जैसा की आप जानते है, की जीएसटी के पोर्टल पर वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत करदाताओं के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध है। जिसके चलते कोई भी पंजीकृत करदाता अपनी सुविधा अनुसार उन फीचर का लाभ उठा सकता है। जैसा की सभी करदाताओं को जीएसटी के तहत व्यापार के बिलों को दाखिल करना होता है। और ऐसा करने से आपके बिल हमेशा के लिए सुरक्षित रहते है। व आप जब चाहे उन बिलों को निकाल सकते है। उदहारण के लिए जीएसटीआर -1 दाखिल करने के लिए, जीएसटी पंजीकरण वाले व्यक्तियों को अपने सभी चालान का विवरण जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करना होता है, तो आज इस लेख में, हम जानेगे की कैसे कई तरीकों के माध्यम से जीएसटीएन या जीएसटी पोर्टल पर बिल अपलोड करें?
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
जीएसटी पोर्टल पर बिल का विवरण दर्ज करें?
वस्तु एवं सेवा कर के तहत हर महीने जीएसटीआर -1 रिटर्न दाखिल करने के लिए, करदाता को पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी चालान का विवरण जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करना होता है। GSTN किसी भी चालान के पीडीएफ, जेपीएफ या जीआईएफ प्रारूप में चालान की छवि प्रतियां स्वीकार नहीं करता है। केवल चालान से संबंधित जानकारी को जीएसटीएन में डेटा प्रारूप के रूप में अपलोड करना होता है।
1. जीएसटी पोर्टल पर बी 2 बी चालान / बिल हेतु जरुरी विवरण?
जीएसटी पोर्टल की सहायता से आप अपने जीएसटी बिल को बहुत आसानी से उपलोड कर सकते है। जीएसटी के तहत दो प्रकार के बिल होते है। पहला बी 2 बी बिल, दूसरा बी 2 सी बिल होते है। इन बिलो को पोर्टल पर अपलोड करने से पहले निम्नलिखित विवरण GSTN पर अपलोड किया जायेगा।
- ग्राहक जीएसटीआईएन।
- ग्राहक का नाम (GSTN के अनुसार अपने आप पूरा हो जाएगा)
- बिल संख्या।
- चालान की तारीक।
- आपूर्ति का स्थान।
- कुल बिल / इनवॉइस मूल्य।
- आपूर्ति के प्रकार (अंतर-राज्य या इंट्रा-स्टेट)
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीआईएन (यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है)
- कुछ शर्ते जो लागु है, तो वह भी शामिल की जांयेंगी।
- यदि आपूर्ति एक निर्यात है।
- आपूर्ति रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज आकर्षित करता है।
- यदि आपूर्ति SEZ इकाई को की गई थी।
- जीएसटी दर (0%, 5%, 12%, 18% और 28%)
- जीएसटी लागू की राशि ( जीएसटी के प्रकार IGST, CGST और SGST)
2. ऑनलाइन पोर्टल पर बी 2 सी चालान / बिल हेतु जरुरी विवरण?
जीएसटी के तहत बी 2 सी चालान या बिल बड़े योग्य मूल्य को जमा करने के लिए जाना जाता है। बी 2 सी चालान ऐसे बिल होते हैं जिनमें कर योग्य मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक होता है। चालान के लिए,निम्न विवरण जीएसटीएन पर अपलोड किए जाने चाहिए।
- बिल संख्या।
- चालान की तारीख।
- आपूर्ति का स्थान।
- कुल बिल का मूल्य।
- आपूर्ति के प्रकार (अंतर-राज्य या इंट्रा-स्टेट)
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीआईएन (यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है)
- जीएसटी दर लागू (0%, 5%, 12%, 18% और 28%)
- जीएसटी लागू की राशि (IGST, CGST और SGST)
नोट :- बी 2 सी केवल बड़े चालान के लिए है, 25 लाख रुपये से अधिक राशि वाला बिल ही बी 2 सी के योग्य है। 25 लाख रुपये से कम राशि वाले यह बिल नहीं अपलोड किये जा सकते।
जीएसटी पोर्टल पर बिल अपलोड करने की प्रक्रिया कैसे करें?
जीएसटी के तहत पंजीकृत के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म को दाखिल करने के लिए अपने सभी बिलों का विवरण देना होता है, तो आईये जानते है, की कैसे ऑनलाइन पोर्टल पर बिल अपलोड किये जाते है। ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर बिल अपलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करे।
1. जीएसटी पोर्टल पर बिल के लिए लॉगिन करें
ऑनलाइन पोर्टल पर बिल को अपलोड करने के लिए सबसे पहले उपयोगकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए दिए गए लिंक https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के पश्चात् पोर्टल का होम पेज खुलता है। और login विकल्प का चयन करे। और username, paasword और capcha code भरें।अंत में Login पर क्लिक करें।
2. डैशबोर्ड पेज
लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड पेज (Dashboard Page) खुलता है। जहाँ आपका Ledger Balance (बही – खाता शेष) की जानकारियाँ प्रदर्शित होती है। जैसे की आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है।
3. रिटर्न डैशबोर्ड (Return Dashboard) का चयन करें
डैशबोर्ड पेज ओपन होने के उपरांत सर्विसेज ड्राप डाउन विकल्प से Returns का चयन करें। जब आप Returns विकल्प का चयन करते समय Returns ऑप्शन से Return Dashboard के विकल्प पर क्लिक करे।
4. फाइल रिटर्न (File Returns) सर्च करें
Return Dashboard के विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है, जहाँ आपको फाइल रिटर्न (File Returns) सर्च करने होते है। सर्च करने के लिए आपको Financial Year और Month का चयन करना होता है। चयन करने के बाद Search बटन पर क्लिक करे। क्लिक करने के बाद आपके उसी पेज पर नीचे फॉर्म की लिस्ट आ जाती है। जैसा की आप चित्र में देख सकते है।
5. जीएसटी पोर्टल पर बिल अपलोड के लिए चयन
फॉर्म की सूची खुलने के बाद आपको जीएसटीआर-1 फॉर्म पर PREPARE ONLINE या PREPARE OFFLINE किसी एक का चयन करना होता है। यदि आप अपना बिल ऑनलाइन अपलोड करना चाहते है, तो आपको PREPARE ONLINE के विकल्प का चयन करना होगा और यदि आप ऑफलाइन अपलोड करना चाहते है, तो आप PREPARE OFFLINE का चयन करे।
i. PREPARE ONLINE का चयन
जब आप PREPARE ONLINE का चयन करते है, तो आपके पास कई विकल्प मिलते है। जैसे :- पहला B2B Invoice और दूसरा B2C (Large) Invoice जोकि आपको शर्तो के अनुसार चयन करने होते है।
- बी 2 बी (B2B) ऐसे चालान होते हैं जिनमें कर योग्य मूल्य 25 लाख रुपये से काम होता है।
- बी 2 सी (B2C) बड़े चालान ऐसे चालान होते हैं जिनमें कर योग्य मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक होता है।
a) बी 2 बी (B2B) बिल
जब आपका बिल छोटा हो और कम मुल्ये तो इस चालान का चयन करते है, तो आपको एक ADD INVOICE का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करते है, तो एक पेज खुलता है।
जहाँ आप निर्यात बिक्री, एसईजेड को बिक्री, ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री आदि का चयन कर सकते हैं। और पूछी गयी सभी जानकारियाँ भर कर सेव पर क्लिक कर दे।
b) बी 2 सी (B2C)
जब आपका बिल बड़ा हो और 25 लाख रुपये से अधिक मुल्ये का हो, तो इस चालान का चयन करते है, चयन करने के बाद आपको एक (ऐड इनवॉइस) ADD INVOICE का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करते है, तो एक पेज खुलता है।
यहाँ आप अमेज़न जैसे स्थानों के माध्यम से की गई बिक्री को भी भर सकते हैं। और पूछी गयी सभी जानकारियाँ भरने के बाद सेव बटन कर क्लिक करके अपना बिल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते है।
2. PREPARE OFFLINE (पूर्व ऑफ़लाइन) का चयन
जब आप PREPARE OFFLINE का चयन करते है, तो आपको Choose File का विकल्प मिलता है, जहाँ आपको इसमें JSON फ़ाइल अपलोड करनी होती है। उसके लिए, आपको अपनी एक्सेल फाइल को JSON फाइल में बदलना होगा। इस प्रकार आप अपने बिल को जीएसटी पोर्टल पर बिना किसी परेशानी के अपलोड कर सकते है।