जीएसटी पंजीकरण रद्द कैसे करें?

जैसा कि हम जानते हैं की जीएसटी हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते है, जिन पर पहले जीएसटी लागू हो रहा था, लेकिन अब जीएसटी किसी कारण से लागू नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति ने अपना व्यापार या कारोबार को बंद कर दिया है, जिसके कारण व्यक्ति अपना जीएसटी नंबर रद्द (कैंसिल) करना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में आप जीएसटी पंजीकरण रद्द कैसे कर सकते है? आइये इस लेख में हम जानते है कि जीएसटी पंजीकरण रद्द कैसे किया जाए? अथवा किन-किन तरीकों से जीएसटी पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं?

इस लेख में हमने आपकी सुविधा अनुसार जीएसटी पंजीकरण रद्द करने से जुडी सभी अहम् बातो की चर्चा करने की कोशिश की है। अतः यह लेख कुछ अधिक बड़ा है। इसलिए आपको इसे पढ़ने में सुविधा प्रदान करने के लिए हमने इसे विषय सूची के माध्यम से छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया है।

जीएसटी पंजीकरण रद्द कैसे करें?
जीएसटी पंजीकरण रद्द कैसे करें?

इस लेख में हम चर्चा करेंगे :

जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का क्या मतलब है?

यदि कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी के अंदर आता है। अर्थात, जिसकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे gst नंबर रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की आय कम है, और किसी कारण वश उसका जीएसटी पंजीकरण हो रहा है, इसके बाद भी वह अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द कर सकता है। जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का मतलब है कि टैक्स देने वाले को न ही जीएसटी का भुगतान करना होगा और न ही जीएसटी लेना होगा। कुछ व्यापारों के लिए, जीएसटी पंजीकरण ज़रूरी है। इस स्थिति में जीएसटी पंजीकरण रद्द किया जाता है तो यह एक जीएसटी के तहत अपराध होगा और व्यापारी पर बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने के परिणाम

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत gst नंबर रद्द करने के बहुत से परिणाम हो सकते है। अब हम जानेंगे की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत पंजीकरण रद्द करने के परिणाम कौन-कौन से होते है। तथा इनके बारे में एक-एक करके समझने की कोशिश करते है।

1. जीएसटी भुगतान नहीं करना होगा

यदि किसी कारणवश आप अब जीएसटी के नियमानुसार करदाता श्रेणी में नहीं आते है। तो आप भी अपने पंजीकारण को रद्द करवा कर टैक्स देने से बच सकते है। क्योंकि जिन व्यक्तियों ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिया है, उनको टैक्स चुकाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसे व्यक्तिओं को जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

2. फर्जी रद्दीकरण पर जुर्माना लगना

जीएसटी के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। अगर ऐसे लोग जिनकी सालाना कमाई 40 लाख से अधिक है, तो उन लोगों को जीएसटी का भुगतान करना अनिवार्य है। जिन लोगों ने अपना जीएसटी कैंसिल कर दिया है और व्यापार अभी भी चल रहा है, इसका मतलब होगा कि जीएसटी के तहत अपराध करना। जिसका भारी जीएसटी के तहत जुर्माना उन व्यापारियों पर लागू होगा।

3. कानूनी उत्तराधिकारी का चयन

वर्तमान करदाता की मृत्यु के बाद जीएसटी पंजीकरण बंद (रद्द) करने प्रक्रिया को कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा पूरा किया जा सकता है। हालाँकि कानूनी उत्तराधिकारी का चयन उपयुक्त अधिकारी करता है। इस प्रक्रिया में अगर उत्तराधिकारी नाबालिग है। तो उसके कानूनी माता-पिता द्वारा उपयुक्त अधिकारी के सामने जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

चित्र की मदद से जीएसटी कैंसिल प्रक्रिया?

हम नीचे दी गई तस्वीर से समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी नंबर बंद (रद्द) करने की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है? यदि आप जीएसटी पंजीकरण संख्या को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप इसे या तो उसी वर्ष रद्द कर सकते है जिस वर्ष आपने अपना पंजीकरण कराया था। या फिर उसके बाद भी आप जीएसटी पंजीकरण रद्द कर सकते है। नीचे हम जानेंगे की जीएसटी पंजीकरण किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है।

जीएसटी पंजीकरण रद्द, चित्र की सहायता से जीएसटी कैंसिल प्रक्रिया देखिये?
जीएसटी पंजीकरण रद्द, चित्र की सहायता से जीएसटी कैंसिल प्रक्रिया देखिये?

जीएसटी पंजीकरण रद्द करने हेतु करदाता द्वारा अनुरोध?

आप जब शुरुआत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत सभी नियमो को ध्यान पूर्वक पढ़ते या जीएसटी को सीखते है। तो उनमे से एक जीएसटी नियम यह भी है की आप जीएसटी कैंसिल करने हेतु करदाता द्वारा अनुरोध कर सकते है। करदाता की सहायता से जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध दो प्रकार से कर सकते है। आइये विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते है।

1. टर्नओवर 40 लाख से कम है?

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जीएसटी उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी वार्षिक आय 20 लाख से कम (वर्तमान में 40 लाख हो गयी) है। लेकिन वे लोग जिनकी सालाना कमाई 40 लाख से अधिक है, तो ऐसे लोग जीएसटी के दायरे में आते हैं। जीएसटी की शुरुआत से पहले, अधिकांश राज्यों में मूल्य वर्धित कर (VAT) के तहत सीमा 5 लाख थी, जिसे जीएसटी परिषद के माध्यम से बढ़ाकर 20 लाख अथवा वर्तमान में 40 लाख वार्षिक आय तक कर दी गयी है।

इस प्रकार, जिन लोगो की सालाना आमदनी 40 लाख से कम है और जीएसटी कैंसिल (बंद) करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग सामान्य पोर्टल पर जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म GST REG-29 के रूप में एक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात् टैक्स अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच के बाद ही आवेदक जीएसटी पंजीकरण रद्द करने में सक्षम हो सकते हैं।

2. अन्य मामलों में जीएसटी नंबर रद्द कैसे करें?

करदाता व्यक्ति जीएसटी कैंसिल बहुत से तरीकों की सहायता से अपना जीएसटी नंबर बंद करवाने हेतु सक्षम होता है। आइये देखते हैं कि अन्य मामलो में करदाता पंजीकरण रद्द कैसे कर सकता है? ऐसे क्या कारण हैं कि वह अपना पंजीकरण रद्द करना चाहता है। इन सभी कारणों को नीचे विस्तार से एक-एक करके समझने की कोशिश करते है।

i) व्यवसायी ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया हो

पहला कारण यह है कि व्यवसायी ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है। जिसके कारण उसे अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द करना है। इस स्थिति में करदाता पंजीकरण नंबर कैंसिल करके टैक्स देने से बच चकता है।

ii) नया व्यवसाय खोलना

व्यवसाय को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है, अर्थात उस व्यवसाय को उसने हटा दिया है। और उसकी जगह और कोई नया व्यवसाय खोल लिया है। तो अब उसे नए व्यवसाय का जीएसटी पंजीकरण कराना होगा। यही वजह है की व्यापारी अपने पुराने व्यवसाय का जीएसटी पंजीकरण रद्द करना चाहता है।

iii) व्यवसाय में बदलाव आना

यदि व्यवसाय में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए- एक निजी लिमिटेड कंपनी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई है। जिसके कारण निजी लिमिटेड कंपनी का जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकता है।

अधिकारी द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना

आइये अब जानते है की किस प्रकार से आप टैक्स अधिकारी की सहायता लेकर जीएसटी पंजीकरण बंद करवा सकते है। साथ ही हम जानेंगे की वह कौन से मुख्य मामले है जिनमें आप अपना अधिकारी द्वारा जीएसटी पंजीकरण रद्द कर सकते है।

1. पंजीकृत किया व्यवसाय बंद होना

अगर कोई भी व्यवासय जीएसटी पंजीकरण दर्ज करते समय विवरण में दिया गया हो तो वह वर्तमान समय में संचालित होना चाहिए। ठीक वैसे ही पंजीकरण रद्द करने के समय वह व्यवसाय वर्तमान समय में संचालित नहीं होना चाहिए। अर्थात वह व्यवसाय पूरी तरह से बंद होना चाहिए।

2. खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड रखना

जीएसटी के तहत, व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खरीद और बिक्री के दौरान मिलने वाले हर एक बिल को संभाल कर रखना आवश्यक है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो यह प्रावधानों का उल्लंघन करना है। ऐसा करने पर अधिकारी आपके जीएसटी पंजीकरण रद्द करने में रुचि नहीं लेंगे।

ध्यान दें :- करदाता को ऊपर दर्शाये गए मुख्य मुद्दों पर खरा उतरना होगा। उसके बाद ही टैक्स अधिकारी आपके gst नंबर रद्द करने की अनुमति प्रदान करेगा। इसी पर आधारित निचे दी गयीं कुछ बिंदु को समझिए।

  • यदि अधिकारी के पास किसी व्यक्ति का जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का सही कारण है, तो वह ऐसे व्यक्ति को फॉर्म GST REG-17 में एक नोटिस भेजेगा और पूछेगा कि वह कौन सा कारण है जिसके लिए आप अपना जीएसटी कैंसिल कराना चाहते हैं।
  • इसके बाद व्यक्ति को नोटिस की तारीख से 7 दिनों के अंदर फॉर्म REG-18 में अधिकारी को जवाब देना होगा और उसमे सही कारण बताना होगा जिससे की आपका जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सके।
  • यदि व्यक्ति का जवाब अयोग्य पाया जाता है, तो टैक्स अधिकारी कार्यवाही को तुरंत रोक देगा और फॉर्म GST REG-20 में एक आदेश पारित करेगा।
  • और अगर जीएसटी नंबर रद्द होने के लिए तैयार है तो टैक्स अधिकारी फॉर्म GST REG-19 में एक और आदेश जारी करेगा। जिस नोटिस में कारण पूछा गया था, उस नोटिस के 30 दिनों के अंदर अधिकारी आदेश भेजेगा।

करदाता की मृत्यु के बाद जीएसटी पंजीकरण रद्द करना

एकमात्र मालिक की मृत्यु के मामले में, उसके कानूनी उत्तराधिकारी को क्षेत्राधिकार अधिकारी के कार्यालय का दौरा करना होगा और उपयुक्त अधिकारी के सामने सभी जरुरी दस्तावेज़, जिनमे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, और करदाता का मृत्यु प्रमाण पत्र को सबूत के रूप में प्रस्तुत करना होगा। हम नीचे इसकी पूर्ण प्रक्रिया को समझते है।

1. उत्तराधिकारी को मान्यता देना

अगर कानूनी रूप से उत्तराधिकारी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पाया जाता है, तो उसे उपयुक्त अधिकारी जीएसटी पोर्टल में जोड़ देगा। जिससे की उत्तराधिकारी एकमात्र मालिक की जगह ले सकता है।

2. यदि उत्तराधिकारी नाबालिग है?

यदि उत्तराधिकारी नाबालिग है? तो उसे स्वीकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे मामलों में, नाबालिग वारिस को उसके कानूनी माता-पिता द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अर्थात उसके कानूनी अभिभावक को एक सक्षम अधिकारी (सामान्य रूप से जिला न्यायाधीश) द्वारा नियुक्त या नामांकित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद कानूनी अभिभावक नाबालिग वारिस की ओर से फैसला कर सकते हैं। और इस उद्देश्य के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद ही कानूनी उत्तराधिकारी नए जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

3. उत्तराधिकारी द्वारा नया पंजीकरण

नया पंजीकरण स्वीकृत होने के बाद, कानूनी उत्तराधिकारी को नई श्रेणी के लिए FORM GST ITC-02 में दाखिल करना होगा। इसके बाद ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के स्थान-परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा। हालाँकि, ITC-02 के “प्री” या “पोस्ट” (पूर्व या पद) को रद्द करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह एक स्वतंत्र रूप है और इसका एकल स्वामित्व फर्म के रद्द होने से कोई लेना-देना नहीं है।

4. उत्तराधिकारी द्वारा लॉगइन करें

अब भूतपूर्व करदाता का नाम और अस्थाई पासवर्ड रीसेट करने के लिए टैक्स अधिकारी द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी को दिए गए ई-मेल पर सूचित किया जायेगा। इसके बाद, चुने गए कानूनी उत्तराधिकारी को https://www.gst.gov.in/ पर उपलब्ध जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। पहली बार लॉग इन करने के लिए ई-मेल पर प्राप्त लिंक का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। इसके बाद अधिकारी द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी के ई-मेल पर यूजरनेम और पासवर्ड बदलने के लिए बोला जायेगा। अंत में आप डीएससी अथवा ईवीसी की सहायता से अपने आप को सत्यापित कर सकते है।

5. उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द करना

आखिर में कानूनी उत्तराधिकारी को पंजीकरण रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के कारण के रूप में “प्रोप्राइटर (मालिक) की मृत्यु” का चयन करना होगा और पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने होंगे।

ऑनलाइन पोर्टल की मदद से जीएसटी पंजीकरण रद्द कैसे करें?

ऊपर आपने जाना की करदाता अपने जीएसटी नंबर को किन-किन की सहायता लेकर जीएसटी कैंसिल कर सकता है। यहाँ जानेंगे की ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की सहायता से जीएसटी पंजीकरण रद्द कैसे कर सकते है? नीचे दिए गए चरणों पर एक-एक करके प्रकाश डालते है।

1. ऑनलइन जीएसटी पोर्टल

जीएसटी पंजीकरण रद्द करने हेतु ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की सहायता लेकर आप जीएसटी कैंसिल कर सकते है। उसके लिए आपको या तो आप खुद या फिर प्रैक्टिशनर व्यक्ति की सहायता ले सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले भारत सरकार द्वारा दी गयी वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करके ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर आप जा सकते है। पोर्टल पर पहुंचने के बाद, सबसे दायी और देखने पर लॉगिन नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको उसी पर क्लिक करना है।

जीएसटी पंजीकरण रद्द, ऑनलइन जीएसटी पोर्टल
जीएसटी पंजीकरण रद्द, ऑनलइन जीएसटी पोर्टल

2. Login (लॉगइन) करें

इसके बाद आपको Username (यूज़रनेम) और Password (पासवर्ड) की मदद से अकाउंट ओपन करना होगा। नीचे दिए गए चित्र की सहायता से देख सकते हैं।

Login (लॉगइन) करें
Login (लॉगइन) करें

3. Cancellation of provisional registration (अनंतिम पंजीकरण रद्द करना) विकल्प चुने

पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, आपको इसमें Cancellation of provisional registration नाम का विकल्प दिख रहा होगा। आप दी गई तस्वीर में दायीं और यह विकल्प देख सकते हैं, आपको इस विकल्प पर ही क्लिक करना है।

Cancellation of provisional registration (अनंतिम पंजीकरण रद्द करना) विकल्प चुने
Cancellation of provisional registration (अनंतिम पंजीकरण रद्द करना) विकल्प चुने

4. आवश्यक जानकारी भरें

जब आप Cancellation of provisional registration विकल्प पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी आप दिए गए चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि GSTIN ID नाम का एक विकल्प होगा, जिसके सामने आप बॉक्स में GSTIN (जीएसटीआईएन) नंबर भर देंगे। उसके नीचे, आपको अपना व्यवसाय का नाम दर्ज करना होगा।

5. रद्दीकरण का कारण दें

इसके बाद आपको एक और बॉक्स दिखाई देगा जिसमें जीएसटी पंजीकरण रद्द (कैंसिल) करने का कारणदर्ज करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने महीने के दौरान कोई टैक्स जारी किया है या नहीं? यदि आपने किया है तो हां पर टिक करें और यदि नहीं तो टिक न करें? आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।

रद्दीकरण का कारण दें
रद्दीकरण का कारण दें

उसके बाद नीचे दिए गए Verification (वेरिफिकेशन) चेक बॉक्स पर टिक करें। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) और स्थान (Place) के विवरण भरें। अंत में आपको Submit with EVC या DSC बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

6. FORM GST REG-16 दाखिल करें

हालाँकि जिन करदाताओं ने अभी तक कोई भी जीएसटी बिल जारी नहीं किया है वो जीएसटी पंजीकरण से ऐसे ही मुक्ति पा सकते है। लेकिन जिन करदाताओं ने जीएसटी बिल जारी किया हुआ है। तो उनको इस सेवा से मुक्ति पाने के लिए आवेदन के साथ FORM GST REG-16 भी दाखिल करना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप ही वह अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द कर सकता है।

FORM GST REG-16 दाखिल करें
FORM GST REG-16 दाखिल करें

निरस्त करने के लिए प्रपत्र?

ऊपर हमने जाना की जिन करदाताओं ने अगर जीएसटी बिल जारी किया हुआ है। तो उनको इस सेवा से मुक्ति के लिए FORM GST REG-16 दाखिल करना होगा। जिससे की आप जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकते है। नीचे हम जानेंगे की फॉर्म की सहायता से किस प्रकार पंजीकरण रद्द कर सकते है।

  • सर्वप्रथम, पंजीकरण रद्द करने के लिए इस फॉर्म GST REG 16 में आवेदन करना होगा।
  • निम्नलिखित तथ्य फॉर्म GST REG 16 में शामिल होते है –
    • तारीखों पर स्टॉक में रखे गए इनपुट का विवरण, तैयार माल का विवरण, आदि जिस पर पंजीकरण रद्द किया जाना है।
    • देय धन का विवरण
    • जीएसटी भुगतान का विवरण
  • उपयुक्त अधिकारी को आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर FORM GST REG-19 (लिंक नीचे देखें) में रद्द करने का आदेश जारी करना होगा।
  • निरस्तीकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होकर पात्र व्यक्ति को जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के लिए चिह्नित करेगा।

निरसन (रद्दीकरण) क्या होता है?

किसी विधि (कानून) को हटा देना या उसकी पूर्व (पहले) की अवस्था में ला देना निरसन (रिपील) कहलाता है। दूसरे शब्दों, में कहे तो इसका मतलब, किसी फैसले को रद्द करना ही निरसन कहलाता है। जैसे की मान कर चलिए अगर हमने जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया है तो हम फिर से इस प्रक्रिया को पलट सकते है। आसान शब्दों में कहें तो जीएसटी पंजीकरण करवाना एक प्रक्रिया है। अब इस पंजीकरण को निरस्त (रद्द) करवाना इसकी विपरीत प्रक्रिया है। परन्तु पंजीकरण को निरस्त करने के समय या इसके निरस्त होने के बाद इस निरस्तीकरण (निरस्त या रद्द करने की प्रक्रिया) को पुनः पलटना ही निरसन कहलाता है। जिसका मतलब होता है निरस्त करने की प्रक्रिया को ही ख़ारिज कर देना। इसके बाद आपका वर्तमान पंजीकरण पुनः सक्रिय हो जाता है।

निरसन (रद्दीकरण) कब लागू होता है?

आइये जानते है की निरसन कब लागू होता है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पहले जीएसटी पंजीकरण रद्द कर देते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका निर्णय गलत था, तो इस स्थिति में वह रद्दीकरण का निरसन करने का विकल्प चुन सकते हैं, और अपना पंजीकरण रद्द होने से बचा सकते हैं। आप इसे तब लागू कर सकते हैं, जब टैक्स अधिकारी पंजीकरण रद्द कर देता है। तब आप पंजीकरण रद्द करने की तारीख से आने वाले 30 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रिया वापस करने के लिए अधिकारी को निरसन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

रद्दीकरण या रद्द करने की प्रक्रिया?

ऊपर आपने जाना की निरसन क्या होता है? अब हम आपको बताएँगे कि निरसन की पूर्ण प्रक्रिया क्या है? और आप अपने फैसले को कैसे पलट सकते हैं? नीचे कुछ चरणों को एक-एक करके इसकी प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।

1. पंजीकरण टैक्स अधिकारी द्वारा रद्द करना

यदि आपका पंजीकरण टैक्स अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी याचिका को निरसन के तहत वापस भी कर सकते है। ऐसा आप इस फॉर्म GST REG-21 की सहायता से कर सकते हैं। इस फॉर्म की सहायता से आपको बस एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। फिर आपको उस आवेदन को जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर जमा करना होगा।

2. पंजीकरण निरसन करने के कारण दर्ज करें

अब आपको उस एप्लिकेशन (आवेदन) में जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। जिससे अधिकारी वर्तमान पंजीकरण कैंसिल करने की प्रक्रिया को अंजाम दे सके। इसके बाद, यदि टैक्स अधिकारी संतुष्ट हो जाता है, तो वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर फॉर्म GST REG-22 में एक आदेश पारित करेगा, जिसमें अधिकारी आवेदक का पंजीकरण रद्द कर सकता है।

3. कारणों को दर्ज करने में असमर्थ

यह भी हो सकता है कि यदि आप अपने कारणों को ठीक से प्रकट करने में असमर्थ हैं, तो उपयुक्त अधिकारी फॉर्म GST REG-05 में एक आदेश द्वारा पंजीकरण रद्द करने के लिए किये गए आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है।

4. अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त

यदि अधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो उससे पहले अधिकारी को दिखाना होगा कि व्यक्ति का आवेदन क्यों निरस्त हुआ है? और उसके लिए, अधिकारी फॉर्म GST REG-23 में कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी करेगा। आवेदक को फिर नोटिस की तारीख से 7 दिनों के अंदर फॉर्म GST REG-24 में जवाब देना होगा। इसके बाद अधिकारी GST REG-24 में आवेदक से अधिसूचना प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फैसला करेगा।

5. जीएसटी रिटर्न दाखिल करना

यदि आपने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। तो इसके कारण आप अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द करने में असमर्थ हो सकते है, और इस स्थिति में आप फिर निरसन के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते है। यदि आप चाहते हैं कि जीएसटी पंजीकरण बंद करने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि आपके द्वारा सभी टैक्स के भुगतान, ब्याज और देय राशि का भुगतान आवेदन करने से पहले ही (या आवेदन की प्रक्रिया के दौरान) किया जाना चाहिए।

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