जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म के प्रारूप के बारे में जानिए-

जो व्यक्ति गुड्स एन्ड सर्विसेज टैक्स सिस्टम के तहत आते हैं ऐसे सभी पंजीकृत व्यक्ति बैंकिंग / डेबिट कार्ड या आईटीसी के उपयोग या काउंटर एक्सचेंज (ओटीसी) के माध्यम से अपनी कर देनदारी का भुगतान कर सकते हैं। अथवा सभी भुगतान जो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या ओटीसी के माध्यम से किए जाते हैं, वे पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र (जीएसटी पीएमटी 05 फॉर्म) में परिलक्षित होते हैं। हम इस लेख में जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते है!

जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म के प्रारूप के बारे में जानिए-
जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म के प्रारूप के बारे में जानिए-

जीएसटी पीएमटी 04 फॉर्म में किन मुद्दों के लिए लेजर से संबंधित शिकायत कर सकते है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले जीएसटी पीएमटी 04 फॉर्म में आप निम्नलिखित मुद्दों में शिकायत कर सकते है। नीचे एक-एक करके इन सभी मुद्दों को आप जान सकते है:-

  • इलेक्ट्रॉनिक कैश बेज़र में विसंगति।
  • इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में विसंगति।
  • इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में विसंगति।

क्या आप जानते है की, शिकायतें कौन व्यक्ति कर सकता है? :- कोई भी जीएसटी में पंजीकृत होने वाला व्यक्ति पंजीकृत करदाता, यूआईएन संख्या के साथ करदाता और किसी भी उपयोगकर्ता को जिसे अस्थायी आईडी सौंपा गया है, वो व्यक्ति लेजर से संबंधित सभी मुद्दों के लिए शिकायत उठा सकता है। अथवा सभी शिकायतों को जीएसटी पोर्टल के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और शिकायत अनुरोध संबंधित क्षेत्राधिकार के अधिसूचित शिकायत अधिकारी को भेजा जाता है, जिसमें जीएसटीआईएन धारक / यूआईएन धारक / अस्थायी आईडी के धारक होते हैं।

जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म
जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म

जीएसटी पोर्टल पर पीएमटी 04 फॉर्म की मदद से शिकायतें कैसे दर्ज करें?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले जीएसटी पीएमटी 04 फॉर्म की सहायता से खाताधारकों से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए आपको कुछ चरणों से होकर गुजरना होता है। हमने नीचे ऐसे सभी चरणों को बारी-बारी से विस्तार से बताया है। आप इन चरणों की मदद से केसी भी खाताधारकों से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते है।

1. ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल

सबसे पहले आपको इस फॉर्म की सहायता से खाताधारकों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट पर जाना होगा। आप इस लिंक https://www.gst.gov.in/ की सहायता से ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर पहुंच सकते है। लिंक पर क्लिक करने के बाद, आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के होमपेज पर पहुंच जायेंगे। आप चित्र की सहायता भी ले सकते है।

जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म
जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म

2. जीएसटी अकाउंट लॉगिन

एक बार ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको इस स्क्रीन में सबसे दायी ओर जाने पर एक login नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। आपको उसी बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे बारी-बारी से समझते है।

i. Username (यूज़रनेम) ऑप्शन

लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको एक नई लॉगिन विंडो पेज दिखाई देगा। इस पेज में आने पर आपको सबसे पहले यूज़रनेम का विकल्प दिखाई देगा। उसे आपको पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से भरना है। आप नीचे चित्र की सहायता से भी देख सकते है।

Username (यूज़रनेम) ऑप्शन
Username (यूज़रनेम) ऑप्शन

ii. Password (पासवर्ड) विकल्प

इसी विंडो में थोड़ा नीचे आने पर आपको पासवर्ड नाम का विकल्प देखने को मिलेगा। इसी विकल्प के ठीक नीचे आने पर बॉक्स में पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से उस पासवर्ड को भरना होगा। आप ऊपर चित्र की सहायता से भी देख सकते है।

iii. Captcha (कैप्चा) विकल्प

ऊपर यूज़रनेम और पासवर्ड विकल्प को भरने के बाद, ठीक नीचे कैप्चा नाम का विकल्प खुलकर सामने आएगा। आप इस विकल्प को बॉक्स के नीचे दिखाई दे रहे चित्र में से इस विकल्प को भरना है।

3. निम्न विकल्प भरिये

एक बार जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद, आप पोर्टल के होमपेज पर पहुंच जायेंगे। उसके बाद, आपको सबसे ऊपर एक नीले रंग की विकल्प पट्टी दिखाई दे रही होगी। इन सभी विकल्पों में से एक विकल्प सर्विसेज (services) नाम का दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करिये। इसके बाद, आपको कुछ और विकल्प देखने को मिलेंगे। चित्र की सहायता से देखिये। इन विकल्प में एक विकल्प यूज़र सर्विसेज (user services ) नाम का होगा। क्लिक करिये। इसके बाद ड्राप डाउन से grievance / complaints (शिकायत) विकल्प पर क्लिक करिये।

इसके बाद, शिकायत पृष्ठ प्रदर्शित किया जाता है। सबमिट शिकायत अनुभाग डिफ़ॉल्ट रूप से खुल जाएगा।

  1. यदि आपने पहले ही शिकायत दर्ज कर ली है और आप फिर से शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो पिछली शिकायत संख्या को पिछली शिकायत संख्या क्षेत्र में दर्ज करें।
  2. शिकायत प्रकार ड्रॉप-डाउन सूची में, लेजर / रजिस्टर विकल्प के खिलाफ शिकायत का चयन करें।
  3. ड्रॉप-डाउन सूची से संबंधित शिकायत में, उपलब्ध तीन विकल्पों में से एक का चयन करें:- आप नीचे चित्र की सहायता ले सकते है।

4. Submit Grivance (शिकायत जमा करें) पेज

एक बार, शिकायत प्रकार ड्रॉप-डाउन सूची में, लेजर / रजिस्टर विकल्प के खिलाफ शिकायत का चयन करने के बाद, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जिसका नाम Submit Grivance (शिकायत जमा करें) होगा। आप नीचे चित्र की सहायता से देख सकते है। इस पेज में निम्न विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। बारी-बारी से भरिए।

जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म
जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म
  • जीएसटीआईएन / अन्य आईडी, व्यवसाय का नाम और पता, ईमेल पता और मोबाइल नंबर ऑटो-आबादी में विवरण। यदि आपने लॉग इन नहीं किया है, तो आपको स्टेट के साथ इन विवरणों को दर्ज करना होगा।
  • शिकायत के नाम में, शिकायतकर्ता का नाम दर्ज करें।
  • शिकायत के विवरण में, शिकायत से संबंधित विवरण दर्ज करें।
  • शिकायत के समर्थन में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए फ़ाइल फ़ाइल बटन पर क्लिक करें।
  • आप पीडीएफ या जेपीईजी फ़ाइल प्रारूप को अधिकतम आकार के साथ 500 केबी तक अपलोड कर सकते हैं।
  • इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर / कैश लेजर / देयता रजिस्टर अनुभाग में विसंगति के विवरण में विवरण दर्ज करें। इसके बाद, ADD button पर क्लिक करें।
  • प्री-लॉगिन के मामले में, कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पैन विकल्प के साथ हस्ताक्षर का चयन करें और ड्रॉप-डाउन सूची से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का चयन करें।
  • शिकायत प्रपत्र जमा करने के लिए ईवीसी बटन के साथ डीएससी या SUBMIT वाले बटन पर क्लिक करें।

i) डीएससी के साथ फाइल करें।

यहाँ आपके सामने एक चेतावनी विंडो खुलकर सामने आएगी। दिखाई देने वाले चेतावनी बॉक्स में। Proceed (प्रोसीड) बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, प्रमाणपत्र का चयन करें और SIGN बटन पर क्लिक करें।

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ii) ईवीसी के साथ फाइल करें।

सबसे पहले आपको शिकायत फार्म में उल्लिखित ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी दर्ज करें और वैध ओटीपी बटन पर क्लिक करें।

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शिकायत फॉर्म जमा करने पर, जीएसटी पोर्टल एक शिकायत ट्रैकिंग नंबर उत्पन्न करेगा और इसे ई-मेल पते पर भेजेगा जैसा कि फॉर्म में उल्लेख किया गया है। इसके बाद, पूछताछ स्थिति सेवा का उपयोग करके आप 10 मिनट के बाद अपनी शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।

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5. आप प्रस्तुत शिकायत की प्रगति की निगरानी कैसे कर सकते है?

एक बार ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी पीएमटी 04 फॉर्म की सहायता से शिकायत दर्ज करने के बाद, आप अपनी प्रस्तुत शिकायत की प्रगति की निगरानी भी रख सकते है? इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल के बारे में अपनी प्रस्तुत शिकायतों की स्थिति की निगरानी करने के लिए, निम्नलिखित चरणों से होकर के गुजरना होता है। आप इन सभी चरणों को नीचे देख सकते है:-

1. जीएसटी पोर्टल

सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद, आपको अपने अकाउंट करना होता है। ध्यान रहे:- जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करने से पहले या बाद में शिकायतों की स्थिति के बारे में पूछताछ की जा सकती है। एक बार जीएसटी अकाउंट लॉगिन करने के बाद, आपके सामने होमस्क्रीन खुलकर सामने आएगी।

i) service (सर्विसेज) विकल्प

एक बार जीएसटी पोर्टल को पंजीकृत व्यक्ति की सहायता से लॉगिन करने पर आपको होमस्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर ऊपर ओर देखने पर आपको एक नीले रंग की विकल्प पट्टी दिखाई देगी। इस विकल्प पट्टी में आपको निम्न विकल्ल्प दिखाई दे रहे होंगे। जिनमे से एक विकल्प सर्विसेज नाम भी होगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद, आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे। उनमे से यूज़र सर्विसेज (user services) विकल्प को क्लिक करना है।

अब आपको विकल्प पट्टी दिखाई दे रही होगी। इस विकल्प पट्टी में से grievance / complaints (शिकायत) नाम दिख रहा होगा। आपको इसी विकल्प पर क्लिक करना है।

2. Grievance / Complaints (शिकायत) पेज।

इस पेज में आने पर आपको अपनी की गई शिकायत की पावती पाने के लिए शिकायत नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद, सबसे नीचे की ओर आने पर आपको सर्च (search) नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इसी बटन पर क्लिक करना है।

जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म
जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म

अब आपको स्टेटस चेक करने वाले बिंदु पर क्लिक करना है। नीचे आपको २ विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। पहले विकल्प में आपको तारीख भरनी होगी। अथवा दूसरे विककल्प में भी आपको कहाँ तक की गई शिकायत की तिथि दर्ज करनी होगी।

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इसके बाद, खोज परिणाम प्रदर्शित होगा, जिससे आप अपनी प्रस्तुत शिकायत की स्थिति तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म
जीएसटी पीएमटी 04 और 05 फॉर्म

यदि आप पोर्टल में लॉग-इन कर चुके हैं और दिनांक सीमा विकल्प का उपयोग करके खोज कर चुके हैं, तो खोज परिणाम सभी संबंधित शिकायतों की स्थिति को उनके संबंधित शिकायत संख्या के साथ प्रदर्शित करेगा।

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अंत में आपको शिकायत संख्या पर क्लिक करने से संबंधित विवरण केवल-पढ़ने के लिए मोड में प्रदर्शित होंगे।

जीएसटी पीएमटी 05 फॉर्म क्या है?

जीएसटी के तहत, आप नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड या आईटीसी का उपयोग करके या काउंटर एक्सचेंज (ओटीसी) के माध्यम से अपनी कर देनदारी का भुगतान कर सकते हैं। नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड या ओटीसी के माध्यम से किए गए सभी भुगतान पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र (जीएसटी पीएमटी 05 फॉर्म) में परिलक्षित होते हैं।

अथवा डेबिट / क्रेडिट लेनदेन के बाद इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में परिलक्षितनीचे दर्शाए गए निम्न बिंन्दु होंगे:-

  • नेट बैंकिंग / ओटीसी के माध्यम से कर का भुगतान।
  • इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता बही में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जमा किया गया धन (फॉर्म GST PMT-05)
  • जुर्माना, ब्याज शुल्क या अन्य देनदारियों का भुगतान।
  • जीएसटी के तहत चुकाए गए अतिरिक्त कर पर रिफंड

पीएमटी 05 फॉर्म को उदाहरण की सहायता से समझिए।

कोई भी गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड ने 3,00,000 रुपये की राशि जमा की थी। कर के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद बही में इसने नियमित रूप से 2,00,000 रु का चालान जनरेट करने के बाद 36,000 रुपये के कर के विलंबित भुगतान पर भी ब्याज देना पड़ता था। अथवा गोदरेज को विभाग से 5,000 रु पिछले महीने के दौरान भुगतान किए गए अतिरिक्त कर के लिए दिए गए थे। अतः उपरोक्त लेनदेन नीचे दिए गए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते में दिखाए जाएंगे:-

  • प्रमुख प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट और बैलेंस उपलब्ध के अन्य मामूली खामियों के तहत 3,00,000 रुपये की राशि इलेक्ट्रॉनिक कैश बाजर (फॉर्म जीएसटी पीएमटी -05) में जमा की जाएगी।
  • 2,00,000 का भुगतान किए गए कर में क्रम संख्या 2 के रूप में किया जाएगा और यह बैलेंस उपलब्ध के प्रमुख सिर राशि डेबिट और मामूली सिर कर के तहत दिखाया जाएगा। विलंबित भुगतान पर दिए गए ब्याज को मामूली सिर ब्याज और प्रमुख प्रिंसिपल राशि डेबिट और शेष राशि उपलब्ध के तहत दिखाया जाएगा।
  • विभाग से प्राप्त धनवापसी को नाबालिग सिर अन्य के तहत दिखाया जाएगा।

जीएसटी पीएमटी 05 फॉर्म के मुख्य बिंदु क्या हैं?

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