जैसा की हम जानते है, जीएसटी के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु एवं सेवा कर के तहत जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरने होते है। और जीएसटी के तहत रिटर्न फॉर्म भी अनेक प्रकार के होते है, और उन्ही में से एक फॉर्म जीएसटीआर 10 है। इस फॉर्म को अंतिम रिटर्न फॉर्म भी कहा जाता है।
जीएसटीआर 10 एक तरह का नो सर्टिफिकेट है, जो एक कर योग्य व्यक्ति को अपने जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन करने पर अपने अंतिम जीएसटी रिटर्न के रूप में दर्ज करना होता है। इस रिटर्न फॉर्म को रद्दीकरण आवेदन के 3 महीने के भीतर दाखिल करना आवश्यक होता है।
तो आज के इस लेख में हम बात करेंगे की जीएसटी के तहत जीएसटीआर-10 क्या है? और इस रिटर्न फॉर्म को क्यों भरा जाता है? तथा जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 10 कैसे भरें?
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 10 क्या है?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न 10 (जीएसटीआर-10) एक बार का दस्तावेज / स्टेटमेंट होता है, जिसे किसी रजिस्टर्ड करदाता द्वारा अपने पंजीकरण को रद्द करने के लिए या किसी व्यवसाय को बंद करने के समय (या स्वेच्छा से या सरकारी आदेश के कारण) आवेदन करने पर अपने अंतिम जीएसटी रिटर्न के रूप में दर्ज करना होता है। रद्दीकरण आवेदन के 3 महीने के भीतर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
मूल रूप से यहां अंतिम रिटर्न और वार्षिक रिटर्न के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, इसीलिए जीएसटीआर-10 और जीएसटीआर-9 के बीच का अंतर पर प्रकाश डाला गया है :
- वार्षिक रिटर्न – फॉर्म GSTR-9 को जीएसटी के तहत सामान्य करदाता के रूप में कर का भुगतान करने वाले सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाना है, और इसे वर्ष में एक बार दायर किया जाना है।
- अंतिम रिटर्न – फॉर्म जीएसटीआर -10 उन सभी व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाना है जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या आत्मसमर्पण कर दिया गया है और यह एक बार की प्रक्रिया है
जीएसटीआर 10 का प्रारूप क्या है?
जीएसटी का अंतिम रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 10 प्रारूप उन करदाताओं की जानकारी एकत्र करता है जो जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का विकल्प चुनते हैं। आइए प्रत्येक खंड पर विस्तार से विचार करें।
खंड-1
- जीएसटीआईएन – इस क्षेत्र में आपको विशिष्ट पैन-आधारित 15-अंकीय जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) भरनी होगी।
- कानूनी नाम – यहाँ करदाता को अपना नाम भरना होगा।
- व्यवसाय का नाम – और यहाँ अपनी कंपनी / प्रतिष्ठान का नाम भरना होगा।
- पता – इसमें GST के तहत पंजीकृत कंपनी का पता लिखना होता है।
- आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) – यदि आपको जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के लिए आपका आवेदन कर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो आपको एक एआरएन दिया जाएगा और इस ARN को यहां निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।
- आत्मसमर्पण / रद्द करने की प्रभावी तिथि – यहाँ पर आपको रद्द करने की तारीख को निर्दिष्ट करें जो आपके रद्द करने के आदेश पर दी गई है।
- क्या रद्द करने का आदेश पारित किया गया है – यहां, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि यह स्वैच्छिक रद्दीकरण है जो अधिकारियों द्वारा आदेशित किया गया है।
- यदि हां, रद्दीकरण आदेश की विशिष्ट आईडी – यहां, अपने रद्दीकरण आदेश (यदि यह एक मजबूर रद्दीकरण है) पर अद्वितीय आईडी रिकॉर्ड करें।
- रद्दीकरण आदेश की तिथि – इस खंड में रद्दीकरण आदेश जारी करने की तारीख होगी।
- क्लोजिंग स्टॉक के विवरण – यहां आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक के विवरण की घोषणा करने की आवश्यकता होती है, जिसे आप अपने क्लोजिंग स्टॉक से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण के साथ व्यापार को जारी करते समय रखते हैं।
- क्लोजिंग स्टॉक पर देय कर की राशि – करदाता को व्यवसाय बंद करने के समय बंद स्टॉक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। (इसमें धारा 10 के तहत क्रेडिट भी शामिल है)।
फॉर्म GSTR-10 को समझने के उद्देश्यों के लिए फॉर्म के प्रारूप को नीचे प्रस्तुत किया गया है:
खंड-2
12. सत्यापन – अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने से पहले फॉर्म को सत्यापित करना होगा। एक बार विवरणों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के बाद, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) या OTP आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है।
जीएसटी अंतिम रिटर्न फॉर्म (जीएसटीआर-10) को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए फाइल पर क्लिक करें :-
GSTR-10 किसे भरना चाहिए?
जीएसटीआर -10 एक अंतिम विवरण दस्तावेज है जिसे किसी पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना आवश्यक है जिसका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या किसी भी कारण से स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया गया है।
GSTR-10 फाइल करने के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- आपको जीएसटी के तहत जीएसटी के तहत 15 अंकों के पैन के साथ पंजीकृत कर दाता होना चाहिए जो अब अपने जीएसटी पंजीकरण को रद्द कर रहा है।
- आपके व्यवसाय का कुल कारोबार 40 लाख रुपये (इंडिया के मामले में 20 लाख रुपये) से अधिक होना चाहिए।
GSTR 10 कब दाखिल करें?
जीएसटीआर 10 की नियत तारीख, एक पंजीकृत करदाता के लिए जीएसटीआर 10 फॉर्म को उस तारीख से 3 महीने के भीतर दाखिल करना अनिवार्य होता है जब उनका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर किया गया है या रद्द करने के आदेश के बाद जो भी तारीख जारी की गयी है।
आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं :- यदि रद्दीकरण की तारीख 31 दिसंबर 2018 है। तो ऐसी स्थिति में, इसे 1 अप्रैल 2019 को या उससे पहले दायर किया जाएगा।
हालांकि, अगर किसी करदाता को नोटिस है कि वह उसके पास है 15 अप्रैल 2019 को जीएसटीआर 10 दाखिल करें। ऐसे में उन्हें 15 अप्रैल 2019 को अंतिम रिटर्न दाखिल करना है, न कि 1 अप्रैल 2019 को।
जीएसटीआर 10 दाखिल न करने के लिए दंड क्या है?
यदि कोई करदाता अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो अंतिम रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए नोटिस उस करदाता को भेजा जाएगा।
बाद में, करदाता को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 दिनों की नोटिस-अवधि प्रदान की जाएगी।
यदि करदाता नोटिस अवधि के भीतर जीएसटीआर -10 रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो कर अधिकारी ब्याज या जुर्माना सहित जीएसटी कर देय की राशि के साथ रद्द करने का अंतिम आदेश जारी करेगा।
इसलिए, अनावश्यक मुकदमेबाजी या देनदारियों से बचने के लिए, सभी करदाताओं के लिए 3 महीने के भीतर जीएसटीआर -10 रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण है
जीएसटीआर 10 कैसे भरें?
निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से डीलरों और उपभोक्ताओं तक, सभी करदाताओं को हर साल जीएसटी विभाग के साथ अपने कर रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। नए जीएसटी शासन के तहत, कर रिटर्न दाखिल करना स्वचालित हो गया है। ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-10 दाखिल करने के लिए नीचे दिए गए कदम का पालन करें:
1. जीएसटी पोरल पर जाये :- सबसे पहले जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाएं।
2. लॉगिन करें :- पोर्टल पर आने के बाद लॉगिन करे। लॉगिन करने के लिए आपके राज्य कोड और पैन नंबर के आधार पर 15-अंकों का जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटी नंबर) या UIN नंबर का उपयोग करे। जो आपको पंजीकरण के दौरान प्राप्त हुआ था।
3. फाइनल रिटर्न का चयन करें :- लॉगिन होने के पश्चात आपके सामने एक डैशबोर्ड पेज खुलता है, जहाँ आपको ‘सर्विसेज’ टैब से, ‘रिटर्न’ विकल्प चुनें और फिर ‘फाइनल रिटर्न’ कमांड पर क्लिक करें।
4. PREPARE ONLINE का चयन :- जीएसटीआर -10 के साथ, करदाता को जीएसटी पोर्टल पर प्रविष्टियां करके रिटर्न तैयार करने के लिए ‘तैयार ऑनलाइन’ बटन पर क्लिक करना होगा।
5. जीएसटीआर 10 फॉर्म भरें :- GSTR-10 फॉर्म खुलने के बाद ऊपर फॉर्म के प्रारूप में आपको फॉर्म को भरने का तरीका बताया गया है। फॉर्म के प्रारूप के अनुसार फॉर्म को भरें :
6. FILE GSTR-10 पर क्लिक करें :- फॉर्म के भरने के पश्चात नीचे एक मार्क विकल्प दिया गया है, जहाँ आपको मार्क करके “FILE GSTR-10” बटन पर क्लिक करना है।
7. WARNING :- FILE GSTR-10 पर क्लिक के बाद आपको एक वार्निंग का पेज पॉप-अप होगा, जहाँ पर आपको YES बटन पर क्लिक करना होगा
8. verify करें :- YES पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है, जहा पर आपको अपना फॉर्म वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए आपको दो विकल्प मिलते है: DSC और EVC
- DSC के साथ फाइल करें :- करदाता को प्रमाणपत्र का चयन करना होगा और फिर button साइन ’बटन पर क्लिक करना होगा।
- EVC के साथ फाइल करें :- करदाता को ओटीपी दर्ज करना होगा जो कि जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ईमेल आईडी और फोन नंबर पर भेजा जाता है और फिर वेलिडेटओटीपी ’बटन पर क्लिक करें।
जब आप OTP वेरीफाई करते है, तो एक सफलता संदेश और ARN प्रदर्शित होते हैं। फॉर्म की स्थिति ‘फाइल’ में बदल जाती है। ‘बैक’ बटन पर क्लिक करना होगा। और इस प्रकार आपका जीएसटीआर 10 अंतिम रिटर्न फॉर्म भर जाता है।