएसटी के तहत, 19 मार्च 2019 (मंगलवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 34 वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। श्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद के सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता की। 34 वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग के तहत कुछ मुख्य बातें हुई। नीचे एक-एक करके समझने की कोशिश करते है:-

  • जीएसटी परिषद ने आवास इकाइयों के लिए नए कर ढांचे के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण योजना को मंजूरी दी गयी।
  • नई परियोजनाओं के लिए जीएसटी दरें एक अप्रैल 2019 से अनिवार्य होंगी।
  • 80% सामग्री एक पंजीकृत डीलर से खरीदी जानी चाहिए।
  • जीएसटी उद्देश्य के लिए आवासीय संपत्ति के रूप में माने जाने वाले वाणिज्यिक स्थान की दर 15% तक की गयी।

12. 35 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक।

तीन महीने से अधिक के लंबे अंतराल के बाद, 21 जून 2019 को नई दिल्ली में 35 वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। यह पहली परिषद की बैठक थी जिसकी अध्यक्षता फिर से चुनी गई सरकार और भारत की दूसरी महिला केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब आगामी केंद्रीय बजट 2019 की उलटी गिनती एक महीने से भी कम समय की है। इस बैठक में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर मुद्दों के संबंध में महीनों में ढेर सारी उम्मीदें जताई गई। आइये 35 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की कुछ मुख्य विशेषताएं पर एक नजर डालते है।

  • वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GST वार्षिक रिटर्न नियत तारीख 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाई गई।
  • आधार-सक्षम जीएसटी पंजीकरण शुरू किया गया।
  • मुनाफाखोरी राशि जमा करने में किसी भी देरी के लिए आवेदन करने के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।
  • ई-चालान जनवरी 2020 से शुरू होगा।
  • मल्टीप्लेक्स के लिए ई-टिकटिंग अनिवार्य कर दिया।

13. 36 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

36 वें जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार 27 जुलाई 2019 को दो दिनों के मोहलत के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। बैठक में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी परिषद की बैठक दर में कटौती का फैसला करने के लिए बुलाया गया था, जिन पर वर्तमान में 12% कर लगता है। केंद्रीय बजट 2019 ने करदाताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष कर लाभ की घोषणा की। पहले संपन्न हुई 35 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में फिटमेंट कमेटी को जीएसटी दर में कटौती की बात की गई थी ताकि इसकी जांच की जा सके। आइये देखें की 36 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य विशेषताएं क्या है।

36 वीं जीएसटी परिषद की बैठक
image source : filingbazaar.com
  • ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दर स्लैब :- जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर्स या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा, ई-बसों (बैठने की क्षमता 12 यात्रियों से अधिक है) को अब सभी स्थानीय अधिकारियों द्वारा जीएसटी चार्ज किए बिना किराए पर लिया जा सकता है।

14. 37 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

36वी बैठक के बाद, इससे अगली बैठक गोवा में 20 सितंबर को 37 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के मुख्य आकर्षण पर एक नज़र डालें। साथ ही कुछ 37 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानते है:-

  • वित्त वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए करदाताओं के लिए जीएसटीआर 9ए की छूट।
  • छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर 9 अब वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनिवार्य नहीं है।
  • नया जीएसटी रिटर्न अप्रैल 2020 तक स्थगित कर दिया गया है।
  • जीएसटीआर -3 बी में आईटीसी के दावे पर प्रतिबंध।
  • बिक्री के बाद छूट पर परिपत्र वापस ले लिया गया।
  • जीएसटी छूट की घोषणा।
    • भारत में अंडर -17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए फीफा द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को माल या सेवाओं की आपूर्ति में छूट।
    • भारत में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को आपूर्ति।

15. 38 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

18 दिसंबर 2019, बुधवार को 38 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता हमारे माननीय संघ एफएम निर्मला सीतारमण ने की और नई दिल्ली में आयोजित की गई।

i) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 और9C की देय तिथियां 31 जनवरी 2020 तक बढ़ाई गई हैं?

जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर -9 सी की नियत तारीख को 31 दिसंबर 2019 की पूर्व तारीख से 31 जनवरी 2020 तक और बढ़ा दिया गया है। करदाताओं को जीएसटीआर -9 सी के ऑफलाइन टूल का उपयोग करने के लिए अधिक समय देने की अनुमति दी गई थी, जो कि होने की उम्मीद है 21 दिसंबर 2019 को उपलब्ध कराया गया।

ii) जीएसटीआर -3B में अनंतिम आईटीसी का दावा आगे प्रतिबंधित।

पहले के 20% से 10% तक प्रतिबंधित अनंतिम आधार पर आईटीसी की राशि, जहाँ चालान या डेबिट नोट जीएसटीआर 2 ए में परिलक्षित नहीं होते हैं। इसलिए, इनवॉइस मिलान अक्सर किया जाना चाहिए और विक्रेता संचार चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

iii) एमनेस्टी योजना के माध्यम से जीएसटीआर -1 पर विलंब शुल्क छूट?

10 जनवरी 2020 तक टैक्स जमा करने वालों के लिए जीएसटीआर -1 के लिए लेट फीस की छूट 10 जनवरी 2020 से दायर की गई है। यदि करदाता अभी भी लगातार दो से अधिक कर अवधि के लिए फाइल नहीं करता है, तो ऐसे करदाता का ई-वे बिल होगा पीढ़ी से अवरुद्ध।

iv) करदाता के लिए परिभाषित जीएसटीआर 3 बी दाखिल न करने की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)?

जीएसटीआर 3 बी को न भरने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में कर अधिकारियों के लाभ के लिए एसओपी जारी किया जाना है। ये फर्जी ITC का लाभ उठाने या रोकने में मदद करेंगे।

v) करदाताओं की निश्चित श्रेणी के लिए जीएसटी रिटर्न के लिए नियत तारीखें बढ़ाई गईं?

कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों (नवंबर 2019) के लिए जीएसटी रिटर्न के लिए नियत तारीख विस्तार को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाया जा सकता है।

vi) जीएसटी परिषद ने सभी लॉटरी पर 28% कर लगाने का फैसला किया।

  • मामले को समाप्त करने के लिए मतदान का विकल्प।
  • प्रयोज्यता की तारीख 1 मार्च 2020 है।
  • पहले, लॉटरी योजनाओं पर जीएसटी की दरें इस प्रकार थीं:-
    • राज्य के स्वामित्व वाली – 12%
    • राज्य-अधिकृत – 28%

vii) उल्टे कर ढांचे को हटाने के लिए जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाया गया।

जीएसटी परिषद 1 जनवरी 2020 से एचएसएन कोड 3923/6305 से संबंधित थैलियों पर पहले 12% से 18% की एक समान दर लगाती है (पॉलीथीन या पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स के बुना (और गैर-बुना बैग और बोरे या जैसे, टुकड़े टुकड़े में, या नहीं) FIBC सहित माल की पैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है)। यह उल्टे कर ढांचे को प्रभावी ढंग से हटाता है।

viii) औद्योगिक भूमि डेवलपर्स के लिए जीएसटी छूट।

आपूर्ति एक औद्योगिक या वित्तीय अवसंरचना भूखंड का दीर्घकालिक पट्टा होनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार डेवलपर की पूंजी में कम से कम 50% से 20% या अधिक शेयर रखती है। 1 जनवरी 2020 से लागू करने की छूट।

16. 39 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

39 वीं GST परिषद की शनिवार, 14 मार्च 2020 को नई दिल्ली में बैठक हुई। यूनियन एफएम निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की और जीएसटी के तहत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया।

i) नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली और ई-चालान का ह्रास।

नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली का कार्यान्वयन 1 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, ई-चालान और क्यूआर कोड के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2020 तक के लिए टाल दिया गया है। वर्तमान रिटर्न सिस्टम (GSTR-1, GSTR-2A और GSTR-3B) सितंबर 2020 तक जारी रहेगा।

ii) जीएसटी की दरों में बदलाव।

  • मोबाइल फोन और निर्दिष्ट भागों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। यह निर्णय उल्टे कर्तव्य संरचना के कारण कठिनाइयों से बचने के लिए लिया गया था।
  • सभी प्रकार के मैचों को 12% की एकल जीएसटी दर से युक्त किया गया है। अब तक, हस्तनिर्मित लोगों पर 5% कर लगाया गया था और बाकी पर 18% कर लगाया गया था।
  • विमान के संबंध में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवा पर जीएसटी पूर्ण आईटीसी के साथ 18% से घटाकर 5% कर दिया गया था।
  • ये सभी दर परिवर्तन 01 अप्रैल 2020 से लागू होंगे।

iii) विलंबित भुगतानों पर ब्याज।

अब, विलंबित जीएसटी भुगतान के लिए ब्याज की गणना शुद्ध कर देयता पर की जाएगी। यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

iv) जीएसटीआर -9 और 9 सी का विस्तार।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR-9 और 9C की समय सीमा 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, सालाना रिटर्न फाइलिंग के लिए टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जाएगी। इसलिए, जीएसटीआर -9 सी दाखिल करना करदाताओं के लिए 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर के लिए वैकल्पिक है। वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 में कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार वाले करदाता जीएसटीआर -9 दाखिल करने में देरी के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं देंगे।

v) अपने सप्लायर को जानें।

अपने सप्लायर को जानें नामक एक नई योजना शुरू की गई है ताकि करदाताओं को उन आपूर्तिकर्ताओं के मूल विवरणों के बारे में सूचित किया जाए जिनके साथ वे लेनदेन करते हैं या व्यवसाय संचालित करने का प्रस्ताव रखते हैं।

vi) छूट और नियत तारीखों का विस्तार।

2019-20 के लिए जीएसटीआर 1 कुछ करदाताओं के लिए माफ किया जाएगा जो फॉर्म सीएमपी 02 दाखिल करके विशेष रचना योजना (अधिसूचना संख्या 2/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 7 मार्च 2019) का विकल्प नहीं चुन सकते। जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक के लिए फॉर्म GSTR-3B की देय तिथि 24 मार्च 2020 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में व्यापार के एक प्रमुख स्थान के साथ बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, फॉर्म GSTR-1 और फॉर्म GSTR-7 के लिए एक समान एक्सटेंशन की सिफारिश की जाती है।

vii) निरस्तीकरण का संशोधन।

जिन करदाताओं ने 14 मार्च 2020 तक अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया है, वे पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। इस एप्लिकेशन को भरने के लिए विंडो 30 जून 2020 तक उपलब्ध है। विस्तार उन लोगों की सुविधा के लिए एक बार माप है जो व्यवसाय का संचालन जारी रखना चाहते हैं।

17. 40 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

40 वीं जीएसटी परिषद की बैठक शुक्रवार, 12 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। यूनियन एफएम निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 40 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक और जीएसटी रिटर्न लेट फीस माफी पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, सीओवीआईडी -19 संकट के कारण ब्याज दर को और बढ़ाया गया।

भारत में कोविड-19 के टूटने के बाद यह पहली बैठक थी और मामले खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कर ढांचे को उलटने पर विचार विमर्श, दर तर्कसंगतकरण की संभावना को अगली परिषद की बैठक में स्थगित कर दिया गया। राज्यों को जीएसटी के मुआवजे और उसी को निधि देने के तरीकों पर चर्चा के लिए केवल जुलाई 2020 में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

i) पूर्व अवधि के अंत शुल्क से छूट में कमी / छूट?

1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2020 तक की पूर्व अवधि के लिए जीएसटी देर से शुल्क में कटौती निम्नानुसार है:-

  • शून्य कर देयता वाले करदाताओं के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं
  • 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न है।

ii) MSME फाइलर: फरवरी-जुलाई 2020 की अवधि के लिए ब्याज राहत और लेट फीस माफी।

छोटे करदाताओं के लिए, जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है, 6 जुलाई 2020 से परे (मार्च के अनुसार), फरवरी, 2020 तक जीएसटी रिटर्न की देर से प्रस्तुत करने के लिए ब्याज की दर 18% से घटाकर 9 की जा रही है 30 सितंबर, 2020 से पहले किए गए रिटर्न को दाखिल करने के लिए%। ध्यान दें कि इन महीनों के लिए कर का भुगतान 6 जुलाई 2020 से पहले किया जाता है या टर्नओवर के आधार पर तारीख के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, मई, जून और जुलाई 2020 के लिए, देर से शुल्क और ब्याज को माफ कर दिया जाएगा, अगर 30 सितंबर 2020 से पहले रिटर्न दाखिल किया जाता है (कंपित तारीखों की घोषणा की जानी बाकी है)।

iii) जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।

रद्द किए गए जीएसटी पंजीकरणों को रद्द करने की मांग करने की अवधि उन सभी पंजीकरणों के लिए 30 सितंबर 2020 तक की अनुमति दी गई थी जो 12 जून 2020 तक रद्द कर दिए गए थे। जीएसटी अधिनियम के अनुसार समयबद्धता, रद्द आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिन थी।

iv) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा पर चर्चा।

जीएसटी परिषद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मुआवजा देने के लिए एक उधार विकल्प देख रही है। पिछले दो महीनों में जीएसटी संग्रह सामान्य स्तरों का 45% रहा है। इस मामले को एक विशेष एक-एजेंडा परिषद की बैठक में लिया जाएगा, जो जुलाई 2020 में होने वाली है।

v) उल्टे कर संरचना का सुधार।

एफएम ने दावा किया कि उल्टे कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी के लिए अतिरिक्त धनवापसी का मुद्दा है। केवल कपड़ा उद्योग से संबंधित मुद्दे के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हालाँकि, फुटवियर और उर्वरक जैसे क्षेत्रों को चर्चा के लिए नहीं उठाया जा सकता है। हालाँकि इस मामले पर एकमत हासिल कर लिया गया था, लेकिन इसे अभी भी भविष्य की बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इस समय कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

vi) रेट किए गए कुछ सामानों का युक्तिकरण।

एफएम ने सदस्यों के साथ कुछ मदों की दर में कमी पर चर्चा की क्योंकि इन्हें परिषद के नोटिस में लाया गया था। इनमें शामिल हैं:-ईंट भट्टे, और पान मसाला से संबंधित वस्तुएं। एफएम ने अगली नियमित जीएसटी परिषद की बैठक में इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया है।

18. 41 वीं जीएसटी परिषद बैठक।

एकल बिंदु एजेंडे पर गुरुवार, 27 अगस्त 2020 को 41 वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। यूनियन एफएम निर्मला सीतारमण ने कुलपति के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। माननीय एफएम ने पिछली बार 12 जून 2020 को हुई जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में मुआवजा उपकर के एकल-बिंदु एजेंडे को जानबूझकर घोषित करने के लिए एक बैठक की घोषणा की थी। यह भी घोषणा की गई थी कि बैठक जुलाई 2020 में होगी। अब तक पुष्टि नहीं की गई है।

  • विकल्प I- आरबीआई द्वारा एक विशेष विंडो के माध्यम से केंद्र उधार के रूप में राज्यों को 97,000 करोड़ रुपये की सुविधा दे सकता है, और यह उपकर ब्याज की उचित दर का भुगतान करने वाले उपकर के संग्रह पर 5 साल बाद चुकाया जा सकता है।
  • विकल्प II- राज्य RBI से सीधे 2,35,000 करोड़ रुपये उधार ले सकते हैं।

i) 41 वी जीएसटी काउंसिल ने घोषणा पर और स्पष्टीकरण दिए गए

राज्यों को इन दोनों विकल्पों का मूल्यांकन सात कार्य दिवसों के भीतर करना होगा जब जीएसटी परिषद फिर से विकल्पों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। अथवा यूनियन एफएम ने प्रेस से सवाल किए, जिसमें घोषणा पर और स्पष्टीकरण दिए गए, जो निम्नानुसार हैं:-

  • केंद्र FRBM अधिनियम के तहत राज्यों की उधार सीमा में 0.5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करेगा। यह घोषणा मई 2020 में एक आत्मानबीर भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। यहकोविड-19 प्रभाव की गंभीरता के आधार पर राज्यों को अधिक उधार लेने की सुविधा प्रदान करेगा।
  • दोनों विकल्पों के पेशेवरों और विपक्षों पर प्रकाश डाला गया। यदि राज्य पहले विकल्प के लिए जाता है, तो यह केंद्र द्वारा समर्थन के साथ बाद के वर्षों के लिए मुआवजा उपकर का हकदार होगा। जबकि, दूसरे विकल्प में उधारी की अधिक मात्रा शामिल है जो कि संक्रमण के दौरान एकत्रित उपकर का उपयोग करके भुगतान किया जाता है।
  • यह व्यवस्था केवल वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वैध है। इसलिए, जीएसटी परिषद अप्रैल 2021 में स्थिति का पुन: आकलन करेगी और 5 वें वर्ष के लिए निर्णय करेगी।
  • राज्य बिना किसी बाधा के जी-सिक्योरिटी लिंक्ड ब्याज दरों के साथ पैसा उधार ले सकते हैं।
  • एक बार जीएसटी परिषद द्वारा व्यवस्था को मंजूरी दिए जाने के बाद, केंद्र आरबीआई की मदद से इन बकाया को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा और बाकी वित्तीय वर्ष का भी ध्यान रखेगा।
  • राज्यों को मुआवजे के उपकर के आधार पर निर्णय लेना चाहिए जो वे भविष्य की अवधि / वर्षों में उम्मीद कर सकते हैं।

Leave a Comment

Contact
close slider

    GST से संबंधित किसी भी सहायता के लिए ये फॉर्म भरें