भारत में जीएसटी के प्रकार कितने है? ये जानने से पहले जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़ा कराधान सुधार माना जाता है। यह वैट, सेवा कर, सीएसटी, उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, मनोरंजन और लक्जरी कर, आदि जैसे कई करों को ग्रहण करता है। यह एक समान कराधान प्रणाली है जो समय, लागत और प्रयास को समाप्त करने में मदद करेगी।
हालांकि, जीएसटी की शुरूआत एक बड़े संशोधन के बारे में हुई – जिसने केंद्र और राज्य दोनों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और खपत पर कर लगाने का अधिकार दिया। यह वह मुख्य आधार था जिसके आधार पर सभी अप्रत्यक्ष करों को एक कर यानी जीएसटी के तहत लिया गया था। हालांकि, भारत की संघीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सरकार और जीएसटी परिषद ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाने का फैसला किया, जिसे कनाडा में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। जीएसके चलते जीएसटी को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो आज के इस लेख में हम बात करते है जीएसटी क्या है? व भारत में जीएसटी के कितने प्रकार है?
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
गुड्स एंड सर्विस (जीएसटी) क्या है?
वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, जिससे भारत एक एकीकृत आम बाजार बन गया है। जीएसटी टैक्स एक गंतव्य आधारित कर है, जो केवल प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है क्योंकि इनपुट खरीद पर भुगतान किए गए इनपुट करों का क्रेडिट उपलब्ध होता है। इस प्रकार, अंतिम उपभोक्ता केवल आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाए गए जीएसटी टैक्स का वाहन करना होता है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को प्रभावी हुआ था।
सरल शब्दों में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। इस कानून ने कई अप्रत्यक्ष कर कानूनों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे।
जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक समान कराधान प्रणाली के आधार पर एक समान बाजार में बदल दिया है। इस टैक्स सिस्टम के माध्यम से भारत में व्यापार करने में आसानी हो गयी है। उद्योग जीएसटी के कारण रसद और आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में पर्याप्त बचत करेंगे। कुछ कंपनियों को अधिक लाभ होगा क्योंकि जीएसटी टैक्स दर वर्तमान कराधान से कम होती है तथा वही दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों को अधिक कर का भुगतान करना होता है। क्योंकि जीएसटी समान रूप से पुराने करों को बदल रहा है।
जीएसटी कितने प्रकार के होते है?
भारत वर्तमान में अपने प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रों में प्रमुख सुधारों से गुजर रहा है। भारत की विकास गति इतनी अधिक है कि यह 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सरकार देश की समस्त आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। जीएसटी और जीएसटी के प्रकार – सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी का परिचय ऐसे प्रमुख आर्थिक विकास कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से समर्थन कर रहा है। जीएसटी कितनी प्रकार की होती है? भारत में जीएसटी तीन प्रकार के होते है।
- CGST सीजीएसटी (केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर ) : CGST द्वारा वसूला गया कर केंद्र सरकार को जायेगा।
- SGST एसजीएसटी ( राज्य वस्तु एवं सेवा कर ) : SGST द्वारा वसूला गया कर राज्य सरकार को जायेगा।
- IGST आईजीएसटी ( एकीकृत वास्तु एवं सेवा कर ) : यह टैक्स केंद्र द्वारा वसूला जायेगा पर यह केवल एक राज्य से दुसरे राज्य में माल या सेवाएँ भेजने पर लगेगा , या विदेशों से व्यापार करने पर लगेगा।
- UTGST यूटीजीएसटी ( यूनियन टेरिटरी वस्तु एवं सेवा कर ) : टैक्स देश के 7 केंद्र शाशित राज्यों में लागु होता है।
1. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) क्या है? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा टैक्स अधिनियम 2016 के अनुसार, सीजीएसटी जीएसटी का केंद्रीकृत हिस्सा है जो वर्तमान केंद्रीय कराधान और शुल्क वसूलता है- केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, चिकित्सा और शौचालय निर्माण अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी), अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी और अन्य केंद्रीकृत कराधान।
सीजीएसटी मानक सेवाओं और वस्तुओं की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है जिसे केंद्र सरकार के तहत एक विशेष निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। CGST के तहत एकत्रित राजस्व केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट राज्य सरकारों को दिया जाता है जिसका उपयोग वे केवल CGST के भुगतान के खिलाफ कर सकते हैं।
2. राज्य माल और सेवा कर (SGST)
राज्य माल और सेवा कर (SGST) क्या है? SGST कर GST का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 2016 के जीएसटी बिल के अनुसार राज्य माल और सेवा कर के लिए है। राज्य प्राधिकरण के तहत विभिन्न कराधान और शुल्क एक समान कराधान के रूप में एसजीएसटी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एक समान कराधान- SGST के माध्यम से राज्य प्राधिकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं के आंदोलन से संबंधित राज्य बिक्री कर, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, लेवीज़ ऑन लॉटरी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोई और अन्य कराधान का समामेलन शामिल है।
एसजीएसटी के तहत एकत्र राजस्व राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हालांकि, राज्य राशि निकाय के मुख्य ढांचे की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। प्रत्येक राज्य में एसजीएसटी एकत्र करने के लिए अपने स्वयं के राज्य प्राधिकरण होंगे।
3. एकीकृत माल और सेवा कर (IGST)
एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) क्या है? जीएसटी एकीकृत कर, एक राष्ट्र की अवधारणा पर केंद्रित है। IGST का मतलब एकीकृत माल और सेवा कर है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होती है, तो IGST लागू होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 ए के तहत, जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही करने वाली अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों को एक एकीकृत कर (आईजीएसटी) के साथ लगाया जाएगा। भारत सरकार IGST के तहत राजस्व एकत्र करेगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा और भी बदलाव किए जा सकते हैं।
4. केंद्र शासित प्रदेश का सामान और सेवा कर (UTGST)
केंद्र शासित प्रदेश कर क्या है? जैसा कि हमने पहले ही सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में जान लिया है जो अंतर-राज्य कराधान हैं और आईजीएसटी जो कि अंतर-राज्य है, भारत में केंद्रशासित प्रदेशों को एक विशेष कराधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर के रूप में जीएसटी नियम 2016 के अनुसार जिम्मेदार माना जाता है। केंद्रशासित प्रदेशों में एक समान कराधान के साथ विभिन्न कराधान, लेवी और कर्तव्यों का निर्वाह करें।
दिल्ली (भारत की राजधानी क्षेत्र), चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं। UTGST भारत में इन केंद्र शासित प्रदेशों के तहत सभी कराधान के लिए जिम्मेदार होगा। यूटीजीएसटी अधिनियम के नाम से केंद्रशासित प्रदेशों में जीएसटी लागू करने और पर्यवेक्षण के लिए संसद एक अलग अधिनियम को लागू करने के लिए तत्पर है। जीएसटी के कार्यान्वयन में और बदलाव के लिए विधेयक को संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में पेश किया जाएगा।
जीएसटी के प्रकार का SGST, CGST और IGST में विभाजन क्यों?
भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र और राज्यों दोनों को करों को लगाने और इकट्ठा करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। दोनों सरकारों के पास संविधान के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए उन्हें कर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य एक साथ जीएसटी लागू कर रहे हैं।
करदाताओं को एक-दूसरे के खिलाफ श्रेय लेने में मदद करने के लिए तीन प्रकार के कर ढांचे को लागू किया जाता है, इस प्रकार “एक राष्ट्र, एक कर” सुनिश्चित होता है। क्योकि टैक्स वसूलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिसे एक साथ और बिना सरकार कराधान राजस्व में हानि के वसूलना होता है तथा इस बात को मद्येनजर रखते हुए की जनता को किसी प्रकार से हानि न पहुंचे। इसीलिए जीएसटी परिषद के अनुसार ही वस्तु एवं सेवा कर को तीन भागो में विभाजित किया गया है। व विभाजन भी कुछ इस प्रकार किया है। की सरकार की राजस्व की राशि एक आसान रूप से एकत्रित रूप में प्राप्त हो।
विभाजन करने से राज्य सरकार अपनी राज्य नागरिको से टैक्स वसूल कर अपने पास रखती है, व केंद्र सरकार अपने क्षेत्र वासिओ से कर वसूलता है। ठीक उसी प्रकार जब दो राज्यों के बीच लेन-देन होता है तो उसकी खरीद पर बना टैक्स आईजीएसटी वसूलता है। और फिर बाद में बराबर रूप से केंद्र व राज्य सरकार को बाँट देता है। इस प्रकार सरकार आसानी से टैक्स वसूल लेती है। और तीन अलग रूप में वसूलने से सरकार के राजस्व की बढ़ोतरी भी होती है, व आम नागरिको को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है।
जीएसटी के प्रकार से क्या निर्धारित होता है?
जीएसटी के प्रकार (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी) यह निर्धारित करने के लिए होते है, कि केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST), राज्य माल और सेवा कर (SGST) या एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) एक कर योग्य लेनदेन में लागू होते है , यह जानना महत्वपूर्ण है कि लेन-देन एक राज्यान्तरिक आपूर्ति है या अंतरराज्यीय आपूर्ति।
वस्तुओं या सेवाओं की इंट्रा-स्टेट आपूर्ति तब होती है जब आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान यानी खरीदार का स्थान एक ही स्थिति में होता है। इंट्रा-स्टेट लेनदेन में, एक विक्रेता को खरीदार से सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एकत्र करना होता है। CGST केंद्र सरकार के पास जमा हो जाता है और SGST राज्य सरकार के पास जमा हो जाता है।
वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति तब होती है जब आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान विभिन्न राज्यों में होता है। इसके अलावा, माल या सेवाओं के निर्यात या आयात के मामलों में या जब एसईजेड इकाई द्वारा माल या सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, तो लेनदेन को अंतर-राज्य माना जाता है। एक अंतर-राज्यीय लेनदेन में, एक विक्रेता को खरीदार से IGST इकट्ठा करना होता है।