जीएसटी में माइग्रेशन क्या होता है?

जैसा की हम जानते है जीएसटी टैक्स प्रणाली से पहले भारत देश में अन्य टैक्स सिस्टम प्रचिलित हुआ करते थे। लेकिन जुलाई 2017 से भारत देश में जीएसटी कर योजना लागू हो गया। जिसके चलते पुरानी टैक्स प्रणाली से नए टैक्स सिस्टम जीएसटी में आने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जिसे आप माइग्रेशन प्रक्रिया के नाम से जानते है। जीएसटी में माइग्रेशन की प्रक्रिया का मतलब होता है की एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाना होता है। ठीक इसी प्रकार से जीएसटी कानून प्रक्रिया से पहले वाली टैक्स प्रणाली से उठकर वह अब जीएसटी में प्रस्तुत हो गया है। इसी को हम माइग्रेशन कहते है। इस लेख में हम जानेंगे की ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की सहायता से जीएसटी में माइग्रेट कैसे किया जा सकता है। अथवा जानेंगे की फॉर्म का इसमें क्या प्रयोग होता है। इन सभी को बारी-बारी से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे।

माइग्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए देश के सभी कारोबारियों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम(सीबीईसी) से एक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड लेना होगा। माइग्रेशन के लिए प्रोविजनल आईडी उन्हीं कारोबारियों को मिलेगा जिनके पास कारोबार से जुड़ा मान्य पैन नंबर उपलब्ध होगा।

जीएसटी में माइग्रेशन कैसे करें?
जीएसटी में माइग्रेशन कैसे करें?

जीएसटी में माइग्रेशन करने के लिए पात्र व्यक्ति?

प्रत्येक कर दाता, जो वैट, सेवा कर जैसी पुरानी कर प्रणाली के तहत पंजीकृत हुआ करता था, उन व्यक्तिओं को वैध पैन नंबर वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पंजीकृत होना था। पुरानी कर प्रणाली के तहत पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी प्रक्रिया की नई कर प्रणाली में प्रवास करने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2017 रखी गयी थी। इस प्रावधान के तहत अब केवल कुछ करदाताओं के लिए छूट दी गई है जो की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते थे।

पहले जीएसटी के तहत यदि व्यक्ति की सालाना आय 20 लाख रुपये होती थी। तो वह जीएसटी के तहत पंजीकरण करवा सकता है। लेकिन 2019 में यह सीमा भड़कर 40 लाख कर दी गयी है। अथवा पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के लिए, पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी। पर अब यह सीमा भड़कर 20 लाख रुपये तक कर दी गयी है। जीएसटी में माइग्रेटे करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ती है। आइये इन्हें एक-एक करके नीचे जानने की कोशिश करते है।

  • प्रोपराइटरशिप बिजनेस है तो उस सूरत में।
  • आपको वैट, एक्साइज या सर्विस टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
  • बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी।
  • फोटोग्राफ की जरूरत होगी।
  • व्यापार स्थान का एड्रेस प्रूफ।

जीएसटी में माइग्रेट व्यक्ति के लिए पंजीकरण प्रक्रिया?

जीएसटी में प्रवास करने के तहत जीएसटी पंजीकरण/रद्दीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा संभव है। नीचे हम माइग्रेट की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे।

1. ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल

माइग्रेशन की प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले आप भारत सरकार द्वारा प्रदान की हुई वेबसाइट पर जाइये। वेबसाइट पर जाने के लिए आप इस लिंक https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करके ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जा सकते है।

2. New User (न्यू यूजर) बटन

ऑनलाइन पोर्टल पर आने के बाद, आपको सबसे नीचे नीले रंग का न्यू यूजर नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको उसी पर क्लिक करना है। उसके बाद, एक नया पेज खुलेगा जिसमे की लिखा होगा, की अगर आप जीएसटी प्रक्रिया में आगे भड़ना चाहते है तो आपको उपयुक्त अधिकारी के द्वारा प्रदान की गयी प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर है तो पेज के नीचे दिख रहे कंटिन्यू (जारी रखें) बटन पर क्लिक करिये।

3. Login (लॉगिन)

कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने लॉगिन नाम का पेज खुलकर सामने आएगा। जिसमे की प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड की सहायता से पेज में दिए गए विकल्पों को भरना होगा। विकल्पों को भरने के बाद, नीचे दिख रहे नीले रंग के login (लॉगिन) बटन पर क्लिक करके आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा।

4. Email id or Password (ईमेल आईडी और पासवर्ड)

जीएसटी अकाउंट को लॉगिन करने के बाद, आपके सामने नया पेज खुलकर सामने आएगा जिसमे की दिए गए विकल्पों में आपके द्वारा वैध ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू बटन को जारी करना होगा।

5. Email id or phone num OTP (ईमेल आईडी और फोन नं ओटीपी)

ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद, इन दोनों पर एक ओटीपी संख्या प्राप्त होगी। इस ओटीपी नंबर को आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर प्रस्तुत होगा। उस नंबर को ईमेल आईडी ओटीपी विकल्प और फ़ोन नंबर ओटीपी विकल्प में दर्ज करिये। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिये।

6. New Credential (नई साख) विकल्प

ओटीपी सत्यापन करने के बाद, आपके सामने नई विंडो खुलेगी। जिसमे की व्यक्ति को अपना Username (यूजर नेम) और Password (पासवर्ड) दर्ज करना होगा। उसके बाद पासवर्ड को एक और बार दर्ज करिये। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिये।

7. Login (लॉगिन)

नई साख विकल्प को भरने के बाद, आपके सामने एक बार फिर से लॉगिन नाम का पेज खुलकर सामने आएगा। जिसमे की आपको नए यूजर नेम और पासवर्ड विकल्पों को भरना है। उसके बाद नीचे दिए गए नीले रंग के लॉगिन नाम के बटन पर क्लिक करिये।

8. Enrollment Application पेज

एक बार यूजर नेम और पासवर्ड बदलने के बाद, फिर उसकी सहायता से लॉगिन करने पर आपको नामांकन आवेदन का डैशबोर्ड (नियंत्रण-पट्ट) नए पेज पर दिखेगा। उसमे आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा। जिसमे की क्रेडेंशियल (प्रत्यक्ष पत्र) प्राप्त करने के बाद, आपको आपने अकाउंट के वेलकम (स्वागत प्रष्ट) पर ले जाया जायेगा। उसके बाद आप सबसे नीचे को ओर आने पर दिख रहे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते है।

9. New form (न्यू फॉर्म) पेज

नए यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से अकाउंट को लॉगिन करने के बाद, आपके सामने एक नया फॉर्म पेज खुलकर सामने आएगा। जिसमे की भरने के लिए बहुत से विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। इनके नामो को हम एक-एक करके नीचे दर्शाते है।

a) Business Details विकल्प

इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एक नया फॉर्म देखने को मिलेगा। उसमे में बहुत से विकल्प आपको भरने को मिलेंगे। व्यक्ति की सहायता से उसे ध्यान पूर्वक भरिये।

b) Promoters or partners ऑप्शन

बिजिनेस डिटेल विकल्प को भरने के बाद, उसके ठीक बराबर में आपको प्रमोटर पार्टनर (प्रवर्तक या भागीदार) नाम का विकल्प देखने को मिलेगा। इसी पर व्यक्ति की सहायता से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। जिसमे की बहुत से विकल्प देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की सहायता से उन्हें ध्यान पूर्वक भरिये।

c) Authorized Signatory ऑप्शन

प्रमोटर पार्टनर विकल्प को भरने के बाद, इसके बराबर में दायी ओर आने पर ऑथोराइज़्ड सिगनटोरी (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) नाम का विकल्प देखने को मिलेगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, आपके सामने स्क्रीन पर एक नया पेज देखने को मिलेगा उसे भी व्यक्ति की सहायता से ध्यान पूर्वक भरिये।

d) principal place of business विकल्प

इस विकल्प में आने के बाद व्यक्ति के व्यापार की निश्चित स्थान या जगह का विवरण प्रदान करना होगा। और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी भरनी होगी।

e) Goods and Services विकल्प

वस्तु एवं सेवा कर विकल्प में आने के बाद, इसमें आपको अपने व्यापार के अंदर सहेजे गए माल का एचएसएन कोड की जानकारी प्रदान करनी होगी। अगर आपको कोड के बारे में नहीं पता है, तो आप सर्च बटन का इस्तेमाल करके वस्तु का नाम पता करके भर सकते है। अंत में जारी रखे बटन पर क्लिक करिये।

f) Bank Account Details ऑप्शन

इस विकल्प में आने के बाद, व्यक्ति को अपने बैंक खाते की जानकरी प्रदान करनी होगी। जैसे की खाते का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम आदि जानकारी जैसी प्रदान करनी होगी।

g) Verification ऑप्शन

अंत में वेरिफिकेशन नाम का विकल्प दिखाई देगा। जब सारे विकल्प सही तरीके से भर जाने के बाद, सत्यापन विकल्प में जाकर के आपके द्वारा सत्यापित करना होगा। जिसमे की आपको तीन बटन दिए जायेंगे। पहला है submit with DSC, दूसरा है submit with EVC और तीसरा है submit with E-Signature आपको किसी एक बटन की सहायता से सत्यापन प्रक्रिया को करना होगा। इसके बाद आपकी ओर से माइग्रेशन एप्लीकेशन फाइल होने के बाद जीएसटी पोर्टल आपको एक मैसेज और ई-मेल भेजेगा, जिसमें ARN दिया गया होगा जिसे Application Reference Number कहते हैं।

ध्यान दें :-

अगर आपको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल में माइग्रेशन की प्रक्रिया को विस्तार से जानना है तो आप प्रोविजनल आईडी नाम के लेख की सहायता से पूरी प्रक्रिया को देख सकते है। यह दोनों प्रक्रिया बिलकुल समान रूप से होती है।

फॉर्म की सहायता से माइग्रेट की प्रक्रिया कैसे करें?

जीएसटी में माइग्रेट के तहत प्रक्रिया करने के लिए आप फॉर्म की सहायता भी ले सकते है। इसकी मदद से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अथवा प्रोविजनल आईडी रेजिस्ट्रेशन/केंसिल भी कर सकते है। एक-एक करके समझते है।

1. फॉर्म की सहायता से अनंतिम पंजीकरण कैसे करें?

  • जीएसटी में माइग्रेट के तहत नामांकन करने पर, करदाता को FORM GST REG-25 में पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसमें की जीएसटीआईएन नंबर प्रस्तुत होगा।
  • यदि करदाता के पास एकल पैन संख्या के आधार पर पिछले कानून के तहत कई पंजीकरण हैं, तो उसे अब जीएसटी के तहत केवल एक अनंतिम (प्रोविजनल) पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।
  • वस्तु एवं सेवा कर के तहत केंद्रीकृत पंजीकरण वाले व्यक्ति को राज्य में केवल एक जीएसटी अनंतिम पंजीकरण दिया जाएगा। जिससे वह सेवा कर के तहत पंजीकृत है।
  • यदि व्यक्ति जीएसटी के तहत पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी है तो वह Form GST REG -26 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। किसी भी जानकारी को तीन महीने की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना चाहिए।
  • यदि व्यक्ति की सूचना सही और पूर्ण है, तो FORM GST REG-06 में अंतिम जीएसटी पंजीकरण दिया जाएगा।
  • अगर जानकारी सही नहीं है, तो अधिकारी FORM GST REG-27 में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। एक निष्पक्ष सुनवाई दी जाएगी, जिसके बाद FORM GST REG-28 में अनंतिम पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
  • अंत में अगर आवेदक का उत्तर संतोषजनक है, तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, जिससे की FORM GST REG-20 में एक आदेश जारी करके रद्द किया जा सकता है।

2. जीएसटी में फॉर्म की मदद से अनंतिम पंजीकरण रद्द कैसे करें?

जीएसटी प्रक्रिया में आप फॉर्म की सहायता से भी अनंतिम पंजीकरण रद्द कर सकते है। नीचे हम इसके बारे में कुछ बिंदुओं की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे।

  • यदि कोई व्यापारी जो किसी मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत है। और वह व्यापारी जीएसटी के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योकि उसकी वार्षिक आय 40 लाख से कम है। तो ऐसे करदाताओं को 30 दिनों के भीतर अपने अनंतिम पंजीकरण को रद्द करवा लेना चाहिए।
  • उस व्यक्ति को दिए गए पंजीकरण को रद्द करने के लिए सामान्य पोर्टल पर जाकर FORM GST REG-29 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • अंत में फॉर्म की जांच करने के बाद अधिकारी पंजीकरण रद्द कर देगा।

ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) है, जो की आधार कार्ड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की एक नई विधि है। जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी फॉर्म या तो ईवीसी के माध्यम से हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित होने चाहिए।

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